हरियाणा में इस तारीख से लागू होने जा रहे हैं 3 नए कानून, CM नायब सिंह सैनी ने किया ऐलान

हरियाणा में इस तारीख से लागू होने जा रहे हैं 3 नए कानून, CM नायब सिंह सैनी ने किया ऐलान

<p style=”text-align: justify;”><strong>Three New Criminal Laws In Haryana:</strong> हरियाणा सरकार 28 फरवरी से तीनों नए आपराधिक कानून लागू करने जा रही है. इस बात का ऐलान मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने भी कर दिया है. बीते शुक्रवार को सीएम नायब सैनी ने कहा कि हरियाणा पहला राज्य बनेगा जो इन तीन नए आपराधिक कानूनों को अपने यहां लागू करेगा.&nbsp;</p>
<p style=”text-align: justify;”>इनमें भारतीय न्याय संहिता (BNS) 2023, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) 2023 और भारतीय साक्ष्य अधिनियम (BSA) 2023 शामिल हैं. ये तीन नए कानून 1 जुलाई, 2024 से भारतीय दंड संहिता 1860, दंड प्रक्रिया संहिता,1973 और भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 की जगह ले चुके हैं.</p>
<p style=”text-align: justify;”><strong>सीएम सैनी ने क्या कहा?</strong><br />बता दें बीते शुक्रवार मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने गृह और पुलिस विभाग की समीक्षा बैठक की थी. इसी बैठक के बाद उन्होंने ऐलान किया था कि अब हरियाणा सरकार तीन नए आपराधिक कानूनों को बजाय 30 मार्च के 28 फरवरी तक लागू कर देगी.&nbsp;</p>
<p style=”text-align: justify;”>सीएम ने बैठक में उन्होंने अवैध रूप से विदेश में जाने और वहां से आने वालों पर रोक लगाने, अवैध घुसपैठियों, बांग्लादेशियों और रोहिंग्या मुसलमानों पर रोक लगाने की दिशा में पुलिस को कड़ी कार्रवाई करने के आदेश दिए. समीक्षा के समय सीएम ने संकेत दिया कि अवैध अप्रवास (इमीग्रेशन) रोकने के लिए फरवरी-मार्च में शुरू होने वाले बजट सत्र में कानून बनाया जाएगा.</p>
<p style=”text-align: justify;”><strong>नए कानून में क्या-क्या?</strong></p>
<ul style=”text-align: justify;”>
<li style=”text-align: justify;”>नए कानूनों में पहली बार बार मौब लिंचिंग को परिभाषित किया गया है.</li>
<li style=”text-align: justify;”>एफआईआर दर्ज होने से सुप्रीम कोर्ट तक तीन साल में न्याय मिल सकेगा.</li>
<li style=”text-align: justify;”>नए कानूनों में सभी प्रक्रियाओं के पूरा होने की समय सीमा भी तय की गई है.</li>
<li style=”text-align: justify;”>समय सीमा तय होने से तारीख पर तारीख से निजात मिलेगी.</li>
<li style=”text-align: justify;”>नए कानूनों पर लगभग 22.5 लाख पुलिसकर्मियों की ट्रेनिंग के लिए 12 हजार मास्टर ट्रेनर्स तैयार करने का लक्ष्य था.</li>
<li style=”text-align: justify;”>नए कानूनों में सात साल या उससे अधिक की सजा वाले अपराधों में फोरेंसिक जांच को अनिवार्य किया गया है.</li>
<li style=”text-align: justify;”>नए कानूनों के तहत भी रिमांड का समय पहले की तरह 15 दिनों का है.</li>
<li style=”text-align: justify;”>देश की हर क्षेत्रीय भाषा में इन कानूनों को उपलब्ध कराया जाएगा.</li>
</ul>
<p><strong>ये भी पढ़ें- <a title=”… तो AAP की 5-7 सीटें ज्यादा आतीं’, अरविंद केजरीवाल का जिक्र कर मनोहर लाल खट्टर का चौंकाने वाला दावा” href=”https://www.abplive.com/states/haryana/delhi-election-result-2025-arvind-kejriwal-aap-on-yamuna-statement-led-to-defeat-says-manohar-lal-khattar-2880868″ target=”_self”>’… तो AAP की 5-7 सीटें ज्यादा आतीं’, अरविंद केजरीवाल का जिक्र कर मनोहर लाल खट्टर का चौंकाने वाला दावा</a></strong></p> <p style=”text-align: justify;”><strong>Three New Criminal Laws In Haryana:</strong> हरियाणा सरकार 28 फरवरी से तीनों नए आपराधिक कानून लागू करने जा रही है. इस बात का ऐलान मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने भी कर दिया है. बीते शुक्रवार को सीएम नायब सैनी ने कहा कि हरियाणा पहला राज्य बनेगा जो इन तीन नए आपराधिक कानूनों को अपने यहां लागू करेगा.&nbsp;</p>
<p style=”text-align: justify;”>इनमें भारतीय न्याय संहिता (BNS) 2023, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) 2023 और भारतीय साक्ष्य अधिनियम (BSA) 2023 शामिल हैं. ये तीन नए कानून 1 जुलाई, 2024 से भारतीय दंड संहिता 1860, दंड प्रक्रिया संहिता,1973 और भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 की जगह ले चुके हैं.</p>
<p style=”text-align: justify;”><strong>सीएम सैनी ने क्या कहा?</strong><br />बता दें बीते शुक्रवार मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने गृह और पुलिस विभाग की समीक्षा बैठक की थी. इसी बैठक के बाद उन्होंने ऐलान किया था कि अब हरियाणा सरकार तीन नए आपराधिक कानूनों को बजाय 30 मार्च के 28 फरवरी तक लागू कर देगी.&nbsp;</p>
<p style=”text-align: justify;”>सीएम ने बैठक में उन्होंने अवैध रूप से विदेश में जाने और वहां से आने वालों पर रोक लगाने, अवैध घुसपैठियों, बांग्लादेशियों और रोहिंग्या मुसलमानों पर रोक लगाने की दिशा में पुलिस को कड़ी कार्रवाई करने के आदेश दिए. समीक्षा के समय सीएम ने संकेत दिया कि अवैध अप्रवास (इमीग्रेशन) रोकने के लिए फरवरी-मार्च में शुरू होने वाले बजट सत्र में कानून बनाया जाएगा.</p>
<p style=”text-align: justify;”><strong>नए कानून में क्या-क्या?</strong></p>
<ul style=”text-align: justify;”>
<li style=”text-align: justify;”>नए कानूनों में पहली बार बार मौब लिंचिंग को परिभाषित किया गया है.</li>
<li style=”text-align: justify;”>एफआईआर दर्ज होने से सुप्रीम कोर्ट तक तीन साल में न्याय मिल सकेगा.</li>
<li style=”text-align: justify;”>नए कानूनों में सभी प्रक्रियाओं के पूरा होने की समय सीमा भी तय की गई है.</li>
<li style=”text-align: justify;”>समय सीमा तय होने से तारीख पर तारीख से निजात मिलेगी.</li>
<li style=”text-align: justify;”>नए कानूनों पर लगभग 22.5 लाख पुलिसकर्मियों की ट्रेनिंग के लिए 12 हजार मास्टर ट्रेनर्स तैयार करने का लक्ष्य था.</li>
<li style=”text-align: justify;”>नए कानूनों में सात साल या उससे अधिक की सजा वाले अपराधों में फोरेंसिक जांच को अनिवार्य किया गया है.</li>
<li style=”text-align: justify;”>नए कानूनों के तहत भी रिमांड का समय पहले की तरह 15 दिनों का है.</li>
<li style=”text-align: justify;”>देश की हर क्षेत्रीय भाषा में इन कानूनों को उपलब्ध कराया जाएगा.</li>
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