पंजाब के लुधियाना में एक व्यक्ति ने सॉफ्टवेयर कंपनी खोलने और उसमें निवेश करने के नाम पर एक लड़की के पिता से 50 लाख रुपए और कीमती सामान ठग लिया। जब लड़की ने विरोध किया और पैसे और सामान वापस मांगे तो ठग ने उसे कोई नशीला पदार्थ पिला दिया। आरोपी ने उसकी अश्लील तस्वीरें खींच लीं। आरोपी ने लड़की को ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया और उसे और उसके परिवार को जान से मारने की धमकी दी। सॉफ्टवेयर कंपनी खोलने के नाम पर ठगी जानकारी के अनुसार, पीड़िता ने थाना डिवीजन नंबर 7 की पुलिस को बताया कि वह सेक्टर 32 की रहने वाली है। आरोपी रोहन भाटिया ने सॉफ्टवेयर कंपनी खोलने और उसमें निवेश करने के नाम पर उसके पिता से 50 लाख रुपए और एसी, एलईडी, दो लैपटॉप, एप्पल मेक-2 बुक और एक चाइनीज फोन ले लिया। जब उसने आरोपी से पैसे और सामान वापस मांगा तो उसने उसे कोई नशीला पदार्थ पिला दिया और उसकी अश्लील तस्वीरें खींच लीं। फोटो वायरल करने की दी धमकी आरोपी ने फोटो वायरल करने की धमकी दी। पीड़िता ने बताया कि जब उसने बदमाश का विरोध किया तो आरोपी ने उसके परिवार वालों को जान से मारने की धमकी दी। आरोपी रोहन से तंग आकर उसने थाना डिवीजन नंबर 7 में शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने इस मामले में आरोपी के खिलाफ धारा 354,420,506 आईपीसी के तहत केस दर्ज कर लिया है। पंजाब के लुधियाना में एक व्यक्ति ने सॉफ्टवेयर कंपनी खोलने और उसमें निवेश करने के नाम पर एक लड़की के पिता से 50 लाख रुपए और कीमती सामान ठग लिया। जब लड़की ने विरोध किया और पैसे और सामान वापस मांगे तो ठग ने उसे कोई नशीला पदार्थ पिला दिया। आरोपी ने उसकी अश्लील तस्वीरें खींच लीं। आरोपी ने लड़की को ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया और उसे और उसके परिवार को जान से मारने की धमकी दी। सॉफ्टवेयर कंपनी खोलने के नाम पर ठगी जानकारी के अनुसार, पीड़िता ने थाना डिवीजन नंबर 7 की पुलिस को बताया कि वह सेक्टर 32 की रहने वाली है। आरोपी रोहन भाटिया ने सॉफ्टवेयर कंपनी खोलने और उसमें निवेश करने के नाम पर उसके पिता से 50 लाख रुपए और एसी, एलईडी, दो लैपटॉप, एप्पल मेक-2 बुक और एक चाइनीज फोन ले लिया। जब उसने आरोपी से पैसे और सामान वापस मांगा तो उसने उसे कोई नशीला पदार्थ पिला दिया और उसकी अश्लील तस्वीरें खींच लीं। फोटो वायरल करने की दी धमकी आरोपी ने फोटो वायरल करने की धमकी दी। पीड़िता ने बताया कि जब उसने बदमाश का विरोध किया तो आरोपी ने उसके परिवार वालों को जान से मारने की धमकी दी। आरोपी रोहन से तंग आकर उसने थाना डिवीजन नंबर 7 में शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने इस मामले में आरोपी के खिलाफ धारा 354,420,506 आईपीसी के तहत केस दर्ज कर लिया है। पंजाब | दैनिक भास्कर
Related Posts
शंभू बॉर्डर मामले में हाई पॉवर कमेटी की मीटिंग:पंजाब-हरियाणा के अधिकारियों से बैठक कर बनाई स्ट्रेटजी, अब किसानों से होगी मुलाकात
शंभू बॉर्डर मामले में हाई पॉवर कमेटी की मीटिंग:पंजाब-हरियाणा के अधिकारियों से बैठक कर बनाई स्ट्रेटजी, अब किसानों से होगी मुलाकात 6 महीने से किसान आंदोलन के चलते बंद पड़े शंभू बॉर्डर को खोलने के लिए सुप्रीम कोर्ट (SC) द्वारा गठित पावर कमेटी की आज (बुधवार) को चंडीगढ़ स्थित हरियाणा भवन में पहली मीटिंग हुई। इसमें पंजाब और हरियाणा के चीफ सेक्रेटरी और डीजीपी समेत कई अधिकारी मौजूद रहे। यह मीटिंग रिटायर जस्टिस नवाब सिंह की अध्यक्षता में हुई। करीब दो घंटे तक चली मीटिंग में प्रत्येक मुद्दे पर मंथन हुआ। वहीं, आने वाले दिनों में कमेटी संघर्ष पर चल रहे किसानों से मीटिंग करेगी। हालांकि मीटिंग के बाद न तो पंजाब और न ही हरियाणा के अधिकारियों ने मीडिया से बातचीत की। वह सीधे अपनी गाड़ियों से आगे निकल गए। ऐसे गठित की थी हाई पॉवर कमेटी 9 दिन पहले शंभू बॉर्डर मामले की सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई थी। सुप्रीम कोर्ट ने इस दौरान हाई पॉवर कमेटी गठित की थी। साथ ही कहा था कि हम मुद्दे तय नहीं कर रहे हैं। यह अधिकार कमेटी को दे रहे हैं। इस कमेटी में पंजाब और हरियाणा के अधिकारी भी शामिल हैं। हाई पॉवर कमेटी को आंदोलनकारी किसानों के बीच पहुंचकर अपने ट्रैक्टर हटाने का अनुरोध करना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी नसीहत दी कि इस मामले का राजनीतिकरण न किया जाए। मुद्दे बहुत संवेदनशील होते हैं, इसलिए संतुलित रुख अपनाना चाहिए। ऐसे गठित की थी हाई पावर जैसे ही यह मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा था, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब और हरियाणा के अधिकारियों को कहा था कि किसानों से मीटिंग कर रास्ता खोलने की योजना बनाए। दो बार पंजाब और हरियाणा के अधिकारियों ने पटियाला में किसानों से मीटिंग की थी। लेकिन मीटिंगों में कोई भी नतीजा नहीं निकला था। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में पंजाब और हरियाणा से कमेटी गठित गठित करने के लिए कुछ माहिर लोगों के नाम मांगे थे। फिर यह हाई पावर कमेटी बनाई गई थी। वहीं, शीर्ष अदालत ने साफ कहा था कि इस मामले में राजनीति नहीं करनी चाहिए।
पटियाला में कपड़ों की दुकानों में भीषण आग:12 दुकान जलकर भस्म, लाखों का कपड़ा जला; दिलासा देने पहुंचे कई दलों के नेता
पटियाला में कपड़ों की दुकानों में भीषण आग:12 दुकान जलकर भस्म, लाखों का कपड़ा जला; दिलासा देने पहुंचे कई दलों के नेता पटियाला के छोटी बारादरी में स्थित कपड़ों की अस्थाई 12 दुकानें आग लगने से जलकर राख हो गई। घटना वीरवार की दोपहर को हुई। फायर ब्रिगेड आग लगने से जल रही दुकानें बचाने में सफल नहीं हो पाया। फायर ब्रिगेड की छह से अधिक गाड़ियां आग बुझाने में लग गई, जिन्होंने तीन घंटे के बाद आग पर काबू पाया। तब तक दुकानें व इनमें रखा कपड़ा जलकर खत्म हो चुका था। इस हादसे में लाखों रूपए का नुकसान हो गया। बताया जा रहा है कि बिजली की तारों में शार्ट सर्किट होने से आग लगी थी, लेकिन असल कारण पता नहीं चल पाए। मौके पर पहुंचे कई दलों के नेता आग लगने की घटना का पता चलते ही शिरोमणि अकाली दल के उम्मीदवार एनके शर्मा, आप एमएलए अजीत पाल सिंह कोहली के अलावा बीजेपी नेता जैइंदर कौर घटनास्थल पर पहुंची। सभी सियासी नेताओं ने आग लगने से नुकसान पीड़ित परिवार व लोगों से मुलाकात की और इन लोगों को हर संभव मदद करने का भरोसा दिया। अकाली उम्मीदवार एनके शर्मा ने कहा कि पीड़ित परिवारों को पचास हजार रुपए से लेकर एक लाख रुपए तक का मुआवजा दिया जाना चाहिए। पूर्व सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह 35 सालों से टेंपरेरी दुकान चला रहे इन लोगों को स्थाई दुकानें मुहैया नहीं करवा पाए।
अमृतपाल से जेल में मिले वकील राजदेव सिंह:कहा- जून में आ सकते हैं बाहर; सरकारों को मानना होगा लोगों का फतवा
अमृतपाल से जेल में मिले वकील राजदेव सिंह:कहा- जून में आ सकते हैं बाहर; सरकारों को मानना होगा लोगों का फतवा लोकसभा चुनाव में खडूर साहिब से जीत हासिल करने वाले अमृतपाल सिंह जून महीने में जेल से बाहर आ सकते हैं। ये दावा उनके वकील और पूर्व सांसद राजदेव सिंह खालसा ने किया है। एक इंटरव्यू में राजदेव खालसा का कहना है कि वे बीते बुधवार अमृतपाल को असम की डिब्रूगढ़ जेल में मिल कर लौटे हैं। एडवोकेट राजदेव सिंह ने बताया कि जेल में अमृतपाल सिंह ने खूडर साहिब की संगत का धन्यवाद किया है, जिन्होंने उसे चुनाव जिता कर फतवा दिया है। उन्होंने अमृतपाल सिंह के ऊपर लगे NSA हटाने और जेल से आने के बारे में बताते हुए कहा कि लोगों ने जो भी बड़े स्तर पर अमृतपाल सिंह के लिए फतवा दिया है, वे कानूनी प्रक्रिया से भी ऊपर है। सुप्रीम कोर्ट मानती है जनता का फैसला एडवोकेट राजदेव सिंह के अनुसार, सुप्रीम कोर्ट ने कई केसों में कहा है कि जनता ही हकूमत करने वाली होती है। लोक राज का ये बुनिआदी असूल है कि जो जनता का फतवा होता है, वो सभी को मंजूर करना पड़ता है। इसलिए जनता ने जब अमृतपाल सिंह को इतना बड़ा फतवा दे दिया है तो उनके ख्याल से कानूनी प्रक्रिया की इसमें कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। पंजाब सरकार और केंद्र सरकार को लोगों का ये बड़ा फतवा मानना ही पड़ेगा और उन्हें जेल से रिहा करना ही पड़ेगा।