कैथल जिला परिषद में नियमों की अनदेखी:प्रतिनियुक्ति रद्द होने के बाद भी लिपिक ने जारी रखी ड्यूटी, मुख्यालय ने मांगी रिपोर्ट

कैथल जिला परिषद में नियमों की अनदेखी:प्रतिनियुक्ति रद्द होने के बाद भी लिपिक ने जारी रखी ड्यूटी, मुख्यालय ने मांगी रिपोर्ट

हरियाणा की कैथल जिला परिषद में नियमों की अवहेलना का मामला सामने आया है। जिला परिषद कार्यालय में कार्यरत स्टोर लिपिक दीपक कुमार की प्रतिनियुक्ति रद्द होने के बावजूद वे अभी तक कैथल में ही कार्यरत हैं। पंचायत विभाग मुख्यालय ने गंभीर मामले का संज्ञान लेते हुए जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी से एक सप्ताह में स्पष्टीकरण मांगा है। 5 सितंबर को किया था कार्यभार से मुक्त विभाग के रिकॉर्ड के अनुसार 30 अगस्त 2024 को दीपक कुमार की प्रतिनियुक्ति रद्द कर दी गई थी और तत्कालीन जिला परिषद मुख्य कार्यकारी अधिकारी ने 5 सितंबर 2024 को उन्हें कार्यभार से मुक्त कर दिया था। नियमानुसार उन्हें एडीसी कार्यालय फरीदाबाद में रिपोर्ट करना था, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। हाल ही में मुझे मिला कार्यभार : सीईओ पंचायत विभाग ने अपने नोटिस में स्पष्ट पूछा है कि जब कर्मचारी को कार्यभार से मुक्त करने के आदेश दिए गए थे, तो उन्हें अतिरिक्त ड्यूटी किस आधार पर दी गई। मामला हरसौला के अनिल कुमार की शिकायत पर प्रकाश में आया। वर्तमान सीईओ दीपक बाबूलाल कारवा के अनुसार पूर्व सीईओ सुशील कुमार की छुट्टी के बाद उन्हें हाल ही में कार्यभार मिला है। पंचायत विभाग की कार्रवाई का इंतजार उन्होंने स्पष्ट किया कि दीपक कुमार को पहले ही रिलीव किया जा चुका है और उनकी कोई वेतन भी जारी नहीं की जा रही है। अब मामले में जिला प्रशासन और पंचायत विभाग की आगामी कार्रवाई का सभी को इंतजार है। हरियाणा की कैथल जिला परिषद में नियमों की अवहेलना का मामला सामने आया है। जिला परिषद कार्यालय में कार्यरत स्टोर लिपिक दीपक कुमार की प्रतिनियुक्ति रद्द होने के बावजूद वे अभी तक कैथल में ही कार्यरत हैं। पंचायत विभाग मुख्यालय ने गंभीर मामले का संज्ञान लेते हुए जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी से एक सप्ताह में स्पष्टीकरण मांगा है। 5 सितंबर को किया था कार्यभार से मुक्त विभाग के रिकॉर्ड के अनुसार 30 अगस्त 2024 को दीपक कुमार की प्रतिनियुक्ति रद्द कर दी गई थी और तत्कालीन जिला परिषद मुख्य कार्यकारी अधिकारी ने 5 सितंबर 2024 को उन्हें कार्यभार से मुक्त कर दिया था। नियमानुसार उन्हें एडीसी कार्यालय फरीदाबाद में रिपोर्ट करना था, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। हाल ही में मुझे मिला कार्यभार : सीईओ पंचायत विभाग ने अपने नोटिस में स्पष्ट पूछा है कि जब कर्मचारी को कार्यभार से मुक्त करने के आदेश दिए गए थे, तो उन्हें अतिरिक्त ड्यूटी किस आधार पर दी गई। मामला हरसौला के अनिल कुमार की शिकायत पर प्रकाश में आया। वर्तमान सीईओ दीपक बाबूलाल कारवा के अनुसार पूर्व सीईओ सुशील कुमार की छुट्टी के बाद उन्हें हाल ही में कार्यभार मिला है। पंचायत विभाग की कार्रवाई का इंतजार उन्होंने स्पष्ट किया कि दीपक कुमार को पहले ही रिलीव किया जा चुका है और उनकी कोई वेतन भी जारी नहीं की जा रही है। अब मामले में जिला प्रशासन और पंचायत विभाग की आगामी कार्रवाई का सभी को इंतजार है।   हरियाणा | दैनिक भास्कर