रोहतक के ब्लॉक सांपला में देर रात को आपसी कहासुनी में एक व्यक्ति ने अपने चचेरे भाई की तेजधार हथियार से गला रेतकर हत्या कर दी। सूचना पाकर पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर जांच शुरू की। पुलिस मामले में आरोपी की तलाश कर रही है। मृतक की पहचान सांपला निवासी 39 वर्षीय प्रदीप उर्फ बिट्टू के रूप में हुई है। वह खेती बाड़ी का काम करता था। रात करीब 9 बजे प्रदीप घर पर मौजूद था। रात को प्रदीप ताऊ के लड़के पवन से मिलने की बात कहकर घर से निकला। प्रदीप के छोटे भाई संदीप ने बताया कि रात करीब साढे 9 बजे उसके पास जेसीबी मशीन ड्राइवर अनीत उर्फ आदित्य का फोन आया कि उसके भाई की पवन ने तेजधार हथियार से गला काटकर घायल कर दिया है। जब तक प्रदीप को अस्पताल लेकर गए, तब तक प्रदीप की सांसें थम चुकी थी। सूचना के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू की। 3 अस्पतालों में प्रदीप को लेकर घूमते रहे परिजन संदीप ने बताया कि ताऊ के लड़के पवन ने उसके भाई प्रदीप का किसी बात को लेकर हुई कहासुनी के दौरान गला काट दिया था, जिसके कारण प्रदीप घायल अवस्था में तड़प रहा था। सूचना के बाद वह मौके पर पहुंचा और प्रदीप को लेकर निजी अस्पताल में गया, जहां से उसे दूसरे अस्पताल भेज दिया। दूसरे अस्पताल में प्रदीप को मृत घोषित कर दिया। संदीप ने बताया कि आखिर में प्रदीप को लेकर पीजीआई के ट्रोमा सेंटर पहुंचे, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। इसके बाद सांपला थाना पुलिस को सूचना दी गई और पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी। 3 बच्चों के सिर से उठा पिता का साया सांपला निवासी प्रदीप 3 बच्चों का पिता था। प्रदीप के दो बेटी व एक ढाई महीने का बेटा है। बेटे के जन्म को लेकर घर में खुशियां छाई हुई थी, लेकिन दीवाली के मौके पर किसे पता था कि तीनों बच्चों के सिर से पिता का साया उठ जाएगा। देर रात को हुई वारदात के बाद गांव में गमगीन माहौल बना हुआ है। हमारी कोई दुश्मनी नहीं मृतक प्रदीप के छोटे भाई संदीप ने बताया कि हमारी पवन के साथ कोई दुश्मनी नहीं थी। पवन के मन में ही खोट होगा। रात को जब फोन पर पवन ने प्रदीप को बुलाया तो यह कहा कि मिलने आ जा। वहां क्या बात हुई, किस बात को लेकर झगड़ा हुआ, यह तो आरोपी ही बता सकता है। पुलिस मामले में आरोपी की तलाश में जुटी सांपला थाना एसएचओ बिजेंद्र कुमार ने बताया कि रात को उन्हें एक व्यक्ति की हत्या होने की सूचना मिली थी। सूचना के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू की। पुलिस ने एफएसएल एक्सपर्ट डॉ. सरोज दहिया को मौके पर बुलाया। पुलिस ने पीड़ित परिवार की शिकायत पर केस दर्ज कर आरोपी की तलाश शुरू कर दी। रोहतक के ब्लॉक सांपला में देर रात को आपसी कहासुनी में एक व्यक्ति ने अपने चचेरे भाई की तेजधार हथियार से गला रेतकर हत्या कर दी। सूचना पाकर पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर जांच शुरू की। पुलिस मामले में आरोपी की तलाश कर रही है। मृतक की पहचान सांपला निवासी 39 वर्षीय प्रदीप उर्फ बिट्टू के रूप में हुई है। वह खेती बाड़ी का काम करता था। रात करीब 9 बजे प्रदीप घर पर मौजूद था। रात को प्रदीप ताऊ के लड़के पवन से मिलने की बात कहकर घर से निकला। प्रदीप के छोटे भाई संदीप ने बताया कि रात करीब साढे 9 बजे उसके पास जेसीबी मशीन ड्राइवर अनीत उर्फ आदित्य का फोन आया कि उसके भाई की पवन ने तेजधार हथियार से गला काटकर घायल कर दिया है। जब तक प्रदीप को अस्पताल लेकर गए, तब तक प्रदीप की सांसें थम चुकी थी। सूचना के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू की। 3 अस्पतालों में प्रदीप को लेकर घूमते रहे परिजन संदीप ने बताया कि ताऊ के लड़के पवन ने उसके भाई प्रदीप का किसी बात को लेकर हुई कहासुनी के दौरान गला काट दिया था, जिसके कारण प्रदीप घायल अवस्था में तड़प रहा था। सूचना के बाद वह मौके पर पहुंचा और प्रदीप को लेकर निजी अस्पताल में गया, जहां से उसे दूसरे अस्पताल भेज दिया। दूसरे अस्पताल में प्रदीप को मृत घोषित कर दिया। संदीप ने बताया कि आखिर में प्रदीप को लेकर पीजीआई के ट्रोमा सेंटर पहुंचे, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। इसके बाद सांपला थाना पुलिस को सूचना दी गई और पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी। 3 बच्चों के सिर से उठा पिता का साया सांपला निवासी प्रदीप 3 बच्चों का पिता था। प्रदीप के दो बेटी व एक ढाई महीने का बेटा है। बेटे के जन्म को लेकर घर में खुशियां छाई हुई थी, लेकिन दीवाली के मौके पर किसे पता था कि तीनों बच्चों के सिर से पिता का साया उठ जाएगा। देर रात को हुई वारदात के बाद गांव में गमगीन माहौल बना हुआ है। हमारी कोई दुश्मनी नहीं मृतक प्रदीप के छोटे भाई संदीप ने बताया कि हमारी पवन के साथ कोई दुश्मनी नहीं थी। पवन के मन में ही खोट होगा। रात को जब फोन पर पवन ने प्रदीप को बुलाया तो यह कहा कि मिलने आ जा। वहां क्या बात हुई, किस बात को लेकर झगड़ा हुआ, यह तो आरोपी ही बता सकता है। पुलिस मामले में आरोपी की तलाश में जुटी सांपला थाना एसएचओ बिजेंद्र कुमार ने बताया कि रात को उन्हें एक व्यक्ति की हत्या होने की सूचना मिली थी। सूचना के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू की। पुलिस ने एफएसएल एक्सपर्ट डॉ. सरोज दहिया को मौके पर बुलाया। पुलिस ने पीड़ित परिवार की शिकायत पर केस दर्ज कर आरोपी की तलाश शुरू कर दी। हरियाणा | दैनिक भास्कर
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हरियाणा में सहायक जिला अटॉर्नी एग्जाम रद्द:हाईकोर्ट ने दिया आदेश; कहा- एग्जाम में लॉ सब्जेक्ट के सवाल ही नहीं, ये मनमानी हरियाणा सरकार को बड़ा झटका देते हुए पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने राज्य के अभियोजन विभाग में सहायक जिला अटॉर्नी (ADA) के 255 पदों के लिए पूरी भर्ती प्रक्रिया को रद्द कर दिया। कोर्ट ने कहा है कि जनरल नॉलेज पर आधारित स्क्रीनिंग टेस्ट का नौकरी के लिए आवश्यक कानूनी कौशल से कोई संबंध नहीं है और इसमें योग्य उम्मीदवारों को अनुचित तरीके से बाहर रखा गया है। जस्टिस संदीप मौदगिल ने 36 पेजों के विस्तृत आदेश में कहा कि एग्जाम का सिलेबस, जिसमें सामान्य विज्ञान, समसामयिक घटनाएं, इतिहास, भूगोल और बुनियादी गणित शामिल थे। लॉ सब्जेक्ट की अनदेखी की गई। ये मनमानी है और नौकरी की जरूरतों से उसका कोई तर्कसंगत संबंध नहीं है। जस्टिस ने कहा, कानूनी ज्ञान से रहित छलनी से महत्वाकांक्षी कानूनी विशेषज्ञों को छांटना भर्ती के मूल उद्देश्य के साथ विश्वासघात है। उन्होंने आगे कहा कि ऐसी प्रक्रिया “मनमाने ढंग से और चयन के उद्देश्य से बिना किसी तर्कसंगत संबंध के संचालित होती है। 8 अगस्त को हुआ था एग्जाम लखन सिंह, नवेंद्र और अमन दलाल सहित अन्रू वकीलों द्वारा इस मामले को लेकर याचिकाएं दाखिल की गई थी। जिन्होंने हरियाणा लोक सेवा आयोग (HPSC) के 8 अगस्त, 2025 के विज्ञापन और उसी दिन परीक्षा पैटर्न की रूपरेखा वाली एक संबंधित घोषणा को चुनौती दी थी। याचिकाकर्ताओं ने तर्क दिया कि पिछली भर्तियों के विपरीत, जहां स्क्रीनिंग टेस्ट में मुख्य रूप से कानून से संबंधित प्रश्न शामिल थे, नए प्रारूप ने इसे सामान्य विषयों तक सीमित कर दिया है, जो उनके अनुसार अनुचित है और विशेष कानूनी पद से असंबंधित है। कोर्ट ने एग्जाम को बहिष्कारक प्रथा बताया जस्टिस ने सहमति जताते हुए कहा कि एडीए की भूमिका के लिए आपराधिक कानून, साक्ष्य और प्रक्रिया में विशेषज्ञता की आवश्यकता होती है। आदेश में कहा गया है, स्क्रीनिंग परीक्षा से कानून को पूरी तरह से बाहर करके, आयोग ने चयन के तरीके और प्राप्त किए जाने वाले उद्देश्य के बीच के तर्कसंगत संबंध को नष्ट कर दिया है। अदालत ने कहा कि यह परीक्षा बड़ी संख्या में उम्मीदवारों को उनके कानूनी ज्ञान का आकलन किए बिना ही पहले चरण में ही बाहर कर देगी। अदालत ने इसे एक “बहिष्कारक प्रथा” बताया जो “उम्मीदवारों को प्रतिस्पर्धा करने का एक सार्थक अवसर प्रदान करने से वंचित करती है और संवैधानिक रूप से अस्थिर है।” ऐसे भरे जाने थे ये पद इस भर्ती में विभिन्न श्रेणियों के रिक्त पदों को भरा जाना था, 134 जनरल, 26 अनुसूचित जाति और 54 पिछड़ा वर्ग (BCA और BCB) के पद। इसके लिए उम्मीदवारों के पास कानून की डिग्री, 10वीं कक्षा तक हिंदी या संस्कृत का अध्ययन और अधिवक्ता के रूप में पंजीकृत होना आवश्यक था। इस प्रक्रिया में तीन चरण शामिल थे, 100 बहुविकल्पीय प्रश्नों की एक स्क्रीनिंग परीक्षा (अर्हता प्राप्त करने के लिए कम से कम 25 प्रतिशत अंक आवश्यक), एक विषय ज्ञान परीक्षा जिसमें 87.5 प्रतिशत अंक सिविल और आपराधिक कानून पर केंद्रित थे, और एक साक्षात्कार जिसमें 12.5 प्रतिशत अंक थे। पदों की संख्या के चार गुना तक के उम्मीदवार ही दूसरे चरण में आगे बढ़ सकते थे। HPSC ने ये दिए तर्क एचपीएससी ने अपने फैसले का बचाव करते हुए कहा कि उसे शॉर्ट लिस्टिंग के तरीके तय करने का विवेकाधिकार है और स्क्रीनिंग टेस्ट केवल एक योग्यता चरण है, कानूनी ज्ञान का मूल्यांकन बाद में किया जाएगा। उसने तर्क दिया कि ग्रुप बी के अधिकारियों के रूप में एडीए को व्यापक जागरूकता की आवश्यकता है क्योंकि उन्हें अक्सर अदालती काम से परे सरकारी विभागों में प्रतिनियुक्त किया जाता है। कोर्ट ने इस तर्क को खारिज कर दिया और कहा कि उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन के बोझ को कम करने जैसी प्रशासनिक सुविधा, सार्वजनिक रोजगार में निष्पक्ष अवसर के अभ्यर्थियों के अधिकार को खत्म नहीं कर सकती।

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