<p style=”text-align: justify;”><strong>Ghaziabad News:</strong> गाजियाबाद की एक स्थानीय अदालत ने नगर निगम की एक पार्षद के निर्वाचन को निरस्त घोषित कर दिया है. जिला शासकीय अधिवक्ता (सिविल) विपिन त्यागी ने शुक्रवार को बताया कि अपर जिला न्यायाधीश इंदु द्विवेदी की अदालत ने बुधवार को वार्ड संख्या 35 (अकबरपुर-बेहरामपुर) से निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में पार्षद चुनी गयीं ऋतु चौधरी के चुनाव को बुधवार को निरस्त घोषित कर दिया.</p>
<p style=”text-align: justify;”>उन्होंने बताया कि अदालत में यह आदेश पिंटू सिंह नामक व्यक्ति द्वारा दायर याचिका पर दिया. उन्होंने बताया कि सिंह भी 2023 में हुए नगर निगम चुनाव में अकबरपुर-बेहरामपुर वार्ड से उम्मीदवार थे और वह केवल 23 वोट से चुनाव हार गए थे.</p>
<p style=”text-align: justify;”><a href=”https://www.abplive.com/states/up-uk/maha-kumbh-stampede-commission-visited-spot-and-hospital-chairman-said-i-do-not-want-to-comment-2874699″><strong>महाकुंभ भगदड़: न्यायिक जांच आयोग ने किया घटनास्थल और अस्पताल का दौरा, अध्यक्ष बोले- मैं टिप्पणी नहीं करना चाहता</strong></a></p>
<p style=”text-align: justify;”>त्यागी ने बताया कि याचिकाकर्ता ने नामांकन पत्र के साथ दाखिल हलफनामे में संपत्ति का ब्यौरा छुपाने समेत कई आरोप लगाए थे, जो सही पाये गये. उन्होंने बताया कि वार्ड संख्या 35 का चुनाव दोबारा कराया जाएगा, तिथि की घोषणा जिला निर्वाचन अधिकारी करेंगे.</p>
<p style=”text-align: justify;”>त्यागी ने बताया कि अदालत ने गाजियाबाद के जिलाधिकारी को ड्यूटी में लापरवाही बरतने वाले रिटर्निंग ऑफिसर के खिलाफ आवश्यक कार्रवाई करने का निर्देश भी दिया है.</p>
<p style=”text-align: justify;”>निर्वाचन निरस्त होने के बाद माना जा रहा है कि ऋतु ऊपरी अदालत का रुख कर सकती हैं. अगर उन्होंने ऐसा नहीं किया तो इस पर फिर से चुनाव के आसार हैं.</p> <p style=”text-align: justify;”><strong>Ghaziabad News:</strong> गाजियाबाद की एक स्थानीय अदालत ने नगर निगम की एक पार्षद के निर्वाचन को निरस्त घोषित कर दिया है. जिला शासकीय अधिवक्ता (सिविल) विपिन त्यागी ने शुक्रवार को बताया कि अपर जिला न्यायाधीश इंदु द्विवेदी की अदालत ने बुधवार को वार्ड संख्या 35 (अकबरपुर-बेहरामपुर) से निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में पार्षद चुनी गयीं ऋतु चौधरी के चुनाव को बुधवार को निरस्त घोषित कर दिया.</p>
<p style=”text-align: justify;”>उन्होंने बताया कि अदालत में यह आदेश पिंटू सिंह नामक व्यक्ति द्वारा दायर याचिका पर दिया. उन्होंने बताया कि सिंह भी 2023 में हुए नगर निगम चुनाव में अकबरपुर-बेहरामपुर वार्ड से उम्मीदवार थे और वह केवल 23 वोट से चुनाव हार गए थे.</p>
<p style=”text-align: justify;”><a href=”https://www.abplive.com/states/up-uk/maha-kumbh-stampede-commission-visited-spot-and-hospital-chairman-said-i-do-not-want-to-comment-2874699″><strong>महाकुंभ भगदड़: न्यायिक जांच आयोग ने किया घटनास्थल और अस्पताल का दौरा, अध्यक्ष बोले- मैं टिप्पणी नहीं करना चाहता</strong></a></p>
<p style=”text-align: justify;”>त्यागी ने बताया कि याचिकाकर्ता ने नामांकन पत्र के साथ दाखिल हलफनामे में संपत्ति का ब्यौरा छुपाने समेत कई आरोप लगाए थे, जो सही पाये गये. उन्होंने बताया कि वार्ड संख्या 35 का चुनाव दोबारा कराया जाएगा, तिथि की घोषणा जिला निर्वाचन अधिकारी करेंगे.</p>
<p style=”text-align: justify;”>त्यागी ने बताया कि अदालत ने गाजियाबाद के जिलाधिकारी को ड्यूटी में लापरवाही बरतने वाले रिटर्निंग ऑफिसर के खिलाफ आवश्यक कार्रवाई करने का निर्देश भी दिया है.</p>
<p style=”text-align: justify;”>निर्वाचन निरस्त होने के बाद माना जा रहा है कि ऋतु ऊपरी अदालत का रुख कर सकती हैं. अगर उन्होंने ऐसा नहीं किया तो इस पर फिर से चुनाव के आसार हैं.</p> उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड महाकुंभ: किसान देवता के मंदिर में पहुंचे रहे हजारों श्रद्धालु, लोगों की श्रद्धा और आस्था का बना केंद्र