AAP MLA नरेश बाल्यान को कोर्ट ने न्यायिक हिरासत में भेजा, मकोका मामले में हुई थी गिरफ्तारी

AAP MLA नरेश बाल्यान को कोर्ट ने न्यायिक हिरासत में भेजा, मकोका मामले में हुई थी गिरफ्तारी

<p style=”text-align: justify;”><strong>Delhi News:</strong> आम आदमी पार्टी के विधायक नरेश बाल्यान को दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने एक दिन की न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया है. दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने बुधवार को नरेश बाल्यान को मकोका के मामले में गिरफ्तार किया था. &nbsp;</p>
<p style=”text-align: justify;”>नरेश बाल्यान की ये गिरफ्तारी तब हुई जब एक दूसरे मामले में राउज एवेन्यू कोर्ट ने आम आदमी पार्टी के विधायक को जमानत दे दी थी. जमानत मिलने के तुरंत बाद ही क्राइम ब्रांच ने मकोका के मामले में नरेश बालियान को गिरफ्तार कर लिया था.</p>
<p style=”text-align: justify;”>जिसके बाद नरेश बाल्यान को राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश कर पुलिस ने 10 दिन की पुलिस रिमांड मांगी. लेकिन अदालत ने नरेश बाल्यान को एक दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया. कोर्ट ने कहा कि वह पहले इस मामले से जुड़ी फ़ाइल पढ़ेगी और फिर कल &nbsp;दोपहर 12 बजे इस मामले में सुनवाई होगी.</p>
<p style=”text-align: justify;”><strong>पुलिस ने पहले द्वारका कोर्ट में किया था पेश</strong></p>
<p style=”text-align: justify;”>दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने नरेश बाल्यान को पहले द्वारका कोर्ट में पेश किया था, लेकिन द्वारका कोर्ट ने दिल्ली पुलिस को मकोका मामले में आप विधायक नरेश बाल्यान की पुलिस हिरासत के लिए उचित एमपी-एमएलए कोर्ट में याचिका दायर करने को कहा था. जिसके बाद क्राइम ब्रांच ने नरेश बाल्यान को राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश किया था.</p>
<p style=”text-align: justify;”><strong>क्या होता है मकोका ?</strong></p>
<p style=”text-align: justify;”>महाराष्ट्र सरकार ने 1999 में मकोका (महाराष्ट्र कंट्रोल ऑफ ऑर्गेनाइज्ड क्राइम एक्ट) बनाया था. इसका मुख्य मकसद संगठित और अंडरवर्ल्ड के अपराध को खत्म करना था. दरअसल संगठित अपराध जैसे अंडरवर्ल्ड से जुड़े अपराधी, जबरन वसूली, फिरौती के लिए अपहरण, हत्या या हत्या की कोशिश, धमकी, उगाही जैसे अपराध में पुलिस मकोका लगा सकती है.</p>
<p style=”text-align: justify;”><strong>ये भी पढ़ें-</strong></p>
<p style=”text-align: justify;”><strong><a title=”दिल्ली हाई कोर्ट ने पूर्व पार्षद ताहिर हुसैन को दी बड़ी राहत, दंगे से जुड़ी एक FIR की रद्द” href=”https://www.abplive.com/states/delhi-ncr/delhi-high-court-dismisses-one-fir-against-tahir-hussain-in-delhi-riots-case-2836929″ target=”_self”>दिल्ली हाई कोर्ट ने पूर्व पार्षद ताहिर हुसैन को दी बड़ी राहत, दंगे से जुड़ी एक FIR की रद्द</a></strong></p>
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<p style=”text-align: justify;”>&nbsp;</p> <p style=”text-align: justify;”><strong>Delhi News:</strong> आम आदमी पार्टी के विधायक नरेश बाल्यान को दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने एक दिन की न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया है. दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने बुधवार को नरेश बाल्यान को मकोका के मामले में गिरफ्तार किया था. &nbsp;</p>
<p style=”text-align: justify;”>नरेश बाल्यान की ये गिरफ्तारी तब हुई जब एक दूसरे मामले में राउज एवेन्यू कोर्ट ने आम आदमी पार्टी के विधायक को जमानत दे दी थी. जमानत मिलने के तुरंत बाद ही क्राइम ब्रांच ने मकोका के मामले में नरेश बालियान को गिरफ्तार कर लिया था.</p>
<p style=”text-align: justify;”>जिसके बाद नरेश बाल्यान को राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश कर पुलिस ने 10 दिन की पुलिस रिमांड मांगी. लेकिन अदालत ने नरेश बाल्यान को एक दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया. कोर्ट ने कहा कि वह पहले इस मामले से जुड़ी फ़ाइल पढ़ेगी और फिर कल &nbsp;दोपहर 12 बजे इस मामले में सुनवाई होगी.</p>
<p style=”text-align: justify;”><strong>पुलिस ने पहले द्वारका कोर्ट में किया था पेश</strong></p>
<p style=”text-align: justify;”>दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने नरेश बाल्यान को पहले द्वारका कोर्ट में पेश किया था, लेकिन द्वारका कोर्ट ने दिल्ली पुलिस को मकोका मामले में आप विधायक नरेश बाल्यान की पुलिस हिरासत के लिए उचित एमपी-एमएलए कोर्ट में याचिका दायर करने को कहा था. जिसके बाद क्राइम ब्रांच ने नरेश बाल्यान को राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश किया था.</p>
<p style=”text-align: justify;”><strong>क्या होता है मकोका ?</strong></p>
<p style=”text-align: justify;”>महाराष्ट्र सरकार ने 1999 में मकोका (महाराष्ट्र कंट्रोल ऑफ ऑर्गेनाइज्ड क्राइम एक्ट) बनाया था. इसका मुख्य मकसद संगठित और अंडरवर्ल्ड के अपराध को खत्म करना था. दरअसल संगठित अपराध जैसे अंडरवर्ल्ड से जुड़े अपराधी, जबरन वसूली, फिरौती के लिए अपहरण, हत्या या हत्या की कोशिश, धमकी, उगाही जैसे अपराध में पुलिस मकोका लगा सकती है.</p>
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