हरियाणा में एक्सटेंशन और गेस्ट प्रोफेसरों को बड़ी राहत, सेवा सुरक्षा नियमों में बदलाव से 2,145 शिक्षकों को मिलेगा लाभ; वेतन, डीए और अनुकंपा सुविधाएं भी होंगी लागू
हरियाणा सरकार ने उच्च शिक्षा क्षेत्र से जुड़े एक्सटेंशन लेक्चरर्स और गेस्ट प्रोफेसरों को बड़ी राहत देते हुए उनकी सेवा सुरक्षा को लेकर महत्वपूर्ण फैसला लागू कर दिया है। लंबे समय से अपनी सेवाओं की सुरक्षा और बेहतर सेवा शर्तों की मांग कर रहे हजारों शिक्षकों के लिए राज्य सरकार ने संशोधित नियमों को अधिसूचित कर दिया है। इन नए प्रावधानों के लागू होने के बाद प्रदेश के लगभग 2,100 एक्सटेंशन लेक्चरर्स और 45 गेस्ट प्रोफेसरों को सीधा लाभ मिलेगा। राज्यपाल की मंजूरी मिलने के बाद संशोधित नियमों को 15 जून को अधिसूचित कर दिया गया। सरकार का मानना है…
