हरियाणा में बिजली के डिफाल्टर्स से बकाया वसूल करना प्रदेश सरकार के लिए चुनौती बना हुआ है। राज्य में लाखों ऐसे डिफाल्टर हैं, जिन्होंने करोड़ों रुपए की बिजली इस्तेमाल तो कर ली, लेकिन बिल नहीं भरा। हरियाणा के दोनों निगमों के घरेलू उपभोक्ताओं का कुल 5064 करोड़ रुपए बकाया है। अब इन डिफॉल्टरों से बकाया वसूल करने के लिए हरियाणा सरकार सरचार्ज माफी योजना लेकर आई है। हालांकि इस योजना का लाभ केवल घरेलू कैटेगरी के उपभोक्ताओं को मिलेगा। इस स्कीम के तहत ग्रामीण और शहरी इलाके में रहने वाले वे सभी उपभोक्ता आएंगे, जिनके कनेक्शन या तो अभी चल रहे हैं या डिस्कनेक्ट हो चुके हैं। उपभोक्ताओं का सरचार्ज किया गया फ्रीज उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम (UHBVN) ने इस बारे में सर्कुलर जारी किया है, जिसमें बताया गया है कि इस स्कीम के अंतर्गत उन उपभोक्ताओं को कवर किया गया है, जो 31 दिसंबर 2023 तक डिफॉल्टरों की सूची में शामिल थे। अभी तक जिन्होंने बिल नहीं भरा इस स्कीम में डिफाल्टरों को वह राहत दी गई है कि नोटिफिकेशन की तारीख तक जितना सरचार्ज होगा उसे फ्रीज कर दिया जाएगा। एक मुश्त बकाया देने पर 5% की मिलेगी छूट बिजली उपभोक्ताओं की नोटिफिकेशन की डेट तक बकाया मूल राशि का भुगतान एक मुश्त या मासिक या द्विमासिक भुगतान करने का विकल्प होगा। यदि उपभोक्ता बकाया मूलराशि का एक मुश्त भुगतान करता है तो उसे मूल राशि में 5% तक की छूट दी जाएगी। यह योजना 31 अगस्त तक प्रभावी रहेगी। विभाग के एक अधिकारी ने बताया कि डेट को आगे बढ़ाने पर फैसला सरकार स्तर पर किया जाएगा। ऐसा होने पर उपभोक्ता स्कीम से होगा बाहर इस स्कीम में भाग लेने का इच्छुक उपभोक्ता यदि देय मूल राशि का एकमुश्त या निर्दिष्ट किस्तों में भुगतान करने में विफल रहता है और या फिर छह व तीन मासिक, द्विमासिक चालू बिलों के भुगतान करने से चूक जाता है, तो उससे पूरी सरचार्ज राशि वसूल की जाएगी। उसे योजना से बाहर माना जाएगा। गलत बिलिंग की स्थिति में निगम के निर्देशानुसार उसमें सुधार किया जाएगा। जिन उपभोक्ताओं के मामले वर्तमान में बिलिंग विवाद के कारण किसी न्यायिक फोरम में चल रहे हैं , उन्हेंइस योजना के अंतर्गत शामिल नहीं किया जाएगा। हालांकि, यदि उपभोक्ता मामला वापस ले लेता है, तो वह योजना का लाभ लेने के लिए पात्र होगा। हरियाणा में बिजली के डिफाल्टर्स से बकाया वसूल करना प्रदेश सरकार के लिए चुनौती बना हुआ है। राज्य में लाखों ऐसे डिफाल्टर हैं, जिन्होंने करोड़ों रुपए की बिजली इस्तेमाल तो कर ली, लेकिन बिल नहीं भरा। हरियाणा के दोनों निगमों के घरेलू उपभोक्ताओं का कुल 5064 करोड़ रुपए बकाया है। अब इन डिफॉल्टरों से बकाया वसूल करने के लिए हरियाणा सरकार सरचार्ज माफी योजना लेकर आई है। हालांकि इस योजना का लाभ केवल घरेलू कैटेगरी के उपभोक्ताओं को मिलेगा। इस स्कीम के तहत ग्रामीण और शहरी इलाके में रहने वाले वे सभी उपभोक्ता आएंगे, जिनके कनेक्शन या तो अभी चल रहे हैं या डिस्कनेक्ट हो चुके हैं। उपभोक्ताओं का सरचार्ज किया गया फ्रीज उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम (UHBVN) ने इस बारे में सर्कुलर जारी किया है, जिसमें बताया गया है कि इस स्कीम के अंतर्गत उन उपभोक्ताओं को कवर किया गया है, जो 31 दिसंबर 2023 तक डिफॉल्टरों की सूची में शामिल थे। अभी तक जिन्होंने बिल नहीं भरा इस स्कीम में डिफाल्टरों को वह राहत दी गई है कि नोटिफिकेशन की तारीख तक जितना सरचार्ज होगा उसे फ्रीज कर दिया जाएगा। एक मुश्त बकाया देने पर 5% की मिलेगी छूट बिजली उपभोक्ताओं की नोटिफिकेशन की डेट तक बकाया मूल राशि का भुगतान एक मुश्त या मासिक या द्विमासिक भुगतान करने का विकल्प होगा। यदि उपभोक्ता बकाया मूलराशि का एक मुश्त भुगतान करता है तो उसे मूल राशि में 5% तक की छूट दी जाएगी। यह योजना 31 अगस्त तक प्रभावी रहेगी। विभाग के एक अधिकारी ने बताया कि डेट को आगे बढ़ाने पर फैसला सरकार स्तर पर किया जाएगा। ऐसा होने पर उपभोक्ता स्कीम से होगा बाहर इस स्कीम में भाग लेने का इच्छुक उपभोक्ता यदि देय मूल राशि का एकमुश्त या निर्दिष्ट किस्तों में भुगतान करने में विफल रहता है और या फिर छह व तीन मासिक, द्विमासिक चालू बिलों के भुगतान करने से चूक जाता है, तो उससे पूरी सरचार्ज राशि वसूल की जाएगी। उसे योजना से बाहर माना जाएगा। गलत बिलिंग की स्थिति में निगम के निर्देशानुसार उसमें सुधार किया जाएगा। जिन उपभोक्ताओं के मामले वर्तमान में बिलिंग विवाद के कारण किसी न्यायिक फोरम में चल रहे हैं , उन्हेंइस योजना के अंतर्गत शामिल नहीं किया जाएगा। हालांकि, यदि उपभोक्ता मामला वापस ले लेता है, तो वह योजना का लाभ लेने के लिए पात्र होगा। हरियाणा | दैनिक भास्कर
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गुरूग्राम में 52 फ्लैट मालिकों पर केस:बिना सूचना रख रहे विदेशी नागरिक, फॉरेनर्स एक्ट के तहत होगा एक्शन
गुरूग्राम में 52 फ्लैट मालिकों पर केस:बिना सूचना रख रहे विदेशी नागरिक, फॉरेनर्स एक्ट के तहत होगा एक्शन हरियाणा के गुरुग्राम जिला में पुलिस ने शहर की एक नामी सोसाइटी में 52 फ्लैट मालिकों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। पुलिस अब फॉरनर्स एक्ट के तहत सभी फ्लैट मालिकों पर एक्शन लेने की तैयारी कर रही है। सभी मालिकों से पूछताछ करेगी और उनको शामिल जांच किया जाएगा। विदेशी नागरिकों को किराए पर दिया हुआ था फ्लैट बता दें कि मंगलवार को भोंडसी थाना पुलिस स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में सुरक्षा के मद्देनजर सोसाइटी में जांच करने के दौरान लापरवाही का खुलासा हुआ। जानकारी के अनुसार सोहना रोड स्थित सेंट्रल पार्क सोसायटी धुनेला में मंगलवार को भोंडसी थाना पुलिस स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में सुरक्षा के मद्देनजर जांच करने के लिए पहुंची। पुलिस कर्मियों ने सोसाइटी के स्टेट मैनेजर से सोसाइटी में रहने वाले लोगों की जानकारी मांगी। जिसमें रिकॉर्ड जांच करने पर सामने आया कि सोसाइटी के जे-टावर में 52 मालिकों ने अपने फ्लैट को विदेशी नागरिकों को किराए पर दिया हुआ था। फॉरनर्स एक्ट के तहत नहीं भरा सी-फार्म किराए पर देने के बाद फ्लैट मालिकों की तरफ से पुलिस को कोई सूचना नहीं दी गई और न ही फॉरनर्स एक्ट के तहत सी -फार्म भरा गया। पुलिस जांच में सामने आया कि सोसाइटी में विदेशी नागरिक काफी समय से रह रहे हैं। विदेशी नागरिकों की भी जानकारी पुलिस के द्वारा जुटाई गई। सभी के पासपोर्ट और वीजा संबंधी दस्तावेज पूरे मिले। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 52 फ्लैट मालिकों के खिलाफ भोंडसी थाने में मामला दर्ज किया गया। सभी मालिकों को नोटिस देकर बुलाया गया हैं। सभी को शामिल जांच कर जानकारी मांगी जाएगी। उनके द्वारा कब से विदेशी नागरिकों को फ्लैट किराए पर दिया गया था। 5 साल तक की सजा का प्रावधान पुलिस प्रवक्ता ने बताया कि कोई विदेशी नागरिक इनके होटल, मकान, गेस्ट हाउस, फ्लैट्स में ठहरे, तो इसकी सूचना पुलिस को देना अनिवार्य है। फॉरनर एक्ट की धारा 7 की पालना के तहत सी फॉर्म भरें। नियमों का उल्लंघन करने पर फॉरनर एक्ट की धारा 14 के तहत 5 साल तक की सजा का प्रावधान है। उन्होंने बताया कि कोई भी व्यक्ति FRRO की वेबसाइट indianfrro.gov.in पर रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया पूर्ण करके ब्यूरो ऑफ इमीग्रेशन के ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से सी फॉर्म भर सकता है।
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सोनीपत में नहर टूटी, भावड़ की तरफ बढ़ा पानी:सैकड़ों एकड़ में खड़ी फसलें-ट्यूबवेल-कोठे डूबे; किसान खड़े होकर देख रहे तबाही, भारी नुकसान हरियाणा के सोनीपत के गांव भावड़ में सुंदर ब्रांच नहर की पटरी टूट गई है। बड़ी तेजी के साथ पानी खेतों में बह रहा है। किसानों व ग्रामीणों की मौके पर भीड़ भीड़ लगी है। करीब एक घंटे से पानी तूफानी रफ्तार में खेतों में बह रहा है। खेतों में खड़ी फसलों को भारी नुकसान हुआ है। करीब 500 एकड़ जमीन पानी से लबालब हो गई है। फिलहाल नहर के टूटे किनारे को पाटने का काम शुरू नहीं हो पाया है। पीछे से पानी को बंद करने के प्रयास हो रहे हैं। जानकारी के अनुसार सुंदर ब्रांच नहर गांव भावड़ के पास से टूटी है। भावड़ गांव गोहाना क्षेत्र में पड़ता है और इसकी सीमा जींद जिले से लगती है। सुंदर ब्रांच नहर इन दिनों पानी से लबालब चल रही है। रविवार को दोपहर के समय अचानक से इस एक किनारे टूट गया। इससे पहले कि टूटे किनारे को ठीक किया जाता, कटाव ज्यादा बढ़ गया। फिलहाल करीब 50 फुट के कटाव से पानी खेतों में जा रहा है। विधायक भोलू मौके पर पहुंचे खेतों में खड़ी फसल, ट्यूबवेल कोठे को डूबाने के बाद पानी का बहाव अब गांव भावड़ गांव की तरफ है। नहर विभाग के अधिकारी मौके पर पहुंच गए हैं। बरोदा हलके के कांग्रेस के विधायक इंदूराज भालू भी मौके पर हैं। ग्रामीणों की मानें तो फिलहाल 400 से 500 एकड़ खेत पानी से डूब चुके है। यहां अधिकतर क्षेत्र में धान की फसल रोपी गई है। देखें नहर टूटने के कुछ PHOTOS… नहर के पानी से सैकड़ों एकड़ खेत डूब गए हैं। खेतों में बने दर्जन भर के करीब कोठे भी पानी में डूब चुके हैं। खेतों में पानी का दायरा लगातार बढ़ता जा रहा है। नहर टूटने की सूचना मिलते ही ग्रामीण व किसान मौके पर पहुंचे, लेकिन वे टूटे किनारे को पाटने का काम शुरू नहीं कर पाए। इसकी सूचना नहर विभाग को देकर नहर में पीछे से पानी को रोकने की मांग की गई है, ताकि पानी के बहाव की रफ्तार में कमी आए और किनारे को ठीक किया जा सके। पानी से सैकड़ों एकड़ में खड़ी धान, कपास, गन्ने की फसल पानी में डूब गई है। किसान बेबस होकर फसलों को डूबते हुए देख रहे हैं। करीब एक घंटे बाद भी नहर की पटरी को पाटने का काम शुरू नहीं हो सका है।