<p style=”text-align: justify;”><strong>Samajwadi Party MP Mohibbullah Nadvi News:</strong> रामपुर से समाजवादी पार्टी के सांसद मोहिबुल्लाह नदवी के खिलाफ आगरा के परिवार न्यायालय ने कुर्की वारंट जारी करते हुए रामपुर पुलिस को उनकी नई दिल्ली स्थित जंगम संपत्ति कुर्क कर लेने और 20 दिनों के अंदर मोहिबुल्लाह नदवी से 5 लाख 30 हजार रुपये की धनराशी जमा कराने के आदेश दिए हैं. अगर वह उक्त धनराशी जमा नहीं करते हैं तो इतनी कीमत की उनकी संपत्ति बेच कर धनराशी जमा कराने को कहा गया है. </p>
<p style=”text-align: justify;”>दरअसल मोहिबुल्लाह नदवी की पत्नी रूमाना परवीन ने मोहिबुल्लाह नदवी के खिलाफ आगरा में मारपीट और दहेज उत्पीड़न का मामला दर्ज कराया था, जो आगरा कोर्ट में विचाराधीन है. पत्नी ने कोर्ट से भरण पोषण के लिए मुआवजे की मांगी की थी, जिसके बाद कोर्ट ने मुआवजा देने का आदेश दिया था. रूमाना परवीन से मोहिबुल्लाह का एक 11 साल का बेटा है, उसका नाम अमिनुल्लाह है. </p>
<p style=”text-align: justify;”>रूमाना ने बताया कि उनका निकाह 22 अक्टूबर 2012 को मोहिब्बुल्लाह से हुआ था. वह रामपुर के स्वार स्थित गांव रजानगर के रहने वाले हैं. शादी के बाद उन्हें पता चला कि मोहिब्बुल्लाह पहले भी तीन निकाह कर चुके थे. उनकी पहली पत्नी की कैंसर से मौत हो गई थी जिस से उनकी दो बेटियां हैं उसके बाद उन्होंने 2 शादियाँ और की थीं और मुझ से चौथी शादी की थी. </p>
<p style=”text-align: justify;”>उसके बाद उन्होंने समरा नाज नाम की महिला से पांचवीं शादी की है, मेरा कोर्ट में केस चल रहा है मैं अपने बेटे के साथ आगरा में मायके में रह रही हूँ. दो महीने पहले मेरे पिता की मृत्यु हो चुकी है मैं बहुत परेशान हूँ कोई मेरी मदद नहीं कर रहा है. मैं डर की वजह से कोर्ट भी नहीं जा पा रही हूँ. पत्नी को खर्चा नहीं देने पर आगरा की कोर्ट ने यह आदेश जारी किया है.</p>
<p style=”text-align: justify;”><strong>कोर्ट ने एसपी रामपुर को दिया आदेश</strong></p>
<p style=”text-align: justify;”>कोर्ट ने एसपी रामपुर को यह आदेश देकर मोहिबुल्लाह नदवी की संपत्ति को कुर्क करने के लिए कहा है. मोहिबुल्लाह नदवी के खिलाफ दिए गए आदेश में कोर्ट ने कहा कि उनको अपनी पत्नी और बेटे के भरण पोषण के लिये 10,000/ रुपये मासिक राशि देनी थी, लेकिन आदेश की जानबूझकर अवहेलना करके 5,30,000/ नहीं दिए. इसलिए नई दिल्ली के अंदर उनकी जो कोई जंगम संपत्ति मिले, उसे कुर्क कर लें.</p>
<p style=”text-align: justify;”><strong>सपा सांसद मोहिबुल्लाह नदवी ने दी प्रतिक्रिया</strong></p>
<p style=”text-align: justify;”>कुर्की के पश्चात 20 दिनों के अंदर मुआवजे की राशि नहीं दी जाती है तो कुर्क की गई संपत्ति को बेचकर पत्नी को इतने रुपये दिया जाए. आदेश प्रधान न्यायाधीश परिवार न्यायालय, आगरा ने दिया है. इस मामले में सपा सांसद मोहिबुल्लाह नदवी का कहना है कि विपक्षी द्वारा कोर्ट को गुमराह कर इस तरह के कुर्की वारंट जारी करा दिए गए हैं. हमारे वकील ने आज आगरा परिवार न्यायालय में जवाब दाखिल कर दिया है. हम अब तक प्रतिवादी को 7 लाख 44 हजार रुपये जमा कर चुके हैं. हम इस मामले में कुछ अधिक नहीं बोलना नहीं चाहते क्योंकि यह मामला कोर्ट में विचाराधीन है. </p>
<p style=”text-align: justify;”><strong><a href=”https://www.abplive.com/states/up-uk/saharanpur-mp-imran-masood-may-lose-his-parliamentary-membership-charged-frame-on-boti-boti-statement-2809582″>यूपी में कम हो जाएगा कांग्रेस का एक सांसद? PM मोदी पर की थी आपत्तिजनक टिप्पणी</a></strong></p> <p style=”text-align: justify;”><strong>Samajwadi Party MP Mohibbullah Nadvi News:</strong> रामपुर से समाजवादी पार्टी के सांसद मोहिबुल्लाह नदवी के खिलाफ आगरा के परिवार न्यायालय ने कुर्की वारंट जारी करते हुए रामपुर पुलिस को उनकी नई दिल्ली स्थित जंगम संपत्ति कुर्क कर लेने और 20 दिनों के अंदर मोहिबुल्लाह नदवी से 5 लाख 30 हजार रुपये की धनराशी जमा कराने के आदेश दिए हैं. अगर वह उक्त धनराशी जमा नहीं करते हैं तो इतनी कीमत की उनकी संपत्ति बेच कर धनराशी जमा कराने को कहा गया है. </p>
<p style=”text-align: justify;”>दरअसल मोहिबुल्लाह नदवी की पत्नी रूमाना परवीन ने मोहिबुल्लाह नदवी के खिलाफ आगरा में मारपीट और दहेज उत्पीड़न का मामला दर्ज कराया था, जो आगरा कोर्ट में विचाराधीन है. पत्नी ने कोर्ट से भरण पोषण के लिए मुआवजे की मांगी की थी, जिसके बाद कोर्ट ने मुआवजा देने का आदेश दिया था. रूमाना परवीन से मोहिबुल्लाह का एक 11 साल का बेटा है, उसका नाम अमिनुल्लाह है. </p>
<p style=”text-align: justify;”>रूमाना ने बताया कि उनका निकाह 22 अक्टूबर 2012 को मोहिब्बुल्लाह से हुआ था. वह रामपुर के स्वार स्थित गांव रजानगर के रहने वाले हैं. शादी के बाद उन्हें पता चला कि मोहिब्बुल्लाह पहले भी तीन निकाह कर चुके थे. उनकी पहली पत्नी की कैंसर से मौत हो गई थी जिस से उनकी दो बेटियां हैं उसके बाद उन्होंने 2 शादियाँ और की थीं और मुझ से चौथी शादी की थी. </p>
<p style=”text-align: justify;”>उसके बाद उन्होंने समरा नाज नाम की महिला से पांचवीं शादी की है, मेरा कोर्ट में केस चल रहा है मैं अपने बेटे के साथ आगरा में मायके में रह रही हूँ. दो महीने पहले मेरे पिता की मृत्यु हो चुकी है मैं बहुत परेशान हूँ कोई मेरी मदद नहीं कर रहा है. मैं डर की वजह से कोर्ट भी नहीं जा पा रही हूँ. पत्नी को खर्चा नहीं देने पर आगरा की कोर्ट ने यह आदेश जारी किया है.</p>
<p style=”text-align: justify;”><strong>कोर्ट ने एसपी रामपुर को दिया आदेश</strong></p>
<p style=”text-align: justify;”>कोर्ट ने एसपी रामपुर को यह आदेश देकर मोहिबुल्लाह नदवी की संपत्ति को कुर्क करने के लिए कहा है. मोहिबुल्लाह नदवी के खिलाफ दिए गए आदेश में कोर्ट ने कहा कि उनको अपनी पत्नी और बेटे के भरण पोषण के लिये 10,000/ रुपये मासिक राशि देनी थी, लेकिन आदेश की जानबूझकर अवहेलना करके 5,30,000/ नहीं दिए. इसलिए नई दिल्ली के अंदर उनकी जो कोई जंगम संपत्ति मिले, उसे कुर्क कर लें.</p>
<p style=”text-align: justify;”><strong>सपा सांसद मोहिबुल्लाह नदवी ने दी प्रतिक्रिया</strong></p>
<p style=”text-align: justify;”>कुर्की के पश्चात 20 दिनों के अंदर मुआवजे की राशि नहीं दी जाती है तो कुर्क की गई संपत्ति को बेचकर पत्नी को इतने रुपये दिया जाए. आदेश प्रधान न्यायाधीश परिवार न्यायालय, आगरा ने दिया है. इस मामले में सपा सांसद मोहिबुल्लाह नदवी का कहना है कि विपक्षी द्वारा कोर्ट को गुमराह कर इस तरह के कुर्की वारंट जारी करा दिए गए हैं. हमारे वकील ने आज आगरा परिवार न्यायालय में जवाब दाखिल कर दिया है. हम अब तक प्रतिवादी को 7 लाख 44 हजार रुपये जमा कर चुके हैं. हम इस मामले में कुछ अधिक नहीं बोलना नहीं चाहते क्योंकि यह मामला कोर्ट में विचाराधीन है. </p>
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