पठानमाजरा केस में अदालत सख्त, पेशी न होने पर वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों को नोटिस

पठानमाजरा केस में अदालत सख्त, पेशी न होने पर वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों को नोटिस

सनौर के विधायक हरमीत सिंह पठानमाजरा से जुड़े मामले में अदालत ने सख्त रुख अपनाया है। निर्धारित तारीख पर पेशी न होने पर अदालत ने पटियाला के एसएसपी समेत जेल और पुलिस विभाग के कई अधिकारियों को नोटिस जारी किए हैं।

अदालत ने अधिकारियों से जवाब मांगा है कि क्यों न उनके खिलाफ आदेशों की अवमानना की कार्रवाई शुरू की जाए। इस मामले की सुनवाई कर रहे जज जसप्रीत मिन्हास ने अधिकारियों को तलब करते हुए स्पष्टीकरण देने के निर्देश दिए हैं।

बचाव पक्ष के वकील सिमरनजीत सिंह सग्गू के अनुसार, 17 अप्रैल को जारी नोटिस के बाद 20 अप्रैल को संबंधित अधिकारियों ने हलफनामा दाखिल कर अपना पक्ष अदालत के सामने रखा। उन्होंने आरोप लगाया कि पुलिस ने अलग-अलग कारण बताकर विधायक को पेश नहीं किया, जिसके चलते यह कार्रवाई हुई।

यह नोटिस एसएसपी पटियाला के अलावा बठिंडा और पटियाला की जेलों के अधिकारियों, साथ ही अन्य वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों को भी जारी किया गया है।

बताया जा रहा है कि विधायक को दुष्कर्म मामले में जेल भेजा गया था, जबकि एक अन्य मामले में उनके खिलाफ अवैध खनन को लेकर भी केस दर्ज है। बचाव पक्ष ने इसे झूठा बताते हुए अदालत में चुनौती दी है, वहीं पुलिस ने पूछताछ और संबंधित मशीन की बरामदगी की बात कही है।