PCS प्रीलिम्स विवाद खत्म: हाई कोर्ट की मुहर, तय समय पर होगी मेन्स परीक्षा

PCS प्रीलिम्स विवाद खत्म: हाई कोर्ट की मुहर, तय समय पर होगी मेन्स परीक्षा

पंजाब सिविल सर्विसेज (PCS) भर्ती प्रक्रिया से जुड़े लंबे विवाद पर बड़ा फैसला सामने आया है। पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट ने प्रारंभिक परीक्षा-2025 की संशोधित उत्तर कुंजी और परिणाम को चुनौती देने वाली सभी याचिकाओं को खारिज कर दिया है, जिससे मुख्य परीक्षा के आयोजन का रास्ता पूरी तरह साफ हो गया है।

सुनवाई के दौरान न्यायमूर्ति नमित कुमार ने कहा कि याचिकाकर्ताओं ने काफी देर से अदालत का रुख किया और ऐसे मामलों में अंतिम समय पर हस्तक्षेप करना उचित नहीं होता। कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि मुख्य परीक्षा पहले ही निर्धारित की जा चुकी थी, इसलिए प्रक्रिया को रोकना न्यायसंगत नहीं माना जा सकता।

यह पूरा मामला पंजाब लोक सेवा आयोग द्वारा जारी संशोधित उत्तर कुंजी को लेकर उठा था, जिसमें कई अभ्यर्थियों ने प्रश्नों की शुद्धता पर सवाल उठाए थे। उनका कहना था कि कुछ प्रश्नों के उत्तर गलत तय किए गए, जिससे उनके परिणाम प्रभावित हुए।

अदालत ने अपने फैसले में कहा कि विवादित प्रश्नों की जांच विशेषज्ञों द्वारा पहले ही की जा चुकी है। आयोग की समिति के अलावा पंजाब यूनिवर्सिटी के स्वतंत्र पैनल ने भी उत्तर कुंजी को सही माना, जिससे किसी तरह की त्रुटि की संभावना खत्म हो जाती है।

कोर्ट ने यह भी माना कि सभी उम्मीदवारों को अतिरिक्त अंक समान रूप से दिए गए, जिससे निष्पक्षता बनी रही। ऐसे में किसी भी तरह के भेदभाव या अन्याय का मामला नहीं बनता।

अंत में हाई कोर्ट ने कहा कि अकादमिक मामलों में विशेषज्ञों की राय सर्वोपरि होती है और न्यायालय का हस्तक्षेप सीमित होना चाहिए। इस फैसले के बाद अब PCS मेन्स परीक्षा तय कार्यक्रम के अनुसार आयोजित की जाएगी और भर्ती प्रक्रिया आगे बढ़ेगी।