संजौली मस्जिद के अवैध भाग से छत का बड़ा हिस्सा हटाया, जानें कब तक पूरा होगा काम?

संजौली मस्जिद के अवैध भाग से छत का बड़ा हिस्सा हटाया, जानें कब तक पूरा होगा काम?

<p style=”text-align: justify;”><strong>Sanjauli Mosque Latest Update:</strong> शिमला के संजौली इलाके में बनी मस्जिद से अवैध हिस्से को हटाने का काम जारी है. अब तक छत पर लगी टीन की चादरों को हटा दिया गया है. मस्जिद की एटिक से फिलहाल लोहे के एंगल हटाने का काम बाकी है. सोमवार को संजौली मस्जिद कमेटी ने अवैध हिस्से को हटाने का काम शुरू किया था.</p>
<p style=”text-align: justify;”>बता दें कि 5 अक्टूबर को नगर निगम आयुक्त की अदालत ने संजौली मस्जिद के दूसरे, तीसरे और चौथे फ्लोर को हटाने का आदेश दिया. मस्जिद के अवैध हिस्से को हटाने का काम संजौली मस्जिद कमेटी खुद कर रही है.</p>
<p style=”text-align: justify;”>नगर निगम आयुक्त की अदालत के मुताबिक अवैध हिस्से को हटाने का सारा खर्च संजौली मस्जिद कमेटी को खुद वहन करना है. संजौली मस्जिद कमेटी को खर्च के लिए वक्फ बोर्ड से मदद नहीं मिल रही है. हालांकि संजौली मस्जिद कमेटी का कहना है कि जमीन का मालिकाना हक वक्फ बोर्ड के पास है. 5 अक्टूबर को नगर निगम आयुक्त की अदालत ने दो महीने में दूसरे, तीसरे और चौथे फ्लोर को हटाने के लिए कहा है.</p>
<p style=”text-align: justify;”><strong>हाइकोर्ट ने भी दिया है आदेश</strong></p>
<p style=”text-align: justify;”>दो दिन पहले 21 अक्टूबर को ही हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय में भी स्थानीय लोगों की याचिका पर सुनवाई हुई. सुनवाई के दौरान न्यायमूर्ति संदीप शर्मा ने नगर निगम आयुक्त को आठ हफ्ते में शिकायत का निपटारा करने के लिए कहा है. शिकायत साल 2010 में स्थानीय लोगों की ओर से नगर निगम शिमला को दी गई थी, जिसमें जमीन पर अवैध निर्माण की बात कही गई है.</p>
<p style=”text-align: justify;”>न्यायाधीश संदीप शर्मा ने मामले की प्रारंभिक सुनवाई के बाद सभी पक्षों की सहमति से निपटारा करने का आदेश दिया. अदालत ने कहा कि नगर निगम आयुक्त आठ हफ्ते में मस्जिद से जुड़ी साल 2010 की शिकायत का निपटारा करे. शिकायतकर्ता खुद एमसी शिमला है.</p>
<p style=”text-align: justify;”><strong>मंत्री अनिरुद्ध सिंह क्या बोले?&nbsp;</strong></p>
<p style=”text-align: justify;”>ग्रामीण विकास और पंचायती राज मंत्री अनिरुद्ध सिंह ने मस्जिद कमेटी की ओर से हटाए जा रहे अवैध हिस्से के कदम का स्वागत किया है. उन्होंने कहा कि एक समुदाय ने गैर-कानूनी तरीके से निर्माण किया था. खुशी की बात है कि अवैध हिस्से को हटाया जा रहा है. उन्होंने मस्जिद कमेटी के फैसले की सरहाना की.</p>
<p style=”text-align: justify;”>संजौली मस्जिद कमेटी के अध्यक्ष मोहम्मद लतीफ ने अवैध हिस्से को हटाने के लिए फंड की कमी की बात कही थी. मंत्री अनिरुद्ध सिंह ने कहा कि अब तक मस्जिद कमेटी के सदस्य मुलाकात करने नहीं आए हैं. भविष्य में उन्होंने मस्जिद कमेटी को मदद करने का आश्वासन दिया. मंत्री ने कहा कि कांग्रेस सबकी मदद करने के लिए ही जानी जाती है. उन्होंने आर्थिक और श्रमदान के रूप में मदद करने पर रजामंदी जाहिर की.&nbsp;</p>
<p style=”text-align: justify;”><strong><a title=”हिमाचल में मस्जिद विवाद के बीच CM सुखविंदर सुक्खू का मुस्लिमों को लेकर बड़ा बयान, बोले- ‘जहां हिंदुओं की…'” href=”https://www.abplive.com/states/himachal-pradesh/shimla-masjid-case-cm-sukhvinder-singh-sukhu-on-muslim-hindu-no-communal-polarization-in-himachal-pradesh-2809044″ target=”_self”>हिमाचल में मस्जिद विवाद के बीच CM सुखविंदर सुक्खू का मुस्लिमों को लेकर बड़ा बयान, बोले- ‘जहां हिंदुओं की…'</a></strong></p> <p style=”text-align: justify;”><strong>Sanjauli Mosque Latest Update:</strong> शिमला के संजौली इलाके में बनी मस्जिद से अवैध हिस्से को हटाने का काम जारी है. अब तक छत पर लगी टीन की चादरों को हटा दिया गया है. मस्जिद की एटिक से फिलहाल लोहे के एंगल हटाने का काम बाकी है. सोमवार को संजौली मस्जिद कमेटी ने अवैध हिस्से को हटाने का काम शुरू किया था.</p>
<p style=”text-align: justify;”>बता दें कि 5 अक्टूबर को नगर निगम आयुक्त की अदालत ने संजौली मस्जिद के दूसरे, तीसरे और चौथे फ्लोर को हटाने का आदेश दिया. मस्जिद के अवैध हिस्से को हटाने का काम संजौली मस्जिद कमेटी खुद कर रही है.</p>
<p style=”text-align: justify;”>नगर निगम आयुक्त की अदालत के मुताबिक अवैध हिस्से को हटाने का सारा खर्च संजौली मस्जिद कमेटी को खुद वहन करना है. संजौली मस्जिद कमेटी को खर्च के लिए वक्फ बोर्ड से मदद नहीं मिल रही है. हालांकि संजौली मस्जिद कमेटी का कहना है कि जमीन का मालिकाना हक वक्फ बोर्ड के पास है. 5 अक्टूबर को नगर निगम आयुक्त की अदालत ने दो महीने में दूसरे, तीसरे और चौथे फ्लोर को हटाने के लिए कहा है.</p>
<p style=”text-align: justify;”><strong>हाइकोर्ट ने भी दिया है आदेश</strong></p>
<p style=”text-align: justify;”>दो दिन पहले 21 अक्टूबर को ही हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय में भी स्थानीय लोगों की याचिका पर सुनवाई हुई. सुनवाई के दौरान न्यायमूर्ति संदीप शर्मा ने नगर निगम आयुक्त को आठ हफ्ते में शिकायत का निपटारा करने के लिए कहा है. शिकायत साल 2010 में स्थानीय लोगों की ओर से नगर निगम शिमला को दी गई थी, जिसमें जमीन पर अवैध निर्माण की बात कही गई है.</p>
<p style=”text-align: justify;”>न्यायाधीश संदीप शर्मा ने मामले की प्रारंभिक सुनवाई के बाद सभी पक्षों की सहमति से निपटारा करने का आदेश दिया. अदालत ने कहा कि नगर निगम आयुक्त आठ हफ्ते में मस्जिद से जुड़ी साल 2010 की शिकायत का निपटारा करे. शिकायतकर्ता खुद एमसी शिमला है.</p>
<p style=”text-align: justify;”><strong>मंत्री अनिरुद्ध सिंह क्या बोले?&nbsp;</strong></p>
<p style=”text-align: justify;”>ग्रामीण विकास और पंचायती राज मंत्री अनिरुद्ध सिंह ने मस्जिद कमेटी की ओर से हटाए जा रहे अवैध हिस्से के कदम का स्वागत किया है. उन्होंने कहा कि एक समुदाय ने गैर-कानूनी तरीके से निर्माण किया था. खुशी की बात है कि अवैध हिस्से को हटाया जा रहा है. उन्होंने मस्जिद कमेटी के फैसले की सरहाना की.</p>
<p style=”text-align: justify;”>संजौली मस्जिद कमेटी के अध्यक्ष मोहम्मद लतीफ ने अवैध हिस्से को हटाने के लिए फंड की कमी की बात कही थी. मंत्री अनिरुद्ध सिंह ने कहा कि अब तक मस्जिद कमेटी के सदस्य मुलाकात करने नहीं आए हैं. भविष्य में उन्होंने मस्जिद कमेटी को मदद करने का आश्वासन दिया. मंत्री ने कहा कि कांग्रेस सबकी मदद करने के लिए ही जानी जाती है. उन्होंने आर्थिक और श्रमदान के रूप में मदद करने पर रजामंदी जाहिर की.&nbsp;</p>
<p style=”text-align: justify;”><strong><a title=”हिमाचल में मस्जिद विवाद के बीच CM सुखविंदर सुक्खू का मुस्लिमों को लेकर बड़ा बयान, बोले- ‘जहां हिंदुओं की…'” href=”https://www.abplive.com/states/himachal-pradesh/shimla-masjid-case-cm-sukhvinder-singh-sukhu-on-muslim-hindu-no-communal-polarization-in-himachal-pradesh-2809044″ target=”_self”>हिमाचल में मस्जिद विवाद के बीच CM सुखविंदर सुक्खू का मुस्लिमों को लेकर बड़ा बयान, बोले- ‘जहां हिंदुओं की…'</a></strong></p>  हिमाचल प्रदेश दूसरे धर्म में लव मैरिज, MP हाई कोर्ट ने कपल को दी सुरक्षा, BJP विधायक ने जताई थी आपत्ति