<p style=”text-align: justify;”><strong>Allahabad High Court:</strong> इलाहाबाद हाईकोर्ट ने हरदोई के डीएम को तलब कर लिया है. ये पूरा मामला एक व्यक्ति के हथियार के लाइसेंस से जुड़ा हुआ है. उसने हथियार के लाइसेंस को रिनिवल करने के लिए दिया हुआ था. इस मामले में सरकारी वकील को कोर्ट ने निर्देश दिया कि वह हरदोई के डीएम से निर्देश प्राप्त करे. लेकिन इसपर वकील ने कोर्ट को बताया कि उनका मोबाइल स्विच ऑफ आ रहा है.</p>
<p style=”text-align: justify;”>डीएम का मोबाइल स्विच ऑफ होने पर कोर्ट ने सख्त टिप्पणी की और फिर डीएम को तलब कर लिया और उसे कोर्ट ने मंगलवार को सवा दस बजे सुबह पेश होने के लिए कहा था. कोर्ट के ओर से यह भी सवाल पूछा गया कि सरकारी वकील के द्वारा संपर्क करने के बाद भी ऐसी क्या परिस्थिति बनी जो डीएम से संपर्क नहीं किया जा सका. न्यायालय ने इसकी जानकारी वरिष्ठ अधिकारियों को भी देने के लिए कहा है.</p>
<p style=”text-align: justify;”>अदालत ने कहा कि इस आदेश की जानकारी प्रमुख सचिव और गृह सचिव को भी दी जाए. अगर उनका फोन भी ऑफ हो तो मुख्य सचिव को इस आदेश की जानकारी दी जाए. इस मामले की सुनवाई हाईकोर्ट में जस्टिस अब्दुल मोईन की सिगल बेंच ने की. जबकि यह याचिका हारदोई के नजाकत अली की ओर से दायर की गई थी और उनकी याचिका पर सुनवाई के दौरान कोर्ट ने यह आदेश जारी किया है.</p>
<p style=”text-align: justify;”><strong><a href=”https://www.abplive.com/states/up-uk/political-uproar-over-shifting-of-maharaja-harshvardhan-statue-before-maha-kumbh-ann-2808754″>महाकुंभ से पहले महाराजा हर्षवर्धन की मूर्ति शिफ्ट किए जाने पर सियासी बवाल, सपा ने किया ‘शुद्धिकरण'</a><br /></strong></p>
<p style=”text-align: justify;”><strong>कोर्ट की सख्त टिप्पणी</strong><br />इस याचिका में आठ महीने से रिनिवल के लिए देने के बाद भी याची के रिनिवल नहीं होने का मुद्दा उठाया गया था. इस सुनवाई के दौरान कोर्ट ने सरकारी वकील को आदेश दिया कि डीएम से निर्देश प्राप्त कर अवगत कराएं कि रिनिवल करने का निर्णय क्यों नहीं लिया गया. इसके बाद इस केस की सुनवाई लंच के बाद के लिए टाल दी गई. लंच के बाद जब फिर सुनवाई शुरू हुई तो वकील ने डीएम से संपर्क नहीं होने की जानकारी दी.</p>
<p style=”text-align: justify;”>वकील ने बताया कि डीएम का फोन स्विच ऑफ बता रहा है. इसपर कोर्ट ने कहा है कि यह दुखद स्थिति है और यह वास्तव में एक जिले का मुखिया अपना मोबाइल ऑफ करके कैसे काम कर रहा है. अब अगर कोई आपात स्थिति आ जाए तो डीएम से कैसे संपर्क किया जाएगा. अब डीएम को कोर्ट में उपस्थित होकर रिनिवल नहीं होने का कारण बताना होगा.</p> <p style=”text-align: justify;”><strong>Allahabad High Court:</strong> इलाहाबाद हाईकोर्ट ने हरदोई के डीएम को तलब कर लिया है. ये पूरा मामला एक व्यक्ति के हथियार के लाइसेंस से जुड़ा हुआ है. उसने हथियार के लाइसेंस को रिनिवल करने के लिए दिया हुआ था. इस मामले में सरकारी वकील को कोर्ट ने निर्देश दिया कि वह हरदोई के डीएम से निर्देश प्राप्त करे. लेकिन इसपर वकील ने कोर्ट को बताया कि उनका मोबाइल स्विच ऑफ आ रहा है.</p>
<p style=”text-align: justify;”>डीएम का मोबाइल स्विच ऑफ होने पर कोर्ट ने सख्त टिप्पणी की और फिर डीएम को तलब कर लिया और उसे कोर्ट ने मंगलवार को सवा दस बजे सुबह पेश होने के लिए कहा था. कोर्ट के ओर से यह भी सवाल पूछा गया कि सरकारी वकील के द्वारा संपर्क करने के बाद भी ऐसी क्या परिस्थिति बनी जो डीएम से संपर्क नहीं किया जा सका. न्यायालय ने इसकी जानकारी वरिष्ठ अधिकारियों को भी देने के लिए कहा है.</p>
<p style=”text-align: justify;”>अदालत ने कहा कि इस आदेश की जानकारी प्रमुख सचिव और गृह सचिव को भी दी जाए. अगर उनका फोन भी ऑफ हो तो मुख्य सचिव को इस आदेश की जानकारी दी जाए. इस मामले की सुनवाई हाईकोर्ट में जस्टिस अब्दुल मोईन की सिगल बेंच ने की. जबकि यह याचिका हारदोई के नजाकत अली की ओर से दायर की गई थी और उनकी याचिका पर सुनवाई के दौरान कोर्ट ने यह आदेश जारी किया है.</p>
<p style=”text-align: justify;”><strong><a href=”https://www.abplive.com/states/up-uk/political-uproar-over-shifting-of-maharaja-harshvardhan-statue-before-maha-kumbh-ann-2808754″>महाकुंभ से पहले महाराजा हर्षवर्धन की मूर्ति शिफ्ट किए जाने पर सियासी बवाल, सपा ने किया ‘शुद्धिकरण'</a><br /></strong></p>
<p style=”text-align: justify;”><strong>कोर्ट की सख्त टिप्पणी</strong><br />इस याचिका में आठ महीने से रिनिवल के लिए देने के बाद भी याची के रिनिवल नहीं होने का मुद्दा उठाया गया था. इस सुनवाई के दौरान कोर्ट ने सरकारी वकील को आदेश दिया कि डीएम से निर्देश प्राप्त कर अवगत कराएं कि रिनिवल करने का निर्णय क्यों नहीं लिया गया. इसके बाद इस केस की सुनवाई लंच के बाद के लिए टाल दी गई. लंच के बाद जब फिर सुनवाई शुरू हुई तो वकील ने डीएम से संपर्क नहीं होने की जानकारी दी.</p>
<p style=”text-align: justify;”>वकील ने बताया कि डीएम का फोन स्विच ऑफ बता रहा है. इसपर कोर्ट ने कहा है कि यह दुखद स्थिति है और यह वास्तव में एक जिले का मुखिया अपना मोबाइल ऑफ करके कैसे काम कर रहा है. अब अगर कोई आपात स्थिति आ जाए तो डीएम से कैसे संपर्क किया जाएगा. अब डीएम को कोर्ट में उपस्थित होकर रिनिवल नहीं होने का कारण बताना होगा.</p> उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड महाकुंभ से पहले महाराजा हर्षवर्धन की मूर्ति शिफ्ट किए जाने पर सियासी बवाल, सपा ने किया ‘शुद्धिकरण’