हरियाणा सरकार ने व्यापारियों के हित में दो महत्वपूर्ण योजनाओं—मुख्यमंत्री व्यापारी सामूहिक निजी दुर्घटना योजना और मुख्यमंत्री व्यापारी क्षतिपूर्ति योजना—को नया रूप देते हुए इनके लिए पंजीकरण की अंतिम तिथि बढ़ाकर 31 मई कर दी है।
इन योजनाओं के तहत यदि किसी व्यापारी को दुर्घटना के कारण जानमाल का नुकसान होता है या स्थायी रूप से विकलांगता आती है, तो राज्य सरकार द्वारा 5 लाख रुपये तक की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी।
पंजीकरण प्रक्रिया को सरल रखते हुए केवल 50 रुपये शुल्क तय किया गया है, और आवेदन ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से किया जा सकता है।
वहीं, मुख्यमंत्री व्यापारी क्षतिपूर्ति योजना के अंतर्गत आगजनी या प्राकृतिक आपदा जैसी घटनाओं से व्यापारियों के माल को हुए नुकसान की भरपाई भी की जाएगी। इस योजना के तहत पंजीकृत व्यापारियों को उनके वार्षिक टर्नओवर के आधार पर 5 लाख से 20 लाख रुपये तक की सहायता हरियाणा सरकार सुरक्षा न्यास द्वारा उपलब्ध कराई जाएगी।
सरकार का उद्देश्य इन योजनाओं के माध्यम से व्यापारियों को आर्थिक सुरक्षा प्रदान करना और संकट की स्थिति में उन्हें सहारा देना है।




