हरियाणा के कैथल जिले में युवक की हत्या करने के मामले में अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश नंदिता कौशिक की कोर्ट द्वारा मंगलवार को 6 दोषियों को उम्र कैद तथा जुर्माने का सजायाब किया गया है। जुर्माना अदा ना करने की सूरत में दोषियों को अतिरिक्त कारावास भुगतनी पड़ेगी। तेजधार हथियारों से किया हमला बता दें कि नरड़ निवासी रामकुमार की शिकायत अनुसार 31 मई 2019 को उसके बेटा सुनील ग्यारह रुद्री मन्दिर कैथल के पास अपनी गाडी में पहुंचा, तो एक दम दो बाइकों पर सवार पांच नामालूम लड़कों ने अपनी बाइक सुनील की गाडी के आगे अड़ा दी और उन्होंने सुनील को गाडी से खींचकर नीचे उतारा और उन्होंने अपने अपने हाथों में लिए तेजधार हथियारों, डंडों व सूए से ताबड़तोड़ हमला कर दिया। जिन्होंने सुनील के सिर सहित शरीर के अन्य हिस्सों में चोट मारी। इलाज के दौरान डॉक्टरों ने सुनील को मृत घोषित कर दिया। जिस बारे थाना शहर में मामला दर्ज था। कोर्ट में पहुंचे 29 गवाह उक्त मामले में पुलिस द्वारा आरोपी नरड़ निवासी गुरमेल, विक्की उर्फ सुल्तान, अशोक कुमार उर्फ शोकी, फर्स माजरा निवासी अंकित, संदीप व राजकुमार को गिरफ्तार किया गया था। पुलिस द्वारा जांच के दौरान ठोस साक्ष्य जुटाने उपरांत अभियोग को कोर्ट के सुपुर्द कर दिया गया तथा समय-समय पर निरंतर रूप से गवाही देकर मामले की मुस्तैदी पूर्वक पैरवी की गई। मामले में अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश नंदिता कौशिक की कोर्ट अपने 80 पेज के फैसले में दोषी गुरमेल, अंकित, संदीप, राजकुमार, विक्की को उम्र कैद तथा 60 हजार 500 रुपए जुर्माने तथा आरोपी अशोक को उम्र कैद व 70500 रुपए जुर्माने का सजायाब किया गया है। मामले में 29 गवाह थे। हरियाणा के कैथल जिले में युवक की हत्या करने के मामले में अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश नंदिता कौशिक की कोर्ट द्वारा मंगलवार को 6 दोषियों को उम्र कैद तथा जुर्माने का सजायाब किया गया है। जुर्माना अदा ना करने की सूरत में दोषियों को अतिरिक्त कारावास भुगतनी पड़ेगी। तेजधार हथियारों से किया हमला बता दें कि नरड़ निवासी रामकुमार की शिकायत अनुसार 31 मई 2019 को उसके बेटा सुनील ग्यारह रुद्री मन्दिर कैथल के पास अपनी गाडी में पहुंचा, तो एक दम दो बाइकों पर सवार पांच नामालूम लड़कों ने अपनी बाइक सुनील की गाडी के आगे अड़ा दी और उन्होंने सुनील को गाडी से खींचकर नीचे उतारा और उन्होंने अपने अपने हाथों में लिए तेजधार हथियारों, डंडों व सूए से ताबड़तोड़ हमला कर दिया। जिन्होंने सुनील के सिर सहित शरीर के अन्य हिस्सों में चोट मारी। इलाज के दौरान डॉक्टरों ने सुनील को मृत घोषित कर दिया। जिस बारे थाना शहर में मामला दर्ज था। कोर्ट में पहुंचे 29 गवाह उक्त मामले में पुलिस द्वारा आरोपी नरड़ निवासी गुरमेल, विक्की उर्फ सुल्तान, अशोक कुमार उर्फ शोकी, फर्स माजरा निवासी अंकित, संदीप व राजकुमार को गिरफ्तार किया गया था। पुलिस द्वारा जांच के दौरान ठोस साक्ष्य जुटाने उपरांत अभियोग को कोर्ट के सुपुर्द कर दिया गया तथा समय-समय पर निरंतर रूप से गवाही देकर मामले की मुस्तैदी पूर्वक पैरवी की गई। मामले में अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश नंदिता कौशिक की कोर्ट अपने 80 पेज के फैसले में दोषी गुरमेल, अंकित, संदीप, राजकुमार, विक्की को उम्र कैद तथा 60 हजार 500 रुपए जुर्माने तथा आरोपी अशोक को उम्र कैद व 70500 रुपए जुर्माने का सजायाब किया गया है। मामले में 29 गवाह थे। हरियाणा | दैनिक भास्कर
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