लुधियाना में GST का एक्शन जारी:फर्जी बिलिंग मामलों में 3 फर्मों के खिलाफ FIR,टीमें जांच में जुटी

लुधियाना में GST का एक्शन जारी:फर्जी बिलिंग मामलों में 3 फर्मों के खिलाफ FIR,टीमें जांच में जुटी

पंजाब के लुधियाना में फर्जी बिलिंग के खिलाफ कार्रवाई जारी रखते हुए राज्य जीएसटी विभाग ने टैक्स चोरी में शामिल फर्मों के खिलाफ तीन और FIR दर्ज की हैं। इससे पहले बुधवार को पुलिस ने अलग-अलग फर्मों के खिलाफ 3 FIR दर्ज की थीं। राज्य कर विभाग के अनुसार कारोबारियों ने कथित तौर पर फर्जी GST बिल बनाए और कर भुगतान की चोरी करके कराधान कानूनों का उल्लंघन किया। राज्य कर अधिकारी दीपिका महाजन ने बस्ती जोधेवाल की अमरजीत कॉलोनी के सुच्चा सिंह के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई, जो आरएस होजरी के मालिक हैं। FIR के अनुसार होजरी मालिक ने जाली दस्तावेज तैयार कर सरकारी खजाने को 71.45 लाख रुपए का नुकसान पहुंचाया। आरोपी पर GST अधिनियम, 2017 की धारा 132 के साथ-साथ आईपीसी की धारा 406, 420, 465, 467, 468, 471 और 120 बी के तहत मामला दर्ज किया गया है। इसी तरह डिवीजन नंबर 6 पुलिस ने आर्यन इपेक्स और आतिश कुमार के खिलाफ सरकारी खजाने को 17.84 करोड़ रुपए का नुकसान पहुंचाने के आरोप में एफआईआर दर्ज की है। मोती नगर पुलिस ने अल्पाइन गारमेंट्स, हरचरण नगर निवासी प्रदीप कुमार और उपकार नगर निवासी स्वतंत्र वैद के खिलाफ आईपीसी की धारा 406, 420, 465, 467,468, 471, 120-बी और जीएसटी एक्ट की धारा 132 के तहत एफआईआर दर्ज की है। पंजाब के लुधियाना में फर्जी बिलिंग के खिलाफ कार्रवाई जारी रखते हुए राज्य जीएसटी विभाग ने टैक्स चोरी में शामिल फर्मों के खिलाफ तीन और FIR दर्ज की हैं। इससे पहले बुधवार को पुलिस ने अलग-अलग फर्मों के खिलाफ 3 FIR दर्ज की थीं। राज्य कर विभाग के अनुसार कारोबारियों ने कथित तौर पर फर्जी GST बिल बनाए और कर भुगतान की चोरी करके कराधान कानूनों का उल्लंघन किया। राज्य कर अधिकारी दीपिका महाजन ने बस्ती जोधेवाल की अमरजीत कॉलोनी के सुच्चा सिंह के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई, जो आरएस होजरी के मालिक हैं। FIR के अनुसार होजरी मालिक ने जाली दस्तावेज तैयार कर सरकारी खजाने को 71.45 लाख रुपए का नुकसान पहुंचाया। आरोपी पर GST अधिनियम, 2017 की धारा 132 के साथ-साथ आईपीसी की धारा 406, 420, 465, 467, 468, 471 और 120 बी के तहत मामला दर्ज किया गया है। इसी तरह डिवीजन नंबर 6 पुलिस ने आर्यन इपेक्स और आतिश कुमार के खिलाफ सरकारी खजाने को 17.84 करोड़ रुपए का नुकसान पहुंचाने के आरोप में एफआईआर दर्ज की है। मोती नगर पुलिस ने अल्पाइन गारमेंट्स, हरचरण नगर निवासी प्रदीप कुमार और उपकार नगर निवासी स्वतंत्र वैद के खिलाफ आईपीसी की धारा 406, 420, 465, 467,468, 471, 120-बी और जीएसटी एक्ट की धारा 132 के तहत एफआईआर दर्ज की है।   पंजाब | दैनिक भास्कर