पंजाब के संगरूर में एक कॉन्स्टेबल ने अपनी कॉन्स्टेबल बहन और मां की हत्या कर दोनों का एक्सीडेंट दिखा दिया। भाई ने पहले दोनों की हत्या की और फिर दोनों के शवों को कार में फेंका और एक्सीडेंट दिखा दिया। पुलिस को दोनों के कार में जले कंकाल मिले था।
मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने बताया कि पुलिस ने जांच के बाद आरोपी कॉन्स्टेबल भाई को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी ने पूछताछ में अपना जुर्म कबूल लिया और कई खुलासे किए।
पुलिस ने खुलासा किया है भाई-बहन के बीच प्रॉपर्टी का विवाद चल रहा था। इसी को लेकर यह मर्डर किया गया।
इसी कार में बहन और मां के शव को रखकर जला दिया गया था।
अब सिलसिलेवार जानिए पूरा मामला…
पहले एक्सीडेंट की जांच करती रही पुलिस
दरअसल, शुरुआत में 17 जनवरी को पुलिस को जानकारी मिली की कॉन्स्टेबल सरबजीत कौर (35) (जो पंजाब पुलिस में CID यूनिट दिडबा में ड्यूटी पर थी) जो अपनी कार नंबर PB-13BS-1294 से मां इंदरजीत कौर (55) के साथ सुबह घर से भाई के घर जाने के लिए निकली थी, तभी उनके एक्सीडेंट की बात सामने आई।
दिबड़ा नहर की सड़क पर एक्सीडेंट की खबर
पुलिस ने बताया कि संगरूर के दिबड़ा नहर के साथ की सड़क पर सूदल घराट से लेकर साहर के बीच पुलिस को एक्सीडेंट की जानकारी मिली। पुलिस मौके पर पहुंची और उसे कार में मां-बेटी के जले कंकाल मिले। एक्सीडेंट पेड़ से कार के टकराने से होने की बात कही गई।
मंत्री हरपाल सिंह चीमा मर्डर केस के बारे में जानकारी देते हुए।
मंत्री को मर्डर की शिकायत
एक्सीडेंट की खबर के बीच मंत्री हरपाल चीमा भी वहां पहुंचे। उन्हें वहां मौजूद लोगों ने बताया कि यह मर्डर है, एक्सीडेंट नहीं। जिसके बाद जांच के आदेश दिए गए। फिर 23 को मर्डर की धारा जोड़कर भाई का पड़क लिया गया।
हत्या कर शवों को कार में रखा, फिर आग लगाई
वित्त मंत्री ने बताया कि जांच के दौरान 23 जनवरी को पता चला कि कॉन्स्टेबल गुरप्रीत सिंह निवासी मौरां ने ही दोनों की हत्या की है। कॉन्स्टेबल थाना सदर में तैनात है। इसके बाद पुलिस ने इसका पता लगाकर उसे गिरफ्तार किया और उससे पूछताछ की गई।
पूछताछ के दौरान आरोपी ने स्वीकार किया कि उसने 16/17 जनवरी की मध्य रात्रि को अपनी बहन सरबजीत कौर व माता इंद्रजीत कौर की हत्या कर शवों को कार में रखा, फिर एक्सीडेंट दिखाने के लिए कार को पेड़ से टकराया, शवों और कार पर पेट्रोल डाला और आग लगा दी, इसके बाद मौके से भाग गए।
मामले की जांच कर रही पुलिस
पुलिस ने बताया कि मामले में BNS की धारा 281,106 के तहत केस दर्ज किया गया है। आरोपी का रिमांड मिलने के बाद आगे की पूछताछ की जाएगी और भी अहम खुलासे होने की संभावना है।



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