जबलपुर हाईकोर्ट से नीतीश भारद्वाज को झटका, एक हफ्ते में दोनों बेटियों के पासपोर्ट रिन्यू करने का आदेश

जबलपुर हाईकोर्ट से नीतीश भारद्वाज को झटका, एक हफ्ते में दोनों बेटियों के पासपोर्ट रिन्यू करने का आदेश

<p style=”text-align: justify;”><strong>MP News:</strong> महाभारत सीरियल में भगवान श्रीकृष्ण की भूमिका निभाने वाले और चर्चित अभिनेता नीतीश भारद्वाज को एमपी हाई कोर्ट से झटका लगा है.&nbsp;वहीं नीतीश भारद्वाज की दोनों जुड़वा बेटियों के इंग्लैंड जाने का रास्ता साफ हो गया है. जबलपुर हाईकोर्ट ने पासपोर्ट प्राधिकरण भोपाल को निर्देश दिया है कि एक सप्ताह के भीतर दोनों का पासपोर्ट नवीनीकरण कर दिया जाए. कोर्ट ने कहा है कि विदेश जाना मौलिक अधिकार में शामिल हैं. नीतीश भारद्वाज ने पासपोर्ट नवीनीकरण पर आपत्ति जताई थी.</p>
<p style=”text-align: justify;”>उल्लेखनीय है कि नीतीश भारद्वाज ने अपने दोनों बेटियों के पासपोर्ट नवीनीकरण को लेकर आपत्ति दर्ज कराई थी. उन्होंने कहा था कि पासपोर्ट नवीनीकरण नहीं किया जाए, क्योंकि दोनों बेटियों द्वारा दी गई जानकारी गलत है. इस आपत्ति के खिलाफ दोनों जुड़वा बेटियों ने न्यायालय में याचिका दायर की थी.&nbsp;</p>
<p style=”text-align: justify;”>इस मामले में नीतीश भारद्वाज की पत्नी आईएएस अधिकारी स्मिता भारद्वाज ने भी बेटियों का पक्ष लिया था. यह पूरा मामला जब न्यायालय के समक्ष पहुंचा तो न्यायालय ने स्पष्ट रूप से निर्देश देते हुए पासपोर्ट प्राधिकरण भोपाल को एक सप्ताह में दोनों जुड़वा बेटियों के पासपोर्ट रिन्यू करने के आदेश जारी कर दिए हैं.</p>
<p style=”text-align: justify;”>कोर्ट ने कहा है कि यदि दस्तावेज में किसी प्रकार की त्रुटि है तो उसके लिए अलग से केस दायर किया जा सकता है, मगर किसी को विदेश जाने से रोकना उसके मौलिक अधिकारों का हनन करना है. इसी के चलते न्यायालय में एक सप्ताह के भीतर पासपोर्ट को रिन्यू करने के निर्देश दिए हैं.</p>
<p style=”text-align: justify;”><strong>यह था पूरा विवाद</strong></p>
<p style=”text-align: justify;”>पुस्तक विमोचन कार्यक्रम में शामिल होने के लिए नीतीश भारद्वाज की दो बेटियां इंग्लैंड जाना चाहती थीं. उनका 16 जनवरी को पासपोर्ट का अंतिम दिन था, जिसके चलते उनकी ओर से पासपोर्ट रिन्यू कराने के लिए आवेदन किया गया था. इस आवेदन पर नीतीश भारद्वाज ने आपत्ति दर्ज कर दी. उन्होंने कहा कि दस्तावेजों में त्रुटि है इसलिए दोनों जुड़वा बेटियों का पासपोर्ट रिन्यू नहीं किया जाए. इसके बाद पूरा मामला न्यायालय की शरण में पहुंच गया.</p>
<p style=”text-align: justify;”><strong>ये भी पढ़ें-</strong></p>
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<p style=”text-align: justify;”>उल्लेखनीय है कि नीतीश भारद्वाज ने अपने दोनों बेटियों के पासपोर्ट नवीनीकरण को लेकर आपत्ति दर्ज कराई थी. उन्होंने कहा था कि पासपोर्ट नवीनीकरण नहीं किया जाए, क्योंकि दोनों बेटियों द्वारा दी गई जानकारी गलत है. इस आपत्ति के खिलाफ दोनों जुड़वा बेटियों ने न्यायालय में याचिका दायर की थी.&nbsp;</p>
<p style=”text-align: justify;”>इस मामले में नीतीश भारद्वाज की पत्नी आईएएस अधिकारी स्मिता भारद्वाज ने भी बेटियों का पक्ष लिया था. यह पूरा मामला जब न्यायालय के समक्ष पहुंचा तो न्यायालय ने स्पष्ट रूप से निर्देश देते हुए पासपोर्ट प्राधिकरण भोपाल को एक सप्ताह में दोनों जुड़वा बेटियों के पासपोर्ट रिन्यू करने के आदेश जारी कर दिए हैं.</p>
<p style=”text-align: justify;”>कोर्ट ने कहा है कि यदि दस्तावेज में किसी प्रकार की त्रुटि है तो उसके लिए अलग से केस दायर किया जा सकता है, मगर किसी को विदेश जाने से रोकना उसके मौलिक अधिकारों का हनन करना है. इसी के चलते न्यायालय में एक सप्ताह के भीतर पासपोर्ट को रिन्यू करने के निर्देश दिए हैं.</p>
<p style=”text-align: justify;”><strong>यह था पूरा विवाद</strong></p>
<p style=”text-align: justify;”>पुस्तक विमोचन कार्यक्रम में शामिल होने के लिए नीतीश भारद्वाज की दो बेटियां इंग्लैंड जाना चाहती थीं. उनका 16 जनवरी को पासपोर्ट का अंतिम दिन था, जिसके चलते उनकी ओर से पासपोर्ट रिन्यू कराने के लिए आवेदन किया गया था. इस आवेदन पर नीतीश भारद्वाज ने आपत्ति दर्ज कर दी. उन्होंने कहा कि दस्तावेजों में त्रुटि है इसलिए दोनों जुड़वा बेटियों का पासपोर्ट रिन्यू नहीं किया जाए. इसके बाद पूरा मामला न्यायालय की शरण में पहुंच गया.</p>
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