हरियाणा के गुरुग्राम में 3 वर्षीय बच्ची के साथ रेप कर हत्या के दोषी की मौत को सजा को पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट ने बरकरार रखा है। जस्टिस सुरेश्वर ठाकुर और जस्टिस सुदीप्ति शर्मा की खंडपीठ ने फैसले में कहा कि पड़ोसी ने ही बच्ची के साथ अमानवीय व दैत्य जैसा व्यवहार किया। बच्ची के साथ पहले रेप किया और फिर उसकी हत्या कर दी। ऐसे में वह राहत का हकदार नहीं है। हाई कोर्ट ने गुरुग्राम की स्पेशल कोर्ट द्वारा फांसी की सजा सुनाने के फैसले को सही ठहराया। खंडपीठ ने कहा कि यह मामला दुर्लभ मामलों में से दुर्लभतम है। पड़ोसी ने इस डर से बच्ची की हत्या कर दी कि वह उसे जानती है और उसके राक्षसी व्यवहार का खुलासा कर देगी। विशेष अदालत के फैसले को हाई कोर्ट ने सही ठहराया
गुरुग्राम सेक्टर-65 पुलिस स्टेशन में 12 नवंबर 2018 को हत्या और रेप का केस दर्ज किया गया था। फरवरी 2024 में विशेष अदालत ने मामले में दोषी को मौत की सजा सुनाई थी, जिसके खिलाफ हाई कोर्ट में अपील दायर की गई थी। हाई कोर्ट ने कहा कि ट्रायल कोर्ट द्वारा मृत्युदंड का फैसला सही है। हरियाणा के गुरुग्राम में 3 वर्षीय बच्ची के साथ रेप कर हत्या के दोषी की मौत को सजा को पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट ने बरकरार रखा है। जस्टिस सुरेश्वर ठाकुर और जस्टिस सुदीप्ति शर्मा की खंडपीठ ने फैसले में कहा कि पड़ोसी ने ही बच्ची के साथ अमानवीय व दैत्य जैसा व्यवहार किया। बच्ची के साथ पहले रेप किया और फिर उसकी हत्या कर दी। ऐसे में वह राहत का हकदार नहीं है। हाई कोर्ट ने गुरुग्राम की स्पेशल कोर्ट द्वारा फांसी की सजा सुनाने के फैसले को सही ठहराया। खंडपीठ ने कहा कि यह मामला दुर्लभ मामलों में से दुर्लभतम है। पड़ोसी ने इस डर से बच्ची की हत्या कर दी कि वह उसे जानती है और उसके राक्षसी व्यवहार का खुलासा कर देगी। विशेष अदालत के फैसले को हाई कोर्ट ने सही ठहराया
गुरुग्राम सेक्टर-65 पुलिस स्टेशन में 12 नवंबर 2018 को हत्या और रेप का केस दर्ज किया गया था। फरवरी 2024 में विशेष अदालत ने मामले में दोषी को मौत की सजा सुनाई थी, जिसके खिलाफ हाई कोर्ट में अपील दायर की गई थी। हाई कोर्ट ने कहा कि ट्रायल कोर्ट द्वारा मृत्युदंड का फैसला सही है। हरियाणा | दैनिक भास्कर