झांसी में भाई का मर्डर करने वाले बहन के बॉयफ्रेंड को कोर्ट ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। घटना से 16 दिन पहले भाई अंगद पाल (22) की शादी हुई थी। प्रेमी गर्लफ्रेंड को भगाकर ले जाना चाहते थे। विरोध करने पर उसने अंगद के सीने में गोली मार दी थी। एक साल पहले हुए इस मामले में कोर्ट ने बुधवार को फैसला सुना दिया। हत्यारे पर 55 हजार रुपए का अर्थदण्ड लगाया है। नहीं देने पर 6 माह की जेल अतिरिक्त काटनी होगी। यह फैसला एडिशनल सेशन जज पवन कुमार शर्मा ने सुनाया है। अब पूरा मामला विस्तार से बताते हैं 10 साल पहले बहन की डबरा में हुई थी शादी अंगद पाल (22) रक्सा थाना क्षेत्र के खैरा गांव का रहने वाला था। उसकी बड़ी बहन की शादी करीब 10 साल पहले मध्य प्रदेश के डबरा में रहने वाले संतोष पाल से हुई थी। बहन की एक बेटी और एक बेटा है। ससुराल में उसका किराएदार जितेंद्र पाल से अफेयर हो गया। जो पिछौर के शंकरपुर का रहने वाला है। अफेयर का घरवालों को पता नहीं था। 6 फरवरी को अंगद पाल की शादी थी। तब उसकी बहन परिवार के साथ आई थी। शादी में उसका प्रेमी जितेंद्र भी आया था। तब दोनों के अफेयर के बारे में पता चला। बहन को परिवार वालों समझाया। इसके बाद 11 फरवरी को वह बच्चों को लेकर अपने ससुराल डबरा चली गई थी। प्रेमी अपने साथ भगाकर ले गया था ससुराल जाने के बाद 14 फरवरी को बहन को उसका प्रेमी जितेंद्र पाल भगाकर ले गया। तब उसके ससुराल वालों ने मध्य प्रदेश के डबरा थाने में गुमशुदगी दर्ज कराई थी। मध्य प्रदेश पुलिस ने 19 फरवरी को उसको बरामद किया था। तब सभी को थाने बुलाया गया था। तब उसने पिता के साथ जाने की इच्छा जाहिर की थी। इसके बाद वह अपने मायके आ गई थी। सीने पर ताना तमंचा और चला दी गोली 23 फरवरी 2024 को जितेंद्र पाल अपने एक साथी बृजकिशोर के साथ बाइक से गर्लफ्रेंड के घर पहुंच गया। वह गर्लफ्रेंड को अपने साथ ले जाने के लिए आया था। इसका अंगद विरोध कर रहा था। तब जितेंद्र पाल और उसका साथी गाली गलौज करने लगे। रोकने पर जितेंद्र ने तमंचा निकालकर अंगद के ऊपर तान दिया और गोली चला दी। सीने में गाेली लगते ही अंगद जमीन पर गिर गया। तब परिजन उसे गाड़ी से मेडिकल कॉलेज ले गए। जहां पर डॉक्टरों ने अंगद को मृत घोषित कर दिया। पिता गोपाल पाल ने दोनों के खिलाफ केस दर्ज कराया था। सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता विपिन कुमार मिश्रा ने बताया कि पुलिस ने केस दर्ज करके जितेंद्र पाल को गिरफ्तार किया था। बाद में उसके खिलाफ कोर्ट में आरोप पत्र दाखिल किया। कोर्ट ने तमाम सबूतों के आधार पर जितेंद्र पाल को तमंचा से गोली मारकर अंगद की हत्या करने का दोषी माना। उसे आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। झांसी में भाई का मर्डर करने वाले बहन के बॉयफ्रेंड को कोर्ट ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। घटना से 16 दिन पहले भाई अंगद पाल (22) की शादी हुई थी। प्रेमी गर्लफ्रेंड को भगाकर ले जाना चाहते थे। विरोध करने पर उसने अंगद के सीने में गोली मार दी थी। एक साल पहले हुए इस मामले में कोर्ट ने बुधवार को फैसला सुना दिया। हत्यारे पर 55 हजार रुपए का अर्थदण्ड लगाया है। नहीं देने पर 6 माह की जेल अतिरिक्त काटनी होगी। यह फैसला एडिशनल सेशन जज पवन कुमार शर्मा ने सुनाया है। अब पूरा मामला विस्तार से बताते हैं 10 साल पहले बहन की डबरा में हुई थी शादी अंगद पाल (22) रक्सा थाना क्षेत्र के खैरा गांव का रहने वाला था। उसकी बड़ी बहन की शादी करीब 10 साल पहले मध्य प्रदेश के डबरा में रहने वाले संतोष पाल से हुई थी। बहन की एक बेटी और एक बेटा है। ससुराल में उसका किराएदार जितेंद्र पाल से अफेयर हो गया। जो पिछौर के शंकरपुर का रहने वाला है। अफेयर का घरवालों को पता नहीं था। 6 फरवरी को अंगद पाल की शादी थी। तब उसकी बहन परिवार के साथ आई थी। शादी में उसका प्रेमी जितेंद्र भी आया था। तब दोनों के अफेयर के बारे में पता चला। बहन को परिवार वालों समझाया। इसके बाद 11 फरवरी को वह बच्चों को लेकर अपने ससुराल डबरा चली गई थी। प्रेमी अपने साथ भगाकर ले गया था ससुराल जाने के बाद 14 फरवरी को बहन को उसका प्रेमी जितेंद्र पाल भगाकर ले गया। तब उसके ससुराल वालों ने मध्य प्रदेश के डबरा थाने में गुमशुदगी दर्ज कराई थी। मध्य प्रदेश पुलिस ने 19 फरवरी को उसको बरामद किया था। तब सभी को थाने बुलाया गया था। तब उसने पिता के साथ जाने की इच्छा जाहिर की थी। इसके बाद वह अपने मायके आ गई थी। सीने पर ताना तमंचा और चला दी गोली 23 फरवरी 2024 को जितेंद्र पाल अपने एक साथी बृजकिशोर के साथ बाइक से गर्लफ्रेंड के घर पहुंच गया। वह गर्लफ्रेंड को अपने साथ ले जाने के लिए आया था। इसका अंगद विरोध कर रहा था। तब जितेंद्र पाल और उसका साथी गाली गलौज करने लगे। रोकने पर जितेंद्र ने तमंचा निकालकर अंगद के ऊपर तान दिया और गोली चला दी। सीने में गाेली लगते ही अंगद जमीन पर गिर गया। तब परिजन उसे गाड़ी से मेडिकल कॉलेज ले गए। जहां पर डॉक्टरों ने अंगद को मृत घोषित कर दिया। पिता गोपाल पाल ने दोनों के खिलाफ केस दर्ज कराया था। सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता विपिन कुमार मिश्रा ने बताया कि पुलिस ने केस दर्ज करके जितेंद्र पाल को गिरफ्तार किया था। बाद में उसके खिलाफ कोर्ट में आरोप पत्र दाखिल किया। कोर्ट ने तमाम सबूतों के आधार पर जितेंद्र पाल को तमंचा से गोली मारकर अंगद की हत्या करने का दोषी माना। उसे आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। उत्तरप्रदेश | दैनिक भास्कर
भाई के मर्डर में बहन के बॉयफ्रेंड को उम्रकैद:झांसी में शादी के 16 दिन बाद गोली मारी थी, प्रेमिका को भगाने आया था
