नूंह में चार सगे भाइयों को 15 साल जेल:22 हजार जुर्माना; 7 साल पहले पुलिस पर की थी फायरिंग, सरकारी पिस्टल लूटी

नूंह में चार सगे भाइयों को 15 साल जेल:22 हजार जुर्माना; 7 साल पहले पुलिस पर की थी फायरिंग, सरकारी पिस्टल लूटी

नूंह में जिला कोर्ट ने चार सगे भाइयों को 15 साल 3 माह की सजा सुनाई है। चारों पर 27 हजार 500 रुपए का जुर्माना लगाया है। दोषियों ने 7 साल पहले पुलिस टीम पर फायरिंग की थी और सरकारी पिस्टल लूट ली थी। दोषी ताहिर उर्फ छोटा, शरीफ, खुर्शीद निवासी कांगरका थाना तावडू को 22 हजार 500 रुपए जुर्माना भरना होगा। जुर्माना न भरने पर 4 माह 10 अतिरिक्त सजा काटनी होगी। धारा-392 में चारों दोषी भाइयों की सबसे अधिक 7-7 साल कैद की सजा सुनाई है। सभी सजाएं एक साथ चलेंगी। इसलिए चारों दोषी भाइयों को अधिकतम 7 साल सजा काटनी होगी। ये है पूरा मामला अपराध शाखा तावडू में कार्यरत सब इंस्पेक्टर भगत सिंह की शिकायत पर 12 जनवरी 2018 को तावडू थाने में करीब 10 नामजद लोगों के खिलाफ सरकारी कार्य में बाधा डालने, फायरिंग करने, सरकारी असलह लूटने, मारपीट करने सहित अन्य धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज किया गया था। सब इंस्पेक्टर भगत सिंह ने पुलिस को दिए अपने बयान में आरोप लगाए थे कि वह सीआईए नूंह मे बतौर उप निरीक्षक तैनात है। वह अपने अन्य कर्मचारियों के साथ अपराध की तलाश के लिए तावडू बाइपास पर मौजूद था। उसे गुप्त सूचाना मिली की मुकदमा नंबर-163/16 धारा 302 थाना तावडू का आरोपी जाकिर निवासी कांगरका अपने घर पर मौजूद हैं। इसके बाद कर्मचारियों के साथ जाकिर के मकान पहुंचा, तो एक लडका पुलिस को देखकर भागकर छत पर चड़ गया। छत पर चढ़कर जाकिर को काबू किया और जाकिर ने शोर किया कि खुर्शीद, शरीफ, छोटा आदि ने उसे जबरदस्ती छुड़ा लिया। आरोपियों ने पुलिस ने देशी पिस्तौल निकालकर पुलिस पार्टी पर जान से मारने की नीयत से फायरिंग कर दी थी। जिससे पुलिस कर्मचारी बाल-बाल बच गए थे। वहीं जाकिर और उसके परिवार वालों ने सरकारी पिस्टल व 6 जिन्दा रोंद लूट लिए थे। नूंह में जिला कोर्ट ने चार सगे भाइयों को 15 साल 3 माह की सजा सुनाई है। चारों पर 27 हजार 500 रुपए का जुर्माना लगाया है। दोषियों ने 7 साल पहले पुलिस टीम पर फायरिंग की थी और सरकारी पिस्टल लूट ली थी। दोषी ताहिर उर्फ छोटा, शरीफ, खुर्शीद निवासी कांगरका थाना तावडू को 22 हजार 500 रुपए जुर्माना भरना होगा। जुर्माना न भरने पर 4 माह 10 अतिरिक्त सजा काटनी होगी। धारा-392 में चारों दोषी भाइयों की सबसे अधिक 7-7 साल कैद की सजा सुनाई है। सभी सजाएं एक साथ चलेंगी। इसलिए चारों दोषी भाइयों को अधिकतम 7 साल सजा काटनी होगी। ये है पूरा मामला अपराध शाखा तावडू में कार्यरत सब इंस्पेक्टर भगत सिंह की शिकायत पर 12 जनवरी 2018 को तावडू थाने में करीब 10 नामजद लोगों के खिलाफ सरकारी कार्य में बाधा डालने, फायरिंग करने, सरकारी असलह लूटने, मारपीट करने सहित अन्य धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज किया गया था। सब इंस्पेक्टर भगत सिंह ने पुलिस को दिए अपने बयान में आरोप लगाए थे कि वह सीआईए नूंह मे बतौर उप निरीक्षक तैनात है। वह अपने अन्य कर्मचारियों के साथ अपराध की तलाश के लिए तावडू बाइपास पर मौजूद था। उसे गुप्त सूचाना मिली की मुकदमा नंबर-163/16 धारा 302 थाना तावडू का आरोपी जाकिर निवासी कांगरका अपने घर पर मौजूद हैं। इसके बाद कर्मचारियों के साथ जाकिर के मकान पहुंचा, तो एक लडका पुलिस को देखकर भागकर छत पर चड़ गया। छत पर चढ़कर जाकिर को काबू किया और जाकिर ने शोर किया कि खुर्शीद, शरीफ, छोटा आदि ने उसे जबरदस्ती छुड़ा लिया। आरोपियों ने पुलिस ने देशी पिस्तौल निकालकर पुलिस पार्टी पर जान से मारने की नीयत से फायरिंग कर दी थी। जिससे पुलिस कर्मचारी बाल-बाल बच गए थे। वहीं जाकिर और उसके परिवार वालों ने सरकारी पिस्टल व 6 जिन्दा रोंद लूट लिए थे।   हरियाणा | दैनिक भास्कर