<p style=”text-align: justify;”><strong>Jalore News:</strong> राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना (National Food Security Mission) में सक्षम व्यक्तियों को स्वेच्छा से नाम हटवाने के लिए खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग ने ‘गिवअप’ अभियान चलाया है. गिवअप अभियान के तहत योजना से सक्षम या अपात्र लोगों को नाम हटवाने की अंतिम तारीख 31 जनवरी, 2025 है. जालोर जिला रसद अधिकारी नारायण सिंह चारण ने बताया कि सक्षम व्यक्तियों के नाम हटने से योजना में पात्र लोगों का नाम जोड़ा सकेगा.</p>
<p style=”text-align: justify;”>अभियान के दौरान नाम नहीं हटवाने वाले सक्षम व्यक्ति पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी. उन्होंने बताया कि गिव अप अभियान के तहत आयकर दाता, चौपहिया वाहन मालिक, सरकारी कर्मचारी या अन्य सक्षम व्यक्ति नजदीकी उचित मूल्य की दुकान से निर्धारित फॉर्म पर योजना से नाम हटवाने का आवेदन दे सकता है. स्वेच्छा से नाम हटाने का फॉर्म जिले की सभी उचित मूल्य दुकानों पर उपलब्ध है.</p>
<p style=”text-align: justify;”><strong>गिवअप अभियान के तहत स्वेच्छा से नाम हटवाएं</strong></p>
<p style=”text-align: justify;”> 31 जनवरी, 2025 तक नाम नहीं हटवाने वाले अपात्र अथवा सक्षम व्यक्तियों के विरूद्ध विशेष अभियान चलाकर कार्रवाई की जाएगी. खाद्यान्न की बाजार दर से वसूली के साथ आवश्यक वस्तु अधिनियम में कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी. उन्होंने सक्षम व्यक्तियों से स्वेच्छा से 31 जनवरी तक चलाए जा रहे गिव-अप अभियान के दौरान निर्धारित फॉर्म भरकर योजना से नाम हटवाने की अपील की. योजना में अपात्र लोगों का नाम हटने से खाद्य सुरक्षा का लाभ सही दिशा में पहुंच सकेगा. </p>
<p style=”text-align: justify;”><strong>31 दिसंबर तक करवा सकेंगे एलपीजी आईडी मैपिंग</strong></p>
<p style=”text-align: justify;”>450 रुपये में रसोई गैस सिलेंडर लाभार्थियों के लिए एलपीजी आईडी मैपिंग की अवधि 31 दिसम्बर, 2024 तक बढ़ाई गई है. जिला रसद अधिकारी ने बताया कि एनएफएसएस लाभार्थियों को 450 रुपये में एलपीजी गैस सिलेंडर प्राप्त करने के लिए एलपीजी आईडी मैपिंग करवानी आवश्यक है. सभी वंचित उपभोक्ता नजदीकी उचित मूल्य दुकानदार के पास मशीन से सदस्यों का आधार नम्बर की सीडिंग, ई-केवाईसी, नाम, एलपीजी आईडी की सीडिंग करवा लें. निर्धारित तिथि तक ई-केवाईसी नहीं करवाने पर उपभोक्ताओं के नाम खाद्य सुरक्षा से हटा दिए जाएंगे. </p>
<p style=”text-align: justify;”><strong>रिपोर्ट-हीरालाल भाटी</strong></p>
<p style=”text-align: justify;”><strong>ये भी पढ़ें-</strong></p>
<p style=”text-align: justify;”><strong><a title=”जयपुर में युवक पर पेट्रोल छिड़ककर दोस्तों ने लगाई आग, फरियाद लेकर थाने पहुंचा पिता” href=”https://www.abplive.com/states/rajasthan/jaipur-youth-set-on-fire-by-friends-after-pouring-petrol-on-him-in-rajasthan-news-2842474″ target=”_self”>जयपुर में युवक पर पेट्रोल छिड़ककर दोस्तों ने लगाई आग, फरियाद लेकर थाने पहुंचा पिता</a></strong></p> <p style=”text-align: justify;”><strong>Jalore News:</strong> राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना (National Food Security Mission) में सक्षम व्यक्तियों को स्वेच्छा से नाम हटवाने के लिए खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग ने ‘गिवअप’ अभियान चलाया है. गिवअप अभियान के तहत योजना से सक्षम या अपात्र लोगों को नाम हटवाने की अंतिम तारीख 31 जनवरी, 2025 है. जालोर जिला रसद अधिकारी नारायण सिंह चारण ने बताया कि सक्षम व्यक्तियों के नाम हटने से योजना में पात्र लोगों का नाम जोड़ा सकेगा.</p>
<p style=”text-align: justify;”>अभियान के दौरान नाम नहीं हटवाने वाले सक्षम व्यक्ति पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी. उन्होंने बताया कि गिव अप अभियान के तहत आयकर दाता, चौपहिया वाहन मालिक, सरकारी कर्मचारी या अन्य सक्षम व्यक्ति नजदीकी उचित मूल्य की दुकान से निर्धारित फॉर्म पर योजना से नाम हटवाने का आवेदन दे सकता है. स्वेच्छा से नाम हटाने का फॉर्म जिले की सभी उचित मूल्य दुकानों पर उपलब्ध है.</p>
<p style=”text-align: justify;”><strong>गिवअप अभियान के तहत स्वेच्छा से नाम हटवाएं</strong></p>
<p style=”text-align: justify;”> 31 जनवरी, 2025 तक नाम नहीं हटवाने वाले अपात्र अथवा सक्षम व्यक्तियों के विरूद्ध विशेष अभियान चलाकर कार्रवाई की जाएगी. खाद्यान्न की बाजार दर से वसूली के साथ आवश्यक वस्तु अधिनियम में कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी. उन्होंने सक्षम व्यक्तियों से स्वेच्छा से 31 जनवरी तक चलाए जा रहे गिव-अप अभियान के दौरान निर्धारित फॉर्म भरकर योजना से नाम हटवाने की अपील की. योजना में अपात्र लोगों का नाम हटने से खाद्य सुरक्षा का लाभ सही दिशा में पहुंच सकेगा. </p>
<p style=”text-align: justify;”><strong>31 दिसंबर तक करवा सकेंगे एलपीजी आईडी मैपिंग</strong></p>
<p style=”text-align: justify;”>450 रुपये में रसोई गैस सिलेंडर लाभार्थियों के लिए एलपीजी आईडी मैपिंग की अवधि 31 दिसम्बर, 2024 तक बढ़ाई गई है. जिला रसद अधिकारी ने बताया कि एनएफएसएस लाभार्थियों को 450 रुपये में एलपीजी गैस सिलेंडर प्राप्त करने के लिए एलपीजी आईडी मैपिंग करवानी आवश्यक है. सभी वंचित उपभोक्ता नजदीकी उचित मूल्य दुकानदार के पास मशीन से सदस्यों का आधार नम्बर की सीडिंग, ई-केवाईसी, नाम, एलपीजी आईडी की सीडिंग करवा लें. निर्धारित तिथि तक ई-केवाईसी नहीं करवाने पर उपभोक्ताओं के नाम खाद्य सुरक्षा से हटा दिए जाएंगे. </p>
<p style=”text-align: justify;”><strong>रिपोर्ट-हीरालाल भाटी</strong></p>
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