बिजली डिफाल्टरों को सरकार की राहत:लाई सरचार्ज माफी योजना; सिर्फ घरेलू उपभोक्ताओं को मिलेगा लाभ, एक मुश्त देने पर 5% की छूट

बिजली डिफाल्टरों को सरकार की राहत:लाई सरचार्ज माफी योजना; सिर्फ घरेलू उपभोक्ताओं को मिलेगा लाभ, एक मुश्त देने पर 5% की छूट

हरियाणा में बिजली के डिफाल्टर्स से बकाया वसूल करना प्रदेश सरकार के लिए चुनौती बना हुआ है। राज्य में लाखों ऐसे डिफाल्टर हैं, जिन्होंने करोड़ों रुपए की बिजली इस्तेमाल तो कर ली, लेकिन बिल नहीं भरा। हरियाणा के दोनों निगमों के घरेलू उपभोक्ताओं का कुल 5064 करोड़ रुपए बकाया है। अब इन डिफॉल्टरों से बकाया वसूल करने के लिए हरियाणा सरकार सरचार्ज माफी योजना लेकर आई है। हालांकि इस योजना का लाभ केवल घरेलू कैटेगरी के उपभोक्ताओं को मिलेगा। इस स्कीम के तहत ग्रामीण और शहरी इलाके में रहने वाले वे सभी उपभोक्ता आएंगे, जिनके कनेक्शन या तो अभी चल रहे हैं या डिस्कनेक्ट हो चुके हैं। उपभोक्ताओं का सरचार्ज किया गया फ्रीज उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम (UHBVN) ने इस बारे में सर्कुलर जारी किया है, जिसमें बताया गया है कि इस स्कीम के अंतर्गत उन उपभोक्ताओं को कवर किया गया है, जो 31 दिसंबर 2023 तक डिफॉल्टरों की सूची में शामिल थे। अभी तक जिन्होंने बिल नहीं भरा इस स्कीम में डिफाल्टरों को वह राहत दी गई है कि नोटिफिकेशन की तारीख तक जितना सरचार्ज होगा उसे फ्रीज कर दिया जाएगा। एक मुश्त बकाया देने पर 5% की मिलेगी छूट बिजली उपभोक्ताओं की नोटिफिकेशन की डेट तक बकाया मूल राशि का भुगतान एक मुश्त या मासिक या द्विमासिक भुगतान करने का विकल्प होगा। यदि उपभोक्ता बकाया मूलराशि का एक मुश्त भुगतान करता है तो उसे मूल राशि में 5% तक की छूट दी जाएगी। यह योजना 31 अगस्त तक प्रभावी रहेगी। विभाग के एक अधिकारी ने बताया कि डेट को आगे बढ़ाने पर फैसला सरकार स्तर पर किया जाएगा। ऐसा होने पर उपभोक्ता स्कीम से होगा बाहर इस स्कीम में भाग लेने का इच्छुक उपभोक्ता यदि देय मूल राशि का एकमुश्त या निर्दिष्ट किस्तों में भुगतान करने में विफल रहता है और या फिर छह व तीन मासिक, द्विमासिक चालू बिलों के भुगतान करने से चूक जाता है, तो उससे पूरी सरचार्ज राशि वसूल की जाएगी। उसे योजना से बाहर माना जाएगा। गलत बिलिंग की स्थिति में निगम के निर्देशानुसार उसमें सुधार किया जाएगा। जिन उपभोक्ताओं के मामले वर्तमान में बिलिंग विवाद के कारण किसी न्यायिक फोरम में चल रहे हैं , उन्हेंइस योजना के अंतर्गत शामिल नहीं किया जाएगा। हालांकि, यदि उपभोक्ता मामला वापस ले लेता है, तो वह योजना का लाभ लेने के लिए पात्र होगा। हरियाणा में बिजली के डिफाल्टर्स से बकाया वसूल करना प्रदेश सरकार के लिए चुनौती बना हुआ है। राज्य में लाखों ऐसे डिफाल्टर हैं, जिन्होंने करोड़ों रुपए की बिजली इस्तेमाल तो कर ली, लेकिन बिल नहीं भरा। हरियाणा के दोनों निगमों के घरेलू उपभोक्ताओं का कुल 5064 करोड़ रुपए बकाया है। अब इन डिफॉल्टरों से बकाया वसूल करने के लिए हरियाणा सरकार सरचार्ज माफी योजना लेकर आई है। हालांकि इस योजना का लाभ केवल घरेलू कैटेगरी के उपभोक्ताओं को मिलेगा। इस स्कीम के तहत ग्रामीण और शहरी इलाके में रहने वाले वे सभी उपभोक्ता आएंगे, जिनके कनेक्शन या तो अभी चल रहे हैं या डिस्कनेक्ट हो चुके हैं। उपभोक्ताओं का सरचार्ज किया गया फ्रीज उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम (UHBVN) ने इस बारे में सर्कुलर जारी किया है, जिसमें बताया गया है कि इस स्कीम के अंतर्गत उन उपभोक्ताओं को कवर किया गया है, जो 31 दिसंबर 2023 तक डिफॉल्टरों की सूची में शामिल थे। अभी तक जिन्होंने बिल नहीं भरा इस स्कीम में डिफाल्टरों को वह राहत दी गई है कि नोटिफिकेशन की तारीख तक जितना सरचार्ज होगा उसे फ्रीज कर दिया जाएगा। एक मुश्त बकाया देने पर 5% की मिलेगी छूट बिजली उपभोक्ताओं की नोटिफिकेशन की डेट तक बकाया मूल राशि का भुगतान एक मुश्त या मासिक या द्विमासिक भुगतान करने का विकल्प होगा। यदि उपभोक्ता बकाया मूलराशि का एक मुश्त भुगतान करता है तो उसे मूल राशि में 5% तक की छूट दी जाएगी। यह योजना 31 अगस्त तक प्रभावी रहेगी। विभाग के एक अधिकारी ने बताया कि डेट को आगे बढ़ाने पर फैसला सरकार स्तर पर किया जाएगा। ऐसा होने पर उपभोक्ता स्कीम से होगा बाहर इस स्कीम में भाग लेने का इच्छुक उपभोक्ता यदि देय मूल राशि का एकमुश्त या निर्दिष्ट किस्तों में भुगतान करने में विफल रहता है और या फिर छह व तीन मासिक, द्विमासिक चालू बिलों के भुगतान करने से चूक जाता है, तो उससे पूरी सरचार्ज राशि वसूल की जाएगी। उसे योजना से बाहर माना जाएगा। गलत बिलिंग की स्थिति में निगम के निर्देशानुसार उसमें सुधार किया जाएगा। जिन उपभोक्ताओं के मामले वर्तमान में बिलिंग विवाद के कारण किसी न्यायिक फोरम में चल रहे हैं , उन्हेंइस योजना के अंतर्गत शामिल नहीं किया जाएगा। हालांकि, यदि उपभोक्ता मामला वापस ले लेता है, तो वह योजना का लाभ लेने के लिए पात्र होगा।   हरियाणा | दैनिक भास्कर