सहारनपुर में लोकसभा चुनाव 2024 का रिजल्ट घोषित होने के बाद चार जून की शाम को अंबाला रोड पर कांग्रेस-सपा गठबंधन प्रत्याशी इमरान मसूद के समर्थकों ने खूब हुड़दंग मचाया। कुतुबशेर थाने के सामने से 40 से अधिक बाइकों का काफिला हड़दंड और स्टंट करते हुए निकला। लेकिन पुलिस ने उस दिन कोई कार्रवाई नहीं की। पुलिस ने धारा 144 का उल्लंघन करने वाले 21 लोगों को नामजद और 20 अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। 15 बाइकों को सीज किया है। 4 जून की रात को खूब मचाया हुड़दंग
लोकसभा चुनाव 2024 का रिजल्ट 4 जून की शाम को आया। जीत के बाद कांग्रेस-सपा गठबंधन के प्रत्याशी इमरान मसूद की जीत हुई। जीत के बाद उनके समर्थकों ने खूब हुड़दंग मचाया। हुड़दंग का एक वीडियो सामने आया। वीडियो सामने आने के बाद पुलिस हरकत में आ गई। एसएसपी डॉ.विपिन ताडा ने धारा 144 का उल्लंघन करने वाले समर्थकों के खिलाफ थाना कुतुबशेर को मुकदमा दर्ज करने के निर्देश दिए।
कुतुबशेर थाना पुलिस ने 20 युवकों को नामजद करते हुए 41 लोगों के खिलाफ जाम लगाने, हुड़दंड करने, धारा 144 का उलंघन करने का मुकदमा दर्ज किया गया। वहीं, पुलिस ने 15 बाइक को सीज भी कर दिया है। इन युवकों को किया गया नामजद
एसएसपी डॉ.विपिन ताडा ने बताया कि कुतुबशेर थाने के दारोगा ओमकार सिंह की तरफ से सरसावा निवासी उस्मान, खाताखेड़ी निवासी मोहम्मद उमर, शादाब, अमन कालोनी निवासी फैजल, अंबेहटा पीर निवासी रियासत, ताहरपुर निवासी आमीर, पुराना चिलकाना रोड निवासी आतिफ अंसारी, रहीमाबाद निवासी वसीम अहमद, मानकमऊ निवासी जावेद, इमरान, आरिफ लक्खी गेट निवासी अब्दुल शमी, रजिया मस्जिद निवासी अनस, मोहल्ला छिपियान निवासी ओसामा, आली की चुगी निवासी आलिम, किला नवाबगंज निवासी साजिद, रहमानी चौक निवासी कुमेश, कमेला कालोनी निवासी मोहम्मद वसीम, ढोलीखाल निवासी मुरसलीन, उपवन विहार निवासी कलीम अहमद और 21 अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। इन धाराओं में दर्ज हुआ है मुकदमा
एसएसपी डा. विपिन ताडा ने बताया कि नामजद और अज्ञात आरोपियों के खिलाफ धारा 143 (गैर कानूनी रूप से ग्रुप बनाकर हुड़दंग करना), धारा 188 (आदर्श आचार संहिता का उलंघन करना), धारा 341 (किसी भी मार्ग को अवरूद्ध करना), धारा 126बी (बिना अनुमति के जुलूस निकालना) धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है। उन्होंने बताया कि बाइक पर किसी ने भी हेलमेट नहीं लगाया हुआ था। इसलिए विवेचना के दौरान यातायात संबंधी धारा को भी इस मुकदमे में बढ़ाया जाएगा। सहारनपुर में लोकसभा चुनाव 2024 का रिजल्ट घोषित होने के बाद चार जून की शाम को अंबाला रोड पर कांग्रेस-सपा गठबंधन प्रत्याशी इमरान मसूद के समर्थकों ने खूब हुड़दंग मचाया। कुतुबशेर थाने के सामने से 40 से अधिक बाइकों का काफिला हड़दंड और स्टंट करते हुए निकला। लेकिन पुलिस ने उस दिन कोई कार्रवाई नहीं की। पुलिस ने धारा 144 का उल्लंघन करने वाले 21 लोगों को नामजद और 20 अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। 15 बाइकों को सीज किया है। 4 जून की रात को खूब मचाया हुड़दंग
लोकसभा चुनाव 2024 का रिजल्ट 4 जून की शाम को आया। जीत के बाद कांग्रेस-सपा गठबंधन के प्रत्याशी इमरान मसूद की जीत हुई। जीत के बाद उनके समर्थकों ने खूब हुड़दंग मचाया। हुड़दंग का एक वीडियो सामने आया। वीडियो सामने आने के बाद पुलिस हरकत में आ गई। एसएसपी डॉ.विपिन ताडा ने धारा 144 का उल्लंघन करने वाले समर्थकों के खिलाफ थाना कुतुबशेर को मुकदमा दर्ज करने के निर्देश दिए।
कुतुबशेर थाना पुलिस ने 20 युवकों को नामजद करते हुए 41 लोगों के खिलाफ जाम लगाने, हुड़दंड करने, धारा 144 का उलंघन करने का मुकदमा दर्ज किया गया। वहीं, पुलिस ने 15 बाइक को सीज भी कर दिया है। इन युवकों को किया गया नामजद
एसएसपी डॉ.विपिन ताडा ने बताया कि कुतुबशेर थाने के दारोगा ओमकार सिंह की तरफ से सरसावा निवासी उस्मान, खाताखेड़ी निवासी मोहम्मद उमर, शादाब, अमन कालोनी निवासी फैजल, अंबेहटा पीर निवासी रियासत, ताहरपुर निवासी आमीर, पुराना चिलकाना रोड निवासी आतिफ अंसारी, रहीमाबाद निवासी वसीम अहमद, मानकमऊ निवासी जावेद, इमरान, आरिफ लक्खी गेट निवासी अब्दुल शमी, रजिया मस्जिद निवासी अनस, मोहल्ला छिपियान निवासी ओसामा, आली की चुगी निवासी आलिम, किला नवाबगंज निवासी साजिद, रहमानी चौक निवासी कुमेश, कमेला कालोनी निवासी मोहम्मद वसीम, ढोलीखाल निवासी मुरसलीन, उपवन विहार निवासी कलीम अहमद और 21 अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। इन धाराओं में दर्ज हुआ है मुकदमा
एसएसपी डा. विपिन ताडा ने बताया कि नामजद और अज्ञात आरोपियों के खिलाफ धारा 143 (गैर कानूनी रूप से ग्रुप बनाकर हुड़दंग करना), धारा 188 (आदर्श आचार संहिता का उलंघन करना), धारा 341 (किसी भी मार्ग को अवरूद्ध करना), धारा 126बी (बिना अनुमति के जुलूस निकालना) धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है। उन्होंने बताया कि बाइक पर किसी ने भी हेलमेट नहीं लगाया हुआ था। इसलिए विवेचना के दौरान यातायात संबंधी धारा को भी इस मुकदमे में बढ़ाया जाएगा। उत्तरप्रदेश | दैनिक भास्कर