Jalore: आतिशबाजी, पटाखों और ड्रोन पर दो महीने तक पाबंदी, जिला मजिस्ट्रेट ने जारी किए आदेश

Jalore: आतिशबाजी, पटाखों और ड्रोन पर दो महीने तक पाबंदी, जिला मजिस्ट्रेट ने जारी किए आदेश

<p style=”text-align: justify;”><strong>Ban On Firecrackers In Jalore:</strong> राजस्थान के जालोर जिले में राष्ट्रीय सुरक्षा की दृष्टि से जिला प्रशासन ने बड़ा कदम उठाते हुए आतिशबाजी, पटाखों और ड्रोन संचालन पर दो माह का प्रतिबंध लगा दिया है. जिला मजिस्ट्रेट डॉ. प्रदीप के. गावंडे ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 163 के अंतर्गत निषेधाज्ञा जारी करते हुए यह आदेश प्रभावी किया है, जो 9 मई से 8 जुलाई 2025 तक लागू रहेगा.</p>
<p style=”text-align: justify;”><strong>राष्ट्रीय सुरक्षा को देखते हुए उठाया कदम</strong><br />जारी आदेश में जिला मजिस्ट्रेट ने स्पष्ट किया कि देश की वर्तमान परिस्थितियों और राष्ट्रीय सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए यह निर्णय आवश्यक हो गया था. जिला क्षेत्र में आतिशबाजी, पटाखों और ड्रोन जैसे उपकरणों का उपयोग किसी भी अप्रिय घटना को जन्म दे सकता है, इसलिए इन पर पूर्णतः प्रतिबंध लगाया गया है.</p>
<p style=”text-align: justify;”><strong>सरकारी सेवाओं को रहेगी छूट</strong><br />यह निषेधज्ञा जिला क्षेत्र की आम जनता के लिए लागू होगी, लेकिन सेना, पुलिस, सशस्त्र बल, होमगार्ड &nbsp;और अन्य कानून व्यवस्था बनाए रखने वाली सरकारी एजेंसियों को इस प्रतिबंध से छूट दी गई है.</p>
<p style=”text-align: justify;”><strong>ड्रोन संचालन पर विशेष निर्देश</strong><br />धार्मिक, सांस्कृतिक या सामाजिक आयोजनों में ड्रोन संचालन की आवश्यकता होने पर आयोजक संबंधित थानाधिकारी से पूर्व अनुमति प्राप्त कर सकते हैं. ऐसी स्थिति में अधिकतम 20 फीट ऊंचाई तक ही ड्रोन उड़ाने की अनुमति होगी. बिना अनुमति ड्रोन उड़ाना कानून का उल्लंघन माना जाएगा.</p>
<p style=”text-align: justify;”>जिला मजिस्ट्रेट ने बताया कि यह आदेश वर्तमान परिस्थितियों में तत्काल प्रभाव से लागू किया जाना जरूरी था, इसलिए इसे भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 163 (2) के तहत एकपक्षीय रूप से पारित किया गया है. आदेश की व्यक्तिगत रूप से तामील कराना संभव नहीं था.उन्होंने यह भी चेतावनी दी कि इस आदेश की अवहेलना या उल्लंघन करने वालों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धारा 223 के अंतर्गत अभियोग चलाया जाएगा, जो दंडनीय अपराध होगा.</p>
<p style=”text-align: justify;”><strong>प्रशासन ने की नागरिकों से सहयोग की अपील</strong><br />डॉ. गावंडे ने जिले के नागरिकों से अपील की है कि वे इस प्रतिबंधात्मक आदेश की गंभीरता को समझते हुए पूर्ण रूप से पालन करें और प्रशासन के साथ सहयोग बनाए रखें. उन्होंने कहा कि यह कदम जिले की सुरक्षा एवं शांति व्यवस्था बनाए रखने के उद्देश्य से उठाया गया है. इस आदेश के बाद अब जिले के किसी भी भाग में आतिशबाजी, पटाखा जलाना या बिना अनुमति ड्रोन उड़ाना प्रतिबंधित रहेगा और इसका उल्लंघन करने वालों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी.</p>
<p style=”text-align: justify;”><strong>(रिपोर्ट-एच.एल.भाटी)</strong></p>
<p style=”text-align: justify;”><strong>इसे भी पढ़ें:<a href=”https://www.abplive.com/states/delhi-ncr/delhi-few-schools-started-online-classes-as-a-precaution-after-india-pakistan-attack-news-2940733″> दिल्ली में इन स्कूलों ने ऑनलाइन कक्षाएं शुरू कीं, एहतियातन उठाए ये जरूरी कदम</a></strong></p> <p style=”text-align: justify;”><strong>Ban On Firecrackers In Jalore:</strong> राजस्थान के जालोर जिले में राष्ट्रीय सुरक्षा की दृष्टि से जिला प्रशासन ने बड़ा कदम उठाते हुए आतिशबाजी, पटाखों और ड्रोन संचालन पर दो माह का प्रतिबंध लगा दिया है. जिला मजिस्ट्रेट डॉ. प्रदीप के. गावंडे ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 163 के अंतर्गत निषेधाज्ञा जारी करते हुए यह आदेश प्रभावी किया है, जो 9 मई से 8 जुलाई 2025 तक लागू रहेगा.</p>
<p style=”text-align: justify;”><strong>राष्ट्रीय सुरक्षा को देखते हुए उठाया कदम</strong><br />जारी आदेश में जिला मजिस्ट्रेट ने स्पष्ट किया कि देश की वर्तमान परिस्थितियों और राष्ट्रीय सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए यह निर्णय आवश्यक हो गया था. जिला क्षेत्र में आतिशबाजी, पटाखों और ड्रोन जैसे उपकरणों का उपयोग किसी भी अप्रिय घटना को जन्म दे सकता है, इसलिए इन पर पूर्णतः प्रतिबंध लगाया गया है.</p>
<p style=”text-align: justify;”><strong>सरकारी सेवाओं को रहेगी छूट</strong><br />यह निषेधज्ञा जिला क्षेत्र की आम जनता के लिए लागू होगी, लेकिन सेना, पुलिस, सशस्त्र बल, होमगार्ड &nbsp;और अन्य कानून व्यवस्था बनाए रखने वाली सरकारी एजेंसियों को इस प्रतिबंध से छूट दी गई है.</p>
<p style=”text-align: justify;”><strong>ड्रोन संचालन पर विशेष निर्देश</strong><br />धार्मिक, सांस्कृतिक या सामाजिक आयोजनों में ड्रोन संचालन की आवश्यकता होने पर आयोजक संबंधित थानाधिकारी से पूर्व अनुमति प्राप्त कर सकते हैं. ऐसी स्थिति में अधिकतम 20 फीट ऊंचाई तक ही ड्रोन उड़ाने की अनुमति होगी. बिना अनुमति ड्रोन उड़ाना कानून का उल्लंघन माना जाएगा.</p>
<p style=”text-align: justify;”>जिला मजिस्ट्रेट ने बताया कि यह आदेश वर्तमान परिस्थितियों में तत्काल प्रभाव से लागू किया जाना जरूरी था, इसलिए इसे भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 163 (2) के तहत एकपक्षीय रूप से पारित किया गया है. आदेश की व्यक्तिगत रूप से तामील कराना संभव नहीं था.उन्होंने यह भी चेतावनी दी कि इस आदेश की अवहेलना या उल्लंघन करने वालों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धारा 223 के अंतर्गत अभियोग चलाया जाएगा, जो दंडनीय अपराध होगा.</p>
<p style=”text-align: justify;”><strong>प्रशासन ने की नागरिकों से सहयोग की अपील</strong><br />डॉ. गावंडे ने जिले के नागरिकों से अपील की है कि वे इस प्रतिबंधात्मक आदेश की गंभीरता को समझते हुए पूर्ण रूप से पालन करें और प्रशासन के साथ सहयोग बनाए रखें. उन्होंने कहा कि यह कदम जिले की सुरक्षा एवं शांति व्यवस्था बनाए रखने के उद्देश्य से उठाया गया है. इस आदेश के बाद अब जिले के किसी भी भाग में आतिशबाजी, पटाखा जलाना या बिना अनुमति ड्रोन उड़ाना प्रतिबंधित रहेगा और इसका उल्लंघन करने वालों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी.</p>
<p style=”text-align: justify;”><strong>(रिपोर्ट-एच.एल.भाटी)</strong></p>
<p style=”text-align: justify;”><strong>इसे भी पढ़ें:<a href=”https://www.abplive.com/states/delhi-ncr/delhi-few-schools-started-online-classes-as-a-precaution-after-india-pakistan-attack-news-2940733″> दिल्ली में इन स्कूलों ने ऑनलाइन कक्षाएं शुरू कीं, एहतियातन उठाए ये जरूरी कदम</a></strong></p>  राजस्थान जल्दी अमीर बनना चाहता था, शालीमार बाग में एक करोड़ से अधिक की चोरी, घरेलू सहायक गिरफ्तार