फतेहगढ़ साहिब में 6689 केसों का निपटारा:11 बेंचों द्वारा हुई 7113 मामलों की सुनवाई, 4 दंपतियों मे कराया समझौता

फतेहगढ़ साहिब में 6689 केसों का निपटारा:11 बेंचों द्वारा हुई 7113 मामलों की सुनवाई, 4 दंपतियों मे कराया समझौता

फतेहगढ़ साहिब जिले में नेशनल लोक अदालत के तहत एक दिन में 6689 केसों का निपटारा किया गया। फतेहगढ़ साहिब, खमाणों व अमलोह में 11 बेंचों द्वारा 7113 से अधिक केसों की सुनवाई की गई। आपसी सहमति से 6689 केसों का निपटारा हुआ। वित्तीय मामलों में 23 करोड़ रुपए से ज्यादा के अवार्ड पास किए गए। 4 केसों में पति पत्नी का आपसी समझौता करवाकर उन्हें खुशहाल जीवन के लिए पौधे दिए गए। लोक अदालतों से मिलता है शीघ्र न्याय जिला सेशन जज एवं जिला कानूनी सेवाएं अथॉरिटी के चेयरमैन अरुण गुप्ता ने बताया कि लोक अदालतों के माध्यम से मामलों के निपटारे से आम लोगों को काफी राहत मिलती है, क्योंकि इन लोक अदालतों में दोनों पक्षों की आपसी सहमति से मामलों का निपटारा किया जाता है। आम लोगों के मनमुटाव दूर होते हैं। लोगों को शीघ्र एवं सस्ता न्याय भी मिलता है। जस्टिस अरुण गुप्ता ने कहा कि इन लोक अदालतों में जहां बड़ी संख्या में ऐसे मामलों का निपटारा किया गया, जो पहले किसी भी अदालत में दायर नहीं किए गए थे, वहीं लंबे समय से अदालतों में लंबित मामलों का भी निपटारा किया गया। इन मामलों को निपटाने हेतु रखा जस्टिस गुप्ता ने बताया कि इन लोक अदालतों में राजीनामे योग्य आपराधिक मामले, चेक बाउंस मामले, सड़क दुर्घटना मामले, विवाह एवं पारिवारिक विवाद मामले, श्रम मामले, मकान किराया से संबंधित सिविल मामले, बैंक वसूली, राजस्व विभाग से संबंधित मामले, बिजली और पेयजल से संबंधित मामले एवं अन्य मामले आपसी सहमति से निपटाने के लिए रखे गए थे। फतेहगढ़ साहिब जिले में नेशनल लोक अदालत के तहत एक दिन में 6689 केसों का निपटारा किया गया। फतेहगढ़ साहिब, खमाणों व अमलोह में 11 बेंचों द्वारा 7113 से अधिक केसों की सुनवाई की गई। आपसी सहमति से 6689 केसों का निपटारा हुआ। वित्तीय मामलों में 23 करोड़ रुपए से ज्यादा के अवार्ड पास किए गए। 4 केसों में पति पत्नी का आपसी समझौता करवाकर उन्हें खुशहाल जीवन के लिए पौधे दिए गए। लोक अदालतों से मिलता है शीघ्र न्याय जिला सेशन जज एवं जिला कानूनी सेवाएं अथॉरिटी के चेयरमैन अरुण गुप्ता ने बताया कि लोक अदालतों के माध्यम से मामलों के निपटारे से आम लोगों को काफी राहत मिलती है, क्योंकि इन लोक अदालतों में दोनों पक्षों की आपसी सहमति से मामलों का निपटारा किया जाता है। आम लोगों के मनमुटाव दूर होते हैं। लोगों को शीघ्र एवं सस्ता न्याय भी मिलता है। जस्टिस अरुण गुप्ता ने कहा कि इन लोक अदालतों में जहां बड़ी संख्या में ऐसे मामलों का निपटारा किया गया, जो पहले किसी भी अदालत में दायर नहीं किए गए थे, वहीं लंबे समय से अदालतों में लंबित मामलों का भी निपटारा किया गया। इन मामलों को निपटाने हेतु रखा जस्टिस गुप्ता ने बताया कि इन लोक अदालतों में राजीनामे योग्य आपराधिक मामले, चेक बाउंस मामले, सड़क दुर्घटना मामले, विवाह एवं पारिवारिक विवाद मामले, श्रम मामले, मकान किराया से संबंधित सिविल मामले, बैंक वसूली, राजस्व विभाग से संबंधित मामले, बिजली और पेयजल से संबंधित मामले एवं अन्य मामले आपसी सहमति से निपटाने के लिए रखे गए थे।   पंजाब | दैनिक भास्कर