पंजाब के मोहाली स्थित मोटर एक्सीडेंट क्लेम ट्रिब्यूनल (MACT) ने सड़क हादसे में जान गंवाने वाले हैड कॉन्स्टेबल के परिवार को 84.23 लाख रुपए मुआवजा देने का आदेश दिया है। हादसे के वक्त कार की वैध इंश्योरेंस थी, इसलिए बीमा कंपनी और कार चालक दोनों संयुक्त रूप से मुआवजा देने के लिए जिम्मेदार हैं। परिवार की ओर से दो करोड़ रुपए मुआवजा मांगा गया था। जानकारी के अनुसार 14 अप्रैल को हैड कॉन्स्टेबल यूसुफ मसीह मोहाली के सोहाना गुरुद्वारा की ओर पैदल जा रहे थे। शाम करीब 6 बजे एक तेज रफ्तार कार ने उन्हें टक्कर मार दी। गंभीर चोट लगने के कारण उन्हें सोहाना अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। परिवार ने की थी 2 करोड़ मुआवजे की मांग मृतक की पत्नी रेखा रानी ने अपने बच्चों जानसन सभ्रवाल और साक्षी के साथ ट्रिब्यूनल में याचिका दाखिल कर 2 करोड़ रुपए मुआवजे की मांग की थी। उन्होंने कोर्ट में बयान दिया कि उनके पति पंजाब पुलिस में हैड कॉन्स्टेबल थे और हर महीने 90 हजार रुपए कमाते थे। रेखा रानी ने कहा कि उनके पति परिवार के इकलौते कमाने वाले सदस्य थे और उनकी मृत्यु से पूरा परिवार आर्थिक संकट में आ गया है। बीमा कंपनी और कार चालक देंगे मुआवजा बीमा कंपनी और कार चालक ने मुआवजे का विरोध करते हुए तर्क दिया कि हादसा मृतक की लापरवाही के कारण हुआ। हालांकि, ट्रिब्यूनल ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद निर्णय दिया कि यह हादसा कार चालक की लापरवाह ड्राइविंग के कारण हुआ। हादसे के वक्त कार की वैध इंश्योरेंस थी, इसलिए बीमा कंपनी और कार चालक दोनों संयुक्त रूप से मुआवजा देने के लिए जिम्मेदार हैं। मृतक की आय का हुआ आकलन ट्रिब्यूनल ने मृतक की सालाना आय 9,72,571 रुपए आंकी और भविष्य की आय में 30% की वृद्धि का निर्धारण किया। इसके आधार पर परिवार को 84.23 लाख रुपए मुआवजा देने का आदेश दिया गया। पंजाब के मोहाली स्थित मोटर एक्सीडेंट क्लेम ट्रिब्यूनल (MACT) ने सड़क हादसे में जान गंवाने वाले हैड कॉन्स्टेबल के परिवार को 84.23 लाख रुपए मुआवजा देने का आदेश दिया है। हादसे के वक्त कार की वैध इंश्योरेंस थी, इसलिए बीमा कंपनी और कार चालक दोनों संयुक्त रूप से मुआवजा देने के लिए जिम्मेदार हैं। परिवार की ओर से दो करोड़ रुपए मुआवजा मांगा गया था। जानकारी के अनुसार 14 अप्रैल को हैड कॉन्स्टेबल यूसुफ मसीह मोहाली के सोहाना गुरुद्वारा की ओर पैदल जा रहे थे। शाम करीब 6 बजे एक तेज रफ्तार कार ने उन्हें टक्कर मार दी। गंभीर चोट लगने के कारण उन्हें सोहाना अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। परिवार ने की थी 2 करोड़ मुआवजे की मांग मृतक की पत्नी रेखा रानी ने अपने बच्चों जानसन सभ्रवाल और साक्षी के साथ ट्रिब्यूनल में याचिका दाखिल कर 2 करोड़ रुपए मुआवजे की मांग की थी। उन्होंने कोर्ट में बयान दिया कि उनके पति पंजाब पुलिस में हैड कॉन्स्टेबल थे और हर महीने 90 हजार रुपए कमाते थे। रेखा रानी ने कहा कि उनके पति परिवार के इकलौते कमाने वाले सदस्य थे और उनकी मृत्यु से पूरा परिवार आर्थिक संकट में आ गया है। बीमा कंपनी और कार चालक देंगे मुआवजा बीमा कंपनी और कार चालक ने मुआवजे का विरोध करते हुए तर्क दिया कि हादसा मृतक की लापरवाही के कारण हुआ। हालांकि, ट्रिब्यूनल ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद निर्णय दिया कि यह हादसा कार चालक की लापरवाह ड्राइविंग के कारण हुआ। हादसे के वक्त कार की वैध इंश्योरेंस थी, इसलिए बीमा कंपनी और कार चालक दोनों संयुक्त रूप से मुआवजा देने के लिए जिम्मेदार हैं। मृतक की आय का हुआ आकलन ट्रिब्यूनल ने मृतक की सालाना आय 9,72,571 रुपए आंकी और भविष्य की आय में 30% की वृद्धि का निर्धारण किया। इसके आधार पर परिवार को 84.23 लाख रुपए मुआवजा देने का आदेश दिया गया। पंजाब | दैनिक भास्कर
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