जींद बिजली निगम SE दोबारा सस्पेंड:अनिल विज के आदेश पर हाईकोर्ट ने लगाई थी रोक, महिपाल ढांडा का फोन नहीं उठाया था
जींद बिजली निगम SE दोबारा सस्पेंड:अनिल विज के आदेश पर हाईकोर्ट ने लगाई थी रोक, महिपाल ढांडा का फोन नहीं उठाया था हरियाणा के जींद में बिजली निगम के एसई हरिदत्त को दोबारा से सस्पेंड किया गया है। इससे पहले शिक्षा मंत्री महिपाल ढांडा की सिफारिश पर बिजली मंत्री अनिल विज ने हरिदत्त को सस्पेंड किया था। एसई हरिदत्त इस फैसले के खिलाफ हाई कोर्ट में चले गए थे। हाई कोर्ट ने विज के फैसले पर सस्पेंशन का कारण नहीं बताने को आधार बनाते हुए रोक लगा दी थी और साथ ही ये कहा था कि किसी कारण के साथ सरकार चाहे तो वह इस मामले में नए आदेश कर सकती है। इसके बाद सरकार ने बुधवार को दोबारा से सस्पेंशन का लेटर जारी कर दिया। शिक्षा मंत्री महिपाल ढांडा ने किए थे फोन
हुआ यूं था कि शिक्षा मंत्री महिपाल ढांडा जींद में जिला परिवेदना समिति के अध्यक्ष हैं। वह जींद में आए हुए थे तो इस दौरान किसानों की समस्याएं होने पर उन्होंने SE हरिदत्त को फोन किया था, लेकिन SE ने फोन नहीं उठाया। एसई को कई बार फोन करने के बाद भी फोन नहीं उठाने और बाद में कॉल बैक नहीं आने से मंत्री नाराज हो गए और उन्होंने बिजली मंत्री अनिल विज को एसई के बारे में शिकायत की। एसई के खिलाफ पहले भी इस तरह की कई शिकायतें थी, इसके कारण अनिल विज ने 15 अप्रैल को एसई को सस्पेंड करने के आदेश जारी कर दिए। हाई कोर्ट चले गए थे एसई हरिदत्त
सस्पेंशन की अवधि के दौरान उनका मुख्यालय डीएचबीवीएनल दिल्ली हेड ऑफिस निर्धारित किया गया। इसके बाद SE हरिदत्त ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया। इस मामले में सुनवाई के दौरान हरियाणा सरकार की तरफ से दलील दी गई कि सस्पेंड अधिकारी की डिवीजन में बहुत कम रिकवरी रही थी। इस कारण से उसे सस्पेंड किया गया है। बताया गया कि अधिकारी के खिलाफ विभाग चार्जशीट की तैयारी कर रहा है। इस पर हाईकोर्ट ने यह कहते हुए दलीलों को खारिज कर दिया कि यह आदेश बिना किसी तर्क के और तकनीकी रूप से निरस्त किए जाने योग्य है। प्रतिवादी यानी सरकार को कानून के अनुसार नया आदेश पारित करने के लिए स्वतंत्रता है।