कुरुक्षेत्र में दुष्कर्मी ट्यूशन टीचर को 20 साल कैद:भाई-बहन पढ़ने आते थे; नशीला पदार्थ खिलाकर करता था छात्रा से रेप

कुरुक्षेत्र में दुष्कर्मी ट्यूशन टीचर को 20 साल कैद:भाई-बहन पढ़ने आते थे; नशीला पदार्थ खिलाकर करता था छात्रा से रेप

हरियाणा के कुरुक्षेत्र में कोर्ट ने नाबालिग लड़की से दुष्कर्म करने के दोषी ट्यूशन टीचर को 20 साल कठोर जेल की सजा सुनाई है। दोषी आकाश मेहता निवासी पिहोवा पर कोर्ट ने 1 लाख 12 हजार रुपए जुर्माना भी किया है। दोषी टीचर कोई नशीला पदार्थ खिलाकर छात्रा से दुष्कर्म करता था। भाई-बहन जाते थे ट्यूशन पढ़ने थाना शहर पिहोवा में शहर में रहने वाले व्यक्ति ने 24 फरवरी 2023 को शिकायत में बताया था कि उसके पास एक बेटा और बेटी है। उसके दोनों बच्चे आकाश मेहता के पास ट्यूशन पढ़ते थे। उसने अपने बच्चों को उसके पास से हटा लिया था। बाद में उसके बेटे ने बताया कि उनका ट्यूशन टीचर उनको पढ़ाने के दौरान नशीला पदार्थ खिलाता था। वह उसकी नाबालिग बेटी के साथ दुष्कर्म करता था। किसी को बताने पर आरोपी जान से मारने की धमकी देता था। शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज जांच करते हुए आरोपी आकाश मेहता को गिरफ्तार किया था। सवा साल बाद आया फैसला उप जिला न्यायवादी प्रदीप मलिक ने बताया कि मामले की नियमित सुनवाई फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट में करते हुए अतिरिक्त जिला एवं सेशन न्यायाधीश की अदालत ने गवाहों व सबूतों के आधार पर आरोपी आकाश मेहता को दोषी करार देते हुए 20 साल कठोर कारावास की सजा सुनाई। साथ ही 1.12 लाख रुपये जुर्माना भी लगाया। जुर्माना न भरने पर दोषी को 2 साल का अतिरिक्त कठोर कारावास भुगतना होगा। हरियाणा के कुरुक्षेत्र में कोर्ट ने नाबालिग लड़की से दुष्कर्म करने के दोषी ट्यूशन टीचर को 20 साल कठोर जेल की सजा सुनाई है। दोषी आकाश मेहता निवासी पिहोवा पर कोर्ट ने 1 लाख 12 हजार रुपए जुर्माना भी किया है। दोषी टीचर कोई नशीला पदार्थ खिलाकर छात्रा से दुष्कर्म करता था। भाई-बहन जाते थे ट्यूशन पढ़ने थाना शहर पिहोवा में शहर में रहने वाले व्यक्ति ने 24 फरवरी 2023 को शिकायत में बताया था कि उसके पास एक बेटा और बेटी है। उसके दोनों बच्चे आकाश मेहता के पास ट्यूशन पढ़ते थे। उसने अपने बच्चों को उसके पास से हटा लिया था। बाद में उसके बेटे ने बताया कि उनका ट्यूशन टीचर उनको पढ़ाने के दौरान नशीला पदार्थ खिलाता था। वह उसकी नाबालिग बेटी के साथ दुष्कर्म करता था। किसी को बताने पर आरोपी जान से मारने की धमकी देता था। शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज जांच करते हुए आरोपी आकाश मेहता को गिरफ्तार किया था। सवा साल बाद आया फैसला उप जिला न्यायवादी प्रदीप मलिक ने बताया कि मामले की नियमित सुनवाई फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट में करते हुए अतिरिक्त जिला एवं सेशन न्यायाधीश की अदालत ने गवाहों व सबूतों के आधार पर आरोपी आकाश मेहता को दोषी करार देते हुए 20 साल कठोर कारावास की सजा सुनाई। साथ ही 1.12 लाख रुपये जुर्माना भी लगाया। जुर्माना न भरने पर दोषी को 2 साल का अतिरिक्त कठोर कारावास भुगतना होगा।   हरियाणा | दैनिक भास्कर