कपूरथला के सुल्तानपुर लोधी में एक महिला कॉलोनाइजर पर कॉलोनी के नक्शे में दर्शाई गई पार्क और ग्रीन बेल्ट की जमीन बेचने का आरोप लगा है। नगर कौंसिल के ईओ बलजीत बिलगा की शिकायत पर सुल्तानपुर लोधी थाने में एफआईआर दर्ज की गई है। जांच अधिकारी एएसआई पूरनचंद ने इसकी पुष्टि करते हुए बताया कि आगे की कार्रवाई शुरू कर दी गई है। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार, नगर कौंसिल सुल्तानपुर लोधी के ईओ बलजीत बिलगा ने अपनी शिकायत में बताया कि गांव आलमगीर की राजिंदर कौर पत्नी रणजीत सिंह ने सुल्तानपुर लोधी में ‘वेईं एनक्लेव’ नामक कॉलोनी विकसित की थी, जिसमें घपला हुआ है। कौंसिल की जगह रजिस्ट्री कर बेची जानकारी के अनुसार, कॉलोनी के नक्शे के मुताबिक 3677 गज जगह पार्क के लिए और 240 गज जगह एमटीपी तथा ग्रीन बेल्ट के लिए छोड़ी गई थी। लाइसेंस की धारा-17 के तहत यह जगह नगर कौंसिल सुल्तानपुर लोधी को हस्तांतरित की जानी थी। आरोप है कि कॉलोनाइजर राजिंदर कौर ने इस आरक्षित जगह को अलग-अलग व्यक्तियों को रजिस्ट्री करके बेच दिया। EO की शिकायत पर FIR इस संबंध में कॉलोनाइजर को कारण बताओ नोटिस भी जारी किया गया था। नोटिस के जवाब में राजिंदर कौर ने आश्वासन दिया था कि वह जल्द ही नक्शे के अनुसार जगह कॉलोनी निवासियों को वापस कर देंगी। हालांकि, काफी समय बीत जाने के बाद भी यह जगह वापस नहीं की गई। इसके बाद, नगर कौंसिल के ईओ की शिकायत पर सुल्तानपुर लोधी पुलिस ने कॉलोनाइजर राजिंदर कौर के खिलाफ विभिन्न धाराओं के तहत एफआईआर दर्ज कर ली है। पुलिस मामले में आगे की जांच कर रही है। कपूरथला के सुल्तानपुर लोधी में एक महिला कॉलोनाइजर पर कॉलोनी के नक्शे में दर्शाई गई पार्क और ग्रीन बेल्ट की जमीन बेचने का आरोप लगा है। नगर कौंसिल के ईओ बलजीत बिलगा की शिकायत पर सुल्तानपुर लोधी थाने में एफआईआर दर्ज की गई है। जांच अधिकारी एएसआई पूरनचंद ने इसकी पुष्टि करते हुए बताया कि आगे की कार्रवाई शुरू कर दी गई है। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार, नगर कौंसिल सुल्तानपुर लोधी के ईओ बलजीत बिलगा ने अपनी शिकायत में बताया कि गांव आलमगीर की राजिंदर कौर पत्नी रणजीत सिंह ने सुल्तानपुर लोधी में ‘वेईं एनक्लेव’ नामक कॉलोनी विकसित की थी, जिसमें घपला हुआ है। कौंसिल की जगह रजिस्ट्री कर बेची जानकारी के अनुसार, कॉलोनी के नक्शे के मुताबिक 3677 गज जगह पार्क के लिए और 240 गज जगह एमटीपी तथा ग्रीन बेल्ट के लिए छोड़ी गई थी। लाइसेंस की धारा-17 के तहत यह जगह नगर कौंसिल सुल्तानपुर लोधी को हस्तांतरित की जानी थी। आरोप है कि कॉलोनाइजर राजिंदर कौर ने इस आरक्षित जगह को अलग-अलग व्यक्तियों को रजिस्ट्री करके बेच दिया। EO की शिकायत पर FIR इस संबंध में कॉलोनाइजर को कारण बताओ नोटिस भी जारी किया गया था। नोटिस के जवाब में राजिंदर कौर ने आश्वासन दिया था कि वह जल्द ही नक्शे के अनुसार जगह कॉलोनी निवासियों को वापस कर देंगी। हालांकि, काफी समय बीत जाने के बाद भी यह जगह वापस नहीं की गई। इसके बाद, नगर कौंसिल के ईओ की शिकायत पर सुल्तानपुर लोधी पुलिस ने कॉलोनाइजर राजिंदर कौर के खिलाफ विभिन्न धाराओं के तहत एफआईआर दर्ज कर ली है। पुलिस मामले में आगे की जांच कर रही है। पंजाब | दैनिक भास्कर
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