सपा विधायक इरफान सोलंकी को आज होगी सजा:कानपुर में प्लॉट पर बने घर को फूंका था; पांचों आरोपियों को दोषी करार दे चुकी है कोर्ट

सपा विधायक इरफान सोलंकी को आज होगी सजा:कानपुर में प्लॉट पर बने घर को फूंका था; पांचों आरोपियों को दोषी करार दे चुकी है कोर्ट

कानपुर की MP/MLA कोर्ट ने जाजमऊ आगजनी केस में 3 जून को सपा विधायक इरफान सोलंकी समेत 5 आरोपियों को दोषी करार दिया था। इरफान की पेशी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से हुई थी। अब 7 जून यानी आज सजा सुनाई होगी। सभी को धारा 147, 436, 427, 504, 506, 323 में दोषी ठहराया गया था। दोषी करार देने के बाद इरफान के समर्थकों ने परिवार वालों के साथ कोर्ट परिसर में हंगामा था। धारा-386, 120B से सभी दोष मुक्त कर दिए गए थे। सबसे प्रमुख आईपीसी की धारा-436 है। इसमें कम से कम 10 साल की सजा और अधिकतम उम्रकैद हो सकती है। इरफान सोलंकी को 2 साल से ज्यादा की सजा होते ही उनकी विधानसभा की सदस्यता भी जाना तय माना जा रहा है। इससे पहले 11 बार तारीख देने के बाद भी कोर्ट ने फैसला नहीं दिया था। 8 नवंबर 2022 को दर्ज हुई थी रिपोर्ट
जाजमऊ के डिफेंस कॉलोनी में रहने वाले इरफान सोलंकी कानपुर की सीसामऊ विधानसभा से सपा से चौथी बार के विधायक हैं। इरफान के घर के पास ही रहने वाली महिला नजीर फातिमा का जिस प्लॉट पर अस्थाई घर बना था। उस प्लॉट को लेकर दोनों का विवाद चल रहा था। नजीर फातिमा ने 8 नवंबर 2022 को जाजमऊ थाने में इरफान, रिजवान समेत अन्य के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई थी। आरोप था, 7 नवंबर 2022 को रात 8 बजे उसका परिवार भाई की शादी में गया था। तभी सपा विधायक इरफान सोलंकी, उनके भाई रिजवान सोलंकी और उनके साथियों ने घर में आग लगा दी। साजिश के तहत ऐसा किया गया, जिससे वह घर छोड़कर भाग जाए। विधायक परिवार उस पर कब्जा कर लें। आग से गृहस्थी, फ्रिज, टीवी, सिलेंडर और बाकी गृहस्थी का सामान पूरी तरह से जलकर खाक हो गया था। रिपोर्ट दर्ज करने के बाद जाजमऊ पुलिस ने जांच शुरू की। इसमें सामने आया कि इरफान सोलंकी, रिजवान सोलंकी, शौकत पहलवान, इजराइल आटा वाला और मो. शरीफ के खिलाफ पूरक चार्जशीट दाखिल की और एमपी/एमएलए कोर्ट में सुनवाई पूरी करने के बाद 3 जून को कोर्ट ने इन पांच आरोपियों को दोषी करार दिया था। किन धाराओं में दर्ज है केस और क्या है सजा
कानपुर की MP/MLA कोर्ट ने जाजमऊ आगजनी केस में सपा विधायक इरफान सोलंकी समेत 5 आरोपियों को दोषी करार दिया है। सभी को धारा 147, 436, 427, 504, 506, 323 में दोषी ठहराया गया है। धारा 386, 120B से सभी दोष मुक्त कर दिए गए हैं। केस में सबसे गंभीर धारा आईपीसी की धारा 436 है। इसमें कम से कम 10 साल की सजा और अधिकतम उम्रकैद हो सकती है। इरफान समेत पांचों आरोपी कोर्ट में होंगे हाजिर
एमपी/एमएलए कोर्ट इरफान सोलंकी आगजनी केस में सजा सुनाने के दौरान सभी आरोपियों को कोर्ट में तलब किया गया है। इरफान सोलंकी को महाराजगंज जेल से कानपुर कोर्ट लाया जाएगा। जबकि अन्य आरोपी कानपुर जेल में ही बंद हैं। इन सभी को कानपुर जेल से कड़ी सुरक्षा में लाकर कोर्ट में पेश किया जाएगा। कोर्ट से लेकर कानपुर शहर में अलर्ट
इरफान सोलंकी केस में पांच आरोपियों को कोर्ट ने 3 जून को दोषी करार दिया तो परिवार के लोगों ने कोर्ट परिसर में हंगामा काट दिया था। पुलिस ने कड़ी मशक्कत से सभी परिवार के लोगों को संभाला और कोर्ट परिसर से बाहर किया था। इसके चलते शुक्रवार को कोर्ट में भारी फोर्स तैनात किया जाएगा। इससे कि दोबारा इस तरह की स्थिति नहीं बन सके, वहीं, दूसरी तरफ शहर में भी अलर्ट घोषित किया गया है। शहर के सेंसटिव इलाकों में पैरामिलिट्री फोर्स रूट मार्च करेगी। आगजनी केस में 3 चार्जशीट दाखिल हुईं
पुलिस ने आगजनी के मुकदमे में तीन आरोप पत्र लगाए थे। पहले में इरफान, रिजवान, शौकत, शरीफ और इजराइल आटावाला के नाम थे। दूसरे में अनूप यादव, महबूब आलम, शमशुद्दीन, एजाजुद्दीन, मो. एजाज, मुर्सलीन भोलू को अभियुक्त बनाया गया। तीसरे आरोप पत्र में शकील चिकना का नाम आया। इसलिए अभी अनूप यादव, महबूब आलम, शमशुद्दीन, एजाजुद्दीन, मो. एजाज, मुर्सलीन भोलू, शकील चिकना के खिलाफ विचारण होगा। जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी दिलीप अवस्थी ने बताया कि इरफान, रिजवान, शौकत, शरीफ और इजराइल आटे वाले के खिलाफ फास्ट ट्रैक कोर्ट में ट्रायल पूरा हो चुका था। इन 18 गवाहों ने केस को अंजाम तक पहुंचाया कानपुर की MP/MLA कोर्ट ने जाजमऊ आगजनी केस में 3 जून को सपा विधायक इरफान सोलंकी समेत 5 आरोपियों को दोषी करार दिया था। इरफान की पेशी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से हुई थी। अब 7 जून यानी आज सजा सुनाई होगी। सभी को धारा 147, 436, 427, 504, 506, 323 में दोषी ठहराया गया था। दोषी करार देने के बाद इरफान के समर्थकों ने परिवार वालों के साथ कोर्ट परिसर में हंगामा था। धारा-386, 120B से सभी दोष मुक्त कर दिए गए थे। सबसे प्रमुख आईपीसी की धारा-436 है। इसमें कम से कम 10 साल की सजा और अधिकतम उम्रकैद हो सकती है। इरफान सोलंकी को 2 साल से ज्यादा की सजा होते ही उनकी विधानसभा की सदस्यता भी जाना तय माना जा रहा है। इससे पहले 11 बार तारीख देने के बाद भी कोर्ट ने फैसला नहीं दिया था। 8 नवंबर 2022 को दर्ज हुई थी रिपोर्ट
जाजमऊ के डिफेंस कॉलोनी में रहने वाले इरफान सोलंकी कानपुर की सीसामऊ विधानसभा से सपा से चौथी बार के विधायक हैं। इरफान के घर के पास ही रहने वाली महिला नजीर फातिमा का जिस प्लॉट पर अस्थाई घर बना था। उस प्लॉट को लेकर दोनों का विवाद चल रहा था। नजीर फातिमा ने 8 नवंबर 2022 को जाजमऊ थाने में इरफान, रिजवान समेत अन्य के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई थी। आरोप था, 7 नवंबर 2022 को रात 8 बजे उसका परिवार भाई की शादी में गया था। तभी सपा विधायक इरफान सोलंकी, उनके भाई रिजवान सोलंकी और उनके साथियों ने घर में आग लगा दी। साजिश के तहत ऐसा किया गया, जिससे वह घर छोड़कर भाग जाए। विधायक परिवार उस पर कब्जा कर लें। आग से गृहस्थी, फ्रिज, टीवी, सिलेंडर और बाकी गृहस्थी का सामान पूरी तरह से जलकर खाक हो गया था। रिपोर्ट दर्ज करने के बाद जाजमऊ पुलिस ने जांच शुरू की। इसमें सामने आया कि इरफान सोलंकी, रिजवान सोलंकी, शौकत पहलवान, इजराइल आटा वाला और मो. शरीफ के खिलाफ पूरक चार्जशीट दाखिल की और एमपी/एमएलए कोर्ट में सुनवाई पूरी करने के बाद 3 जून को कोर्ट ने इन पांच आरोपियों को दोषी करार दिया था। किन धाराओं में दर्ज है केस और क्या है सजा
कानपुर की MP/MLA कोर्ट ने जाजमऊ आगजनी केस में सपा विधायक इरफान सोलंकी समेत 5 आरोपियों को दोषी करार दिया है। सभी को धारा 147, 436, 427, 504, 506, 323 में दोषी ठहराया गया है। धारा 386, 120B से सभी दोष मुक्त कर दिए गए हैं। केस में सबसे गंभीर धारा आईपीसी की धारा 436 है। इसमें कम से कम 10 साल की सजा और अधिकतम उम्रकैद हो सकती है। इरफान समेत पांचों आरोपी कोर्ट में होंगे हाजिर
एमपी/एमएलए कोर्ट इरफान सोलंकी आगजनी केस में सजा सुनाने के दौरान सभी आरोपियों को कोर्ट में तलब किया गया है। इरफान सोलंकी को महाराजगंज जेल से कानपुर कोर्ट लाया जाएगा। जबकि अन्य आरोपी कानपुर जेल में ही बंद हैं। इन सभी को कानपुर जेल से कड़ी सुरक्षा में लाकर कोर्ट में पेश किया जाएगा। कोर्ट से लेकर कानपुर शहर में अलर्ट
इरफान सोलंकी केस में पांच आरोपियों को कोर्ट ने 3 जून को दोषी करार दिया तो परिवार के लोगों ने कोर्ट परिसर में हंगामा काट दिया था। पुलिस ने कड़ी मशक्कत से सभी परिवार के लोगों को संभाला और कोर्ट परिसर से बाहर किया था। इसके चलते शुक्रवार को कोर्ट में भारी फोर्स तैनात किया जाएगा। इससे कि दोबारा इस तरह की स्थिति नहीं बन सके, वहीं, दूसरी तरफ शहर में भी अलर्ट घोषित किया गया है। शहर के सेंसटिव इलाकों में पैरामिलिट्री फोर्स रूट मार्च करेगी। आगजनी केस में 3 चार्जशीट दाखिल हुईं
पुलिस ने आगजनी के मुकदमे में तीन आरोप पत्र लगाए थे। पहले में इरफान, रिजवान, शौकत, शरीफ और इजराइल आटावाला के नाम थे। दूसरे में अनूप यादव, महबूब आलम, शमशुद्दीन, एजाजुद्दीन, मो. एजाज, मुर्सलीन भोलू को अभियुक्त बनाया गया। तीसरे आरोप पत्र में शकील चिकना का नाम आया। इसलिए अभी अनूप यादव, महबूब आलम, शमशुद्दीन, एजाजुद्दीन, मो. एजाज, मुर्सलीन भोलू, शकील चिकना के खिलाफ विचारण होगा। जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी दिलीप अवस्थी ने बताया कि इरफान, रिजवान, शौकत, शरीफ और इजराइल आटे वाले के खिलाफ फास्ट ट्रैक कोर्ट में ट्रायल पूरा हो चुका था। इन 18 गवाहों ने केस को अंजाम तक पहुंचाया   उत्तरप्रदेश | दैनिक भास्कर