भिवानी मर्डर केस में 4 को उम्रकैद:सभी पर 15500 रुपए जुर्माना, 4 साल पहले 3 लोगों पर चलाई थी गोली

भिवानी मर्डर केस में 4 को उम्रकैद:सभी पर 15500 रुपए जुर्माना, 4 साल पहले 3 लोगों पर चलाई थी गोली

भिवानी के गांव जमालपुर निवासी विकास की गोली मारकर हत्या करने के मामले में 4 लोगों को न्यायालय ने उम्रकैद की सजा सुनाई और जुर्माना लगाया है। जिला सत्र न्यायाधीश डीआर चालिया की कोर्ट ने यह फैसला सुनाया। गांव जमालपुर निवासी रवि ने थाना बवानीखेड़ा पुलिस को एक शिकायत दी, जिसमें शिकायतकर्ता ने पुलिस को बताया कि 11 अगस्त 2021 की सुबह आरोपियों ने जान से मारने की नीयत से उन पर गोली चलाई थी। जिसमें शिकायतकर्ता व उसका दोस्त साहिल व विकास गोली लगने से घायल हो गए थे। इलाज के दौरान विकास की पीजीआई रोहतक में मौत हो गई थी। इस शिकायत पर पुलिस ने हत्या सहित अन्य धाराओं के तहत बवानीखेड़ा थाना में केस दर्ज किया था। बवानीखेड़ा थाना पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया। न्यायालय ने केस की ट्रायल के दौरान 4 आरोपियों को दोषी पाते हुए प्रत्येक आरोपी को उम्रकैद की सजा व प्रत्येक आरोपी पर 15500 रुपए का जुर्माना लगाया। कोर्ट ने यह सजा सुनाई व जुर्माना लगाया
1. गांव जमलापुर निवासी अरविंद को धारा 323, 34 भारतीय दंड संहिता में 1 वर्ष कैद की सजा व 500 रुपए जुर्माना, धारा 307, 34 भारतीय दंड संहिता के तहत 7 वर्ष कैद व 5000 रुपए जुर्माना, धारा 302, 34 भारतीय दंड संहिता के तहत उम्र कैद की सजा व 10000 जुर्माना, धारा 27 शस्त्र अधिनियम के तहत 3 वर्ष कैद व 5000 रुपए का जुर्माना लगाया है।
2. गांव सिपर निवासी राजू उर्फ गुरबाज सिंह को धारा 323, 34 भारतीय दंड संहिता के तहत 1 वर्ष की कैद व 500 का जुर्माना, धारा 307, 34 भारतीय दंड संहिता के तहत 7 वर्ष की कैद व 5000 रुपए जुर्माना, धारा 302, 34 भारतीय दंड संहिता के तहत उम्र कैद की सजा व 10000 का जुर्माना लगाया है।
3. गांव जमालपुर निवासी जसवंत को 323, 34 भारतीय दंड संहिता के तहत 1 वर्ष कैद व 500 का जुर्माना, धारा 307, 34 भारतीय दंड संहिता के तहत 7 वर्ष कैद व 5000 जुर्माना, धारा 302,34 भारतीय दंड संहिता के तहत उम्र कैद की सजा व 10000 रुपए का जुर्माना लगाया।
4. गांव जमालपुर निवासी हरेंद्र को 323, 34 भारतीय दंड संहिता के तहत 1 वर्ष कैद व 500 रुपए जुर्माना, धारा 307,34 भारतीय दंड संहिता के तहत 7 वर्ष कैद व 5000 रुपए जुर्माना, धारा 302, 34 भारतीय दंड संहिता के तहत उम्र कैद व 10000 रुपए जुर्माना लगाया है। भिवानी के गांव जमालपुर निवासी विकास की गोली मारकर हत्या करने के मामले में 4 लोगों को न्यायालय ने उम्रकैद की सजा सुनाई और जुर्माना लगाया है। जिला सत्र न्यायाधीश डीआर चालिया की कोर्ट ने यह फैसला सुनाया। गांव जमालपुर निवासी रवि ने थाना बवानीखेड़ा पुलिस को एक शिकायत दी, जिसमें शिकायतकर्ता ने पुलिस को बताया कि 11 अगस्त 2021 की सुबह आरोपियों ने जान से मारने की नीयत से उन पर गोली चलाई थी। जिसमें शिकायतकर्ता व उसका दोस्त साहिल व विकास गोली लगने से घायल हो गए थे। इलाज के दौरान विकास की पीजीआई रोहतक में मौत हो गई थी। इस शिकायत पर पुलिस ने हत्या सहित अन्य धाराओं के तहत बवानीखेड़ा थाना में केस दर्ज किया था। बवानीखेड़ा थाना पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया। न्यायालय ने केस की ट्रायल के दौरान 4 आरोपियों को दोषी पाते हुए प्रत्येक आरोपी को उम्रकैद की सजा व प्रत्येक आरोपी पर 15500 रुपए का जुर्माना लगाया। कोर्ट ने यह सजा सुनाई व जुर्माना लगाया
1. गांव जमलापुर निवासी अरविंद को धारा 323, 34 भारतीय दंड संहिता में 1 वर्ष कैद की सजा व 500 रुपए जुर्माना, धारा 307, 34 भारतीय दंड संहिता के तहत 7 वर्ष कैद व 5000 रुपए जुर्माना, धारा 302, 34 भारतीय दंड संहिता के तहत उम्र कैद की सजा व 10000 जुर्माना, धारा 27 शस्त्र अधिनियम के तहत 3 वर्ष कैद व 5000 रुपए का जुर्माना लगाया है।
2. गांव सिपर निवासी राजू उर्फ गुरबाज सिंह को धारा 323, 34 भारतीय दंड संहिता के तहत 1 वर्ष की कैद व 500 का जुर्माना, धारा 307, 34 भारतीय दंड संहिता के तहत 7 वर्ष की कैद व 5000 रुपए जुर्माना, धारा 302, 34 भारतीय दंड संहिता के तहत उम्र कैद की सजा व 10000 का जुर्माना लगाया है।
3. गांव जमालपुर निवासी जसवंत को 323, 34 भारतीय दंड संहिता के तहत 1 वर्ष कैद व 500 का जुर्माना, धारा 307, 34 भारतीय दंड संहिता के तहत 7 वर्ष कैद व 5000 जुर्माना, धारा 302,34 भारतीय दंड संहिता के तहत उम्र कैद की सजा व 10000 रुपए का जुर्माना लगाया।
4. गांव जमालपुर निवासी हरेंद्र को 323, 34 भारतीय दंड संहिता के तहत 1 वर्ष कैद व 500 रुपए जुर्माना, धारा 307,34 भारतीय दंड संहिता के तहत 7 वर्ष कैद व 5000 रुपए जुर्माना, धारा 302, 34 भारतीय दंड संहिता के तहत उम्र कैद व 10000 रुपए जुर्माना लगाया है।   हरियाणा | दैनिक भास्कर