पंजाब में वाहन डीलरों पर कसा शिकंजा:बकाया भुगतान न करने वालों की यूजर आईडी ब्लॉक, 7.85 करोड़ रुपए वसूलना बाकी

पंजाब में वाहन डीलरों पर कसा शिकंजा:बकाया भुगतान न करने वालों की यूजर आईडी ब्लॉक, 7.85 करोड़ रुपए वसूलना बाकी

पंजाब सरकार के परिवहन विभाग ने 7.85 करोड़ रुपये की बकाया राशि वसूलने के लिए बड़ी कार्रवाई की है। विभाग ने बकाया राशि का भुगतान न करने वाले डीलरों की यूजर आईडी ब्लॉक कर दी है। यह खुलासा पंजाब के परिवहन मंत्री लालजीत सिंह भुल्लर ने किया है। उन्होंने बताया कि ऑडिट की प्रक्रिया लगातार चल रही है। इसी दौरान यह मामला सामने आया है। इसके बाद यह कदम उठाया गया है। इससे पहले डीलरों को समय दिया गया था। हालांकि अब तक 17 करोड़ रुपये की राशि वसूल की जा चुकी है। नोटिस जारी होने के बाद भी जमा नहीं करवाई राशि कैबिनेट मंत्री ने बताया कि केंद्रीय मोटर वाहन नियम 1989 के नियम-40 के तहत कार्रवाई की गई है। पहले चरण में वाहन पोर्टल पर डिफॉल्टर डीलर्स की यूजर आईडी को अस्थायी रूप से ब्लॉक किया गया है। इसी तरह का अभियान वर्ष 2022 में भी चलाया गया था। जब डिफॉल्टर डीलर्स को नोटिस जारी किए गए थे और कुछ डीलर्स को सस्पेंड भी किया गया था। इसके बाद वर्ष 2023 में दोबारा नोटिस जारी किए गए और डीलर्स को अनिवार्य दस्तावेज और बकाया टैक्स जमा करवाने का आश्वासन दिया गया था। लेकिन अधिकांश डीलर्स ने अपना वादा पूरा नहीं किया। आरटीओ पर भी होगी कार्रवाई विभाग के कमिश्नर जसप्रीत सिंह ने 27 नवंबर को आयोजित लोक लेखा समिति की बैठक के दौरान विभाग को वित्तीय वर्ष 2023-24 तक के सभी बकाया करों की वसूली करने और एक महीने के भीतर समिति को अनुपालन रिपोर्ट सौंपने का निर्देश दिया गया था. उन्होंने कहा कि नियमों का पालन न करने की स्थिति में संबंधित आरटीओ/आरटीए के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। पंजाब सरकार के परिवहन विभाग ने 7.85 करोड़ रुपये की बकाया राशि वसूलने के लिए बड़ी कार्रवाई की है। विभाग ने बकाया राशि का भुगतान न करने वाले डीलरों की यूजर आईडी ब्लॉक कर दी है। यह खुलासा पंजाब के परिवहन मंत्री लालजीत सिंह भुल्लर ने किया है। उन्होंने बताया कि ऑडिट की प्रक्रिया लगातार चल रही है। इसी दौरान यह मामला सामने आया है। इसके बाद यह कदम उठाया गया है। इससे पहले डीलरों को समय दिया गया था। हालांकि अब तक 17 करोड़ रुपये की राशि वसूल की जा चुकी है। नोटिस जारी होने के बाद भी जमा नहीं करवाई राशि कैबिनेट मंत्री ने बताया कि केंद्रीय मोटर वाहन नियम 1989 के नियम-40 के तहत कार्रवाई की गई है। पहले चरण में वाहन पोर्टल पर डिफॉल्टर डीलर्स की यूजर आईडी को अस्थायी रूप से ब्लॉक किया गया है। इसी तरह का अभियान वर्ष 2022 में भी चलाया गया था। जब डिफॉल्टर डीलर्स को नोटिस जारी किए गए थे और कुछ डीलर्स को सस्पेंड भी किया गया था। इसके बाद वर्ष 2023 में दोबारा नोटिस जारी किए गए और डीलर्स को अनिवार्य दस्तावेज और बकाया टैक्स जमा करवाने का आश्वासन दिया गया था। लेकिन अधिकांश डीलर्स ने अपना वादा पूरा नहीं किया। आरटीओ पर भी होगी कार्रवाई विभाग के कमिश्नर जसप्रीत सिंह ने 27 नवंबर को आयोजित लोक लेखा समिति की बैठक के दौरान विभाग को वित्तीय वर्ष 2023-24 तक के सभी बकाया करों की वसूली करने और एक महीने के भीतर समिति को अनुपालन रिपोर्ट सौंपने का निर्देश दिया गया था. उन्होंने कहा कि नियमों का पालन न करने की स्थिति में संबंधित आरटीओ/आरटीए के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी।   पंजाब | दैनिक भास्कर