कुरुक्षेत्र कोर्ट का फैसला:दहेज के लिए पत्नी की हत्या के आरोपी पति को 11 साल की सजा, 7 हजार जुर्माना

कुरुक्षेत्र कोर्ट का फैसला:दहेज के लिए पत्नी की हत्या के आरोपी पति को 11 साल की सजा, 7 हजार जुर्माना

कुरुक्षेत्र की फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट ने दहेज हत्या के एक मामले में पति को कड़ी सजा सुनाई है। आरोपी दीपक कुमार को कोर्ट ने दहेज के लिए पत्नी की मौत के मामले में 11 साल का कठोर कारावास और 7 हजार रुपए का जुर्माना लगाया है। मामला मई 2022 का है, जब पीड़िता की शादी दीपक कुमार से हुई थी। शादी के बाद से ही ससुराल वाले कम दहेज लाने के लिए पीड़िता को प्रताड़ित करते थे। लगातार प्रताड़ना से तंग आकर पीड़िता ने 11 सितंबर 2023 को आत्महत्या कर ली। मृतका के भाई अजय कुमार की शिकायत पर पुलिस ने केस दर्ज किया और जांच शुरू की। अतिरिक्त जिला एवं सेशन न्यायाधीश की अदालत ने 15 जनवरी 2025 को सभी गवाहों और सबूतों के आधार पर फैसला सुनाया। कोर्ट ने आरोपी को धारा 304-बी के तहत 11 साल का कठोर कारावास, धारा 498ए के तहत 2 साल की सजा और 5 हजार रुपए जुर्माना तथा धारा 406 के तहत 1 साल की सजा व 2 हजार रुपए जुर्माना लगाया। जुर्माना न भरने पर अतिरिक्त 8 माह की सजा भी सुनाई गई है। सभी सजाएं एक साथ चलेंगी। कुरुक्षेत्र की फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट ने दहेज हत्या के एक मामले में पति को कड़ी सजा सुनाई है। आरोपी दीपक कुमार को कोर्ट ने दहेज के लिए पत्नी की मौत के मामले में 11 साल का कठोर कारावास और 7 हजार रुपए का जुर्माना लगाया है। मामला मई 2022 का है, जब पीड़िता की शादी दीपक कुमार से हुई थी। शादी के बाद से ही ससुराल वाले कम दहेज लाने के लिए पीड़िता को प्रताड़ित करते थे। लगातार प्रताड़ना से तंग आकर पीड़िता ने 11 सितंबर 2023 को आत्महत्या कर ली। मृतका के भाई अजय कुमार की शिकायत पर पुलिस ने केस दर्ज किया और जांच शुरू की। अतिरिक्त जिला एवं सेशन न्यायाधीश की अदालत ने 15 जनवरी 2025 को सभी गवाहों और सबूतों के आधार पर फैसला सुनाया। कोर्ट ने आरोपी को धारा 304-बी के तहत 11 साल का कठोर कारावास, धारा 498ए के तहत 2 साल की सजा और 5 हजार रुपए जुर्माना तथा धारा 406 के तहत 1 साल की सजा व 2 हजार रुपए जुर्माना लगाया। जुर्माना न भरने पर अतिरिक्त 8 माह की सजा भी सुनाई गई है। सभी सजाएं एक साथ चलेंगी।   हरियाणा | दैनिक भास्कर