Himachal Pradesh: शराब के ठेकों पर ओवर चार्जिंग का समाधान, एक फोन कॉल और लाख रुपये का चालान, जानें नियम

Himachal Pradesh: शराब के ठेकों पर ओवर चार्जिंग का समाधान, एक फोन कॉल और लाख रुपये का चालान, जानें नियम

<p style=”text-align: justify;”><strong>Himachal Pradesh News:</strong> शराब के ठेकों पर अमूमन ओवर चार्जिंग की शिकायतें सामने आती रहती हैं. ठेकों में बैठ शराब बेचने वाले कर्मचारी अक्सर लोगों से ज्यादा पैसा वसूल करते हैं. हिमाचल प्रदेश आबकारी एवं कराधान विभाग अब ज्यादा सख्ती करने जा रहा है. शराब पर ओवर चार्जिंग करने पर हिमाचल प्रदेश आबकारी अधिनियम, 2011 के तहत सख्त कार्रवाई की जाएगी.</p>
<p style=”text-align: justify;”>विभाग ने अलग-अलग जोन के लिए नंबर जारी किया है.&nbsp;कांगड़ा जोन के लिए 0189-4230186,&nbsp;मंडी जोन के लिए 0190-5223499,&nbsp;शिमला जोन के लिए 0177-2620775 और&nbsp;व्हाट्सएप नंबर पर भी शिकायत का प्रावधान है.&nbsp;</p>
<p style=”text-align: justify;”>राज्य कर एवं आबकारी आयुक्त डॉ. यूनुस ने बताया कि विभाग का नियंत्रण कक्ष हफ्ते भर 24 घंटे कार्यशील रहता है. अवैध गतिविधियों के मामले संज्ञान में आते ही टॉल फ्री नंबर 1800-180-8063, लैंडलाइन नंबर 0177-2620426 और व्हाट्सएप नंबर 94183-31426 पर जानकारी साझा की जा सकती है. &nbsp;.&nbsp;</p>
<p style=”text-align: justify;”><strong>लाख तक के भारी जुर्माने का प्रावधान</strong></p>
<p style=”text-align: justify;”>ओवर चार्जिंग में दोषी पाए जाने पर ठेकेदार को पहले उल्लंघन पर 15 हजार रुपये, दूसरे उल्लंघन पर 25 हजार रुपये, तीसरे उल्लंघन पर 50 हजार रुपये और चौथे उल्लंघन पर एक लाख रुपये जुर्माने का प्रावधान किया गया है. अगर कोई ठेकेदार ओवर चार्जिंग करते हुए चार बार से अधिक दोषी पाया जाता है, तो संबंधित आबकारी अधिकारी तुरंत जोनल कलेक्टर को ठेकेदार के विरुद्ध हिमाचल प्रदेश आबकारी अधिनियम 2011 की धारा 29 के तहत कार्रवाई के लिए सिफारिश करेगा. इसके तहत ठेकेदार का लाइसेंस निलंबित या रद्द हो सकता है.</p>
<p style=”text-align: justify;”><strong>शिकायत करने से पहले जान लें नियम</strong></p>
<p style=”text-align: justify;”>राज्य कर एवं आबकारी आयुक्त डॉ. यूनुस ने बताया कि आबकारी नीति के तहत बॉटल्ड इन ओरिजिन (सिंगल माल्ट, व्हिस्की, रम, जिन, वोदका, बायो बीयर/बायो वाइन, साइडर) पर 10 फीसदी मार्जिन और भारत में बनी सभी बीयर ब्रांड पर 30 फीसदी मार्जिन तय किया गया है. देसी शराब पर 30 फीसदी मार्जिन, देश में बनी लो ब्रांड अंग्रेजी शराब पर 15 फीसदी और हाई ब्रांड शराब पर 30 फीसदी मार्जिन तय किया गया है. न्यूनतम विक्रय मूल्य से 10 फीसदी से 30 फीसदी मार्जिन से ज्यादा शराब के बेचे जाने पर शिकायत की जा सकती है.</p>
<p style=”text-align: justify;”><strong>ये भी पढ़ें: </strong><strong><a title=”अभिषेक सिंघवी की याचिका पर हिमाचल हाई कोर्ट में क्या हुआ? राज्यसभा चुनाव को चुनौती देने से जुड़ा मामला” href=”https://www.abplive.com/states/himachal-pradesh/abhishek-singhvi-petition-regarding-himachal-pradesh-rajya-sabha-elections-know-details-ann-2767630″ target=”_self”>अभिषेक सिंघवी की याचिका पर हिमाचल हाई कोर्ट में क्या हुआ? राज्यसभा चुनाव को चुनौती देने से जुड़ा मामला</a></strong></p> <p style=”text-align: justify;”><strong>Himachal Pradesh News:</strong> शराब के ठेकों पर अमूमन ओवर चार्जिंग की शिकायतें सामने आती रहती हैं. ठेकों में बैठ शराब बेचने वाले कर्मचारी अक्सर लोगों से ज्यादा पैसा वसूल करते हैं. हिमाचल प्रदेश आबकारी एवं कराधान विभाग अब ज्यादा सख्ती करने जा रहा है. शराब पर ओवर चार्जिंग करने पर हिमाचल प्रदेश आबकारी अधिनियम, 2011 के तहत सख्त कार्रवाई की जाएगी.</p>
<p style=”text-align: justify;”>विभाग ने अलग-अलग जोन के लिए नंबर जारी किया है.&nbsp;कांगड़ा जोन के लिए 0189-4230186,&nbsp;मंडी जोन के लिए 0190-5223499,&nbsp;शिमला जोन के लिए 0177-2620775 और&nbsp;व्हाट्सएप नंबर पर भी शिकायत का प्रावधान है.&nbsp;</p>
<p style=”text-align: justify;”>राज्य कर एवं आबकारी आयुक्त डॉ. यूनुस ने बताया कि विभाग का नियंत्रण कक्ष हफ्ते भर 24 घंटे कार्यशील रहता है. अवैध गतिविधियों के मामले संज्ञान में आते ही टॉल फ्री नंबर 1800-180-8063, लैंडलाइन नंबर 0177-2620426 और व्हाट्सएप नंबर 94183-31426 पर जानकारी साझा की जा सकती है. &nbsp;.&nbsp;</p>
<p style=”text-align: justify;”><strong>लाख तक के भारी जुर्माने का प्रावधान</strong></p>
<p style=”text-align: justify;”>ओवर चार्जिंग में दोषी पाए जाने पर ठेकेदार को पहले उल्लंघन पर 15 हजार रुपये, दूसरे उल्लंघन पर 25 हजार रुपये, तीसरे उल्लंघन पर 50 हजार रुपये और चौथे उल्लंघन पर एक लाख रुपये जुर्माने का प्रावधान किया गया है. अगर कोई ठेकेदार ओवर चार्जिंग करते हुए चार बार से अधिक दोषी पाया जाता है, तो संबंधित आबकारी अधिकारी तुरंत जोनल कलेक्टर को ठेकेदार के विरुद्ध हिमाचल प्रदेश आबकारी अधिनियम 2011 की धारा 29 के तहत कार्रवाई के लिए सिफारिश करेगा. इसके तहत ठेकेदार का लाइसेंस निलंबित या रद्द हो सकता है.</p>
<p style=”text-align: justify;”><strong>शिकायत करने से पहले जान लें नियम</strong></p>
<p style=”text-align: justify;”>राज्य कर एवं आबकारी आयुक्त डॉ. यूनुस ने बताया कि आबकारी नीति के तहत बॉटल्ड इन ओरिजिन (सिंगल माल्ट, व्हिस्की, रम, जिन, वोदका, बायो बीयर/बायो वाइन, साइडर) पर 10 फीसदी मार्जिन और भारत में बनी सभी बीयर ब्रांड पर 30 फीसदी मार्जिन तय किया गया है. देसी शराब पर 30 फीसदी मार्जिन, देश में बनी लो ब्रांड अंग्रेजी शराब पर 15 फीसदी और हाई ब्रांड शराब पर 30 फीसदी मार्जिन तय किया गया है. न्यूनतम विक्रय मूल्य से 10 फीसदी से 30 फीसदी मार्जिन से ज्यादा शराब के बेचे जाने पर शिकायत की जा सकती है.</p>
<p style=”text-align: justify;”><strong>ये भी पढ़ें: </strong><strong><a title=”अभिषेक सिंघवी की याचिका पर हिमाचल हाई कोर्ट में क्या हुआ? राज्यसभा चुनाव को चुनौती देने से जुड़ा मामला” href=”https://www.abplive.com/states/himachal-pradesh/abhishek-singhvi-petition-regarding-himachal-pradesh-rajya-sabha-elections-know-details-ann-2767630″ target=”_self”>अभिषेक सिंघवी की याचिका पर हिमाचल हाई कोर्ट में क्या हुआ? राज्यसभा चुनाव को चुनौती देने से जुड़ा मामला</a></strong></p>  हिमाचल प्रदेश आलीशान हवेली टूटने के बाद हाजी शहजाद अली ने तोड़ी चुप्पी, छतरपुर हिंसा पर जानें क्या कहा?