हरियाणा सरकार ने अपने कर्मचारियों और पेंशनरों के लिए महंगाई भत्ता (डीए) और महंगाई राहत (डीआर) बढ़ाने का फैसला किया है। इस निर्णय के तहत दोनों दरों को 58 प्रतिशत से बढ़ाकर 60 प्रतिशत कर दिया गया है। यह बढ़ोतरी केंद्र सरकार के पैटर्न पर की गई है।
सरकार के वित्त विभाग द्वारा जारी आदेश के अनुसार नई दरें 1 जनवरी 2026 से प्रभावी मानी जाएंगी। इस फैसले का लाभ 7वें वेतन आयोग के तहत वेतन और पेंशन पाने वाले कर्मचारियों और पेंशनरों को मिलेगा।
बढ़ी हुई राशि का भुगतान मई 2026 के वेतन और पेंशन के साथ किया जाएगा। वहीं, जनवरी से अप्रैल 2026 तक का एरियर जून 2026 में जारी किया जाएगा।
आदेश में यह भी स्पष्ट किया गया है कि भुगतान के दौरान 50 पैसे या उससे अधिक की राशि को अगले पूरे रुपये में जोड़ा जाएगा, जबकि इससे कम राशि को नजरअंदाज किया जाएगा। इस फैसले से राज्य के लाखों कर्मचारियों और पेंशनरों को सीधा फायदा मिलने की उम्मीद है।


