शिमला में राज्य मुख्य सूचना आयुक्त और सूचना आयुक्त के पद लंबे समय से खाली रहने पर हाईकोर्ट ने सख्त रुख अपनाया है। अदालत ने राज्य सरकार को नोटिस जारी कर इस मामले में जवाब दाखिल करने के निर्देश दिए हैं।
मुख्य न्यायाधीश गुरमीत सिंह संधावालिया और न्यायाधीश बीसी नेगी की खंडपीठ ने एक जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए यह आदेश पारित किया। याचिका में बताया गया कि ‘सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005’ के तहत नियुक्त किए जाने वाले ये दोनों महत्वपूर्ण पद पिछले साल से खाली हैं।
जानकारी के अनुसार, राज्य मुख्य सूचना आयुक्त का पद जून 2025 से और सूचना आयुक्त का पद जुलाई 2025 से रिक्त पड़ा हुआ है। इस पर अदालत ने सरकार से स्थिति स्पष्ट करने और जल्द कार्रवाई करने को कहा है।



