रोहतक में मगन सुहाग सुसाइड केस मामले में आरोपी दिव्या की जमानत याचिका पर हाईकोर्ट में सुनवाई हुई, जिसमें दिव्या के वकील की तरफ से रखी दलीलों के आधार पर जमानत याचिका को मंजूर कर लिया गया। जमानत के लिए दिव्या ने मृतक मगन पर ही पैसे कमाने के लिए दबाव डालने व काम न करने पर उसे व उसके बेटे को मारने की धमकी देने के आरोप लगाए हैं। गांव डोभ निवासी मगन सुहाग ने 18 जून को फांसी का फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली थी। मरने से पहले मगन ने वीडियो बनाकर अपनी मौत के लिए पत्नी दिव्या व महाराष्ट्र पुलिस के सिपाही दीपक को जिम्मेदार ठहराया था। इस मामले में दिव्या की जमानत याचिका पर रोहतक एडिशनल सेशन कोर्ट में 4, 8, 9,11 व 19 सितंबर को सुनवाई हुई, जिसमें याचिका को खारिज कर दिया गया। दिव्या की एक बार अग्रिम जमानत की याचिका भी खारिज हो चुकी है। इसके बाद दिव्या की तरफ से हाईकोर्ट में जमानत याचिका लगाई, जिस पर सुनवाई के बाद कल शाम दिव्या को हाईकोर्ट से जमानत मिल गई। अब इस मामले में रोहतक की एडिशनल सेशन कोर्ट में 23 अक्टूबर को रेगुलर सुनवाई होनी है। 21 दिन के बेटे को लेकर ससुराल गई दिव्या जमानत याचिका में दिव्या के वकील ने कहा कि 3 जुलाई 2019 को दिव्या व मगन ने प्रेम विवाह किया। परिवार के लोगों ने शादी को स्वीकार नहीं किया तो मगन के साथ रोहतक में किराए पर रहने लगी। 2021 में लड़के को जन्म दिया। जब लड़का 21 दिन का था तो दिव्या अपने ससुराल में रहने लगी। लेकिन ससुराल में मगन के परिवार ने जाति व दहेज के लिए दिव्या से झगड़ा करना शुरू कर दिया। 3 महीने जेल में रहा मगन दिव्या की जमानत याचिका में कहा गया कि जब दिव्या गर्भवती थी तो मगन एनडीपीएस एक्ट में 3 महीने तक जेल में रहा। इसी दौरान दिव्या को मगन के नशे की आदत का पता चला। उसके बाद मगन की जमानत करवाई। मगन के नशे की आदत के कारण ही नौकरी करना शुरू किया और 4 माह के बेटे को छोड़कर अहमदाबाद में कैटरिंग वेटर का काम करने लगी। मगन ने मुंबई में दिलवाई बार डांसर की नौकरी जमानत याचिका में दिव्या ने मगन पर आरोप लगाया कि मृतक मगन ही उसे मुंबई के डांस बार में लेकर गया और परिवार वालों से बात को छुपाने के लिए मजबूर किया। मगन ने ही दिव्या को निजी नाइट डांस पार्टियों में जाने के लिए विवश किया, ताकि दिव्या अधिक पैसे कमा सके। मगन के पास थी दिव्या की पासबुक व डेबिट कार्ड जमानत याचिका में दिव्या ने कहा कि मगन ने उसे ग्राहकों से सीधे अपने खाते में पैसे जमा करवाने के लिए मजबूर किया। साथ ही उसका डेबिट कार्ड, पासबुक व चेक बुक अपने पास रख लिए। मगन अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए एटीएम से पैसे निकालता था और अपनी बुरी आदतों पर लगभग 7,09,400 रुपए खर्च किए। रोहतक में मगन सुहाग सुसाइड केस मामले में आरोपी दिव्या की जमानत याचिका पर हाईकोर्ट में सुनवाई हुई, जिसमें दिव्या के वकील की तरफ से रखी दलीलों के आधार पर जमानत याचिका को मंजूर कर लिया गया। जमानत के लिए दिव्या ने मृतक मगन पर ही पैसे कमाने के लिए दबाव डालने व काम न करने पर उसे व उसके बेटे को मारने की धमकी देने के आरोप लगाए हैं। गांव डोभ निवासी मगन सुहाग ने 18 जून को फांसी का फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली थी। मरने से पहले मगन ने वीडियो बनाकर अपनी मौत के लिए पत्नी दिव्या व महाराष्ट्र पुलिस के सिपाही दीपक को जिम्मेदार ठहराया था। इस मामले में दिव्या की जमानत याचिका पर रोहतक एडिशनल सेशन कोर्ट में 4, 8, 9,11 व 19 सितंबर को सुनवाई हुई, जिसमें याचिका को खारिज कर दिया गया। दिव्या की एक बार अग्रिम जमानत की याचिका भी खारिज हो चुकी है। इसके बाद दिव्या की तरफ से हाईकोर्ट में जमानत याचिका लगाई, जिस पर सुनवाई के बाद कल शाम दिव्या को हाईकोर्ट से जमानत मिल गई। अब इस मामले में रोहतक की एडिशनल सेशन कोर्ट में 23 अक्टूबर को रेगुलर सुनवाई होनी है। 21 दिन के बेटे को लेकर ससुराल गई दिव्या जमानत याचिका में दिव्या के वकील ने कहा कि 3 जुलाई 2019 को दिव्या व मगन ने प्रेम विवाह किया। परिवार के लोगों ने शादी को स्वीकार नहीं किया तो मगन के साथ रोहतक में किराए पर रहने लगी। 2021 में लड़के को जन्म दिया। जब लड़का 21 दिन का था तो दिव्या अपने ससुराल में रहने लगी। लेकिन ससुराल में मगन के परिवार ने जाति व दहेज के लिए दिव्या से झगड़ा करना शुरू कर दिया। 3 महीने जेल में रहा मगन दिव्या की जमानत याचिका में कहा गया कि जब दिव्या गर्भवती थी तो मगन एनडीपीएस एक्ट में 3 महीने तक जेल में रहा। इसी दौरान दिव्या को मगन के नशे की आदत का पता चला। उसके बाद मगन की जमानत करवाई। मगन के नशे की आदत के कारण ही नौकरी करना शुरू किया और 4 माह के बेटे को छोड़कर अहमदाबाद में कैटरिंग वेटर का काम करने लगी। मगन ने मुंबई में दिलवाई बार डांसर की नौकरी जमानत याचिका में दिव्या ने मगन पर आरोप लगाया कि मृतक मगन ही उसे मुंबई के डांस बार में लेकर गया और परिवार वालों से बात को छुपाने के लिए मजबूर किया। मगन ने ही दिव्या को निजी नाइट डांस पार्टियों में जाने के लिए विवश किया, ताकि दिव्या अधिक पैसे कमा सके। मगन के पास थी दिव्या की पासबुक व डेबिट कार्ड जमानत याचिका में दिव्या ने कहा कि मगन ने उसे ग्राहकों से सीधे अपने खाते में पैसे जमा करवाने के लिए मजबूर किया। साथ ही उसका डेबिट कार्ड, पासबुक व चेक बुक अपने पास रख लिए। मगन अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए एटीएम से पैसे निकालता था और अपनी बुरी आदतों पर लगभग 7,09,400 रुपए खर्च किए। हरियाणा | दैनिक भास्कर
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जुई कलां थाना पुलिस को दिए बयान में महेश ने बताया कि उसका भाई अमित मजदूरी के लिए गांव देवसर की तरफ आया हुआ था। इसी दौरान ट्रैक्टर स्टार्ट खड़ा था। इसी दौरान ट्रैक्टर के दोनों ब्रेक के बीच की पत्ती हटाने लगा और इसी दौरान क्लच छूट गई। जिसके कारण अमित गिर गया और ट्रैक्टर की चपेट में आ गया। इसके बाद घायल को उपचार के लिए जिला अस्पताल में लाया गया। जहां पर चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया और इसकी सूचना पुलिस को दे दी। इत्तफाकिया कार्रवाई की गई
जुई कलां थाना के जांच अधिकारी एएसआई कुलदीप सिंह ने बताया कि उन्हें एक्सीडेंट की सूचना मिली थी। अस्पताल में पहुंचकर मृतक अमित के भाई महेश के बयान दर्ज किया है। जिसमें बताया कि ब्रेक के बीच की पत्ती हटाते समय क्लच छूटने के कारण अमित नीचे गिर गया। वहीं ट्रैक्टर की चपेट में आ गया। जिसके कारण उसकी मौत हो गई। बयानों के आधार पर इत्तफाकिया कार्रवाई की गई है।
