पंजाब में विपक्ष के नेता एवं पूर्व केंद्रीय राज्य मंत्री विजय सांपला ने पंजाब की आम आदमी पार्टी पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि पंजाब में लॉ एंड आर्डर की स्थित बेहद ही दयनीय हो चुकी है। उन्होंने मानसा में एक पेट्रोल पंप पर हुए ग्रेनेड हमले का जिक्र करते हुए कहा कि पेट्रोल पंप पर बदमाशों द्वारा किए गए ब्लास्ट से सरकार के लॉ एंड ऑर्डर की पोल खुलती है। कहा कि पंजाब में पहले गोलियां चलती थी, लेकिन अब स्थित बदतर हो चुकी हो और ब्लास्ट किए जा रहे हैं। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि आम आदमी पार्टी की सरकार पंजाब को लेकर कितनी गंभीर है। उन्होंने कहा कि उनकी पंजाब सरकार से आग्रह है कि पंजाब सरकार सोई हुई नींद से जागे और पंजाब के लोगों की खिदमत में आगे आए। पंजाब में विपक्ष के नेता एवं पूर्व केंद्रीय राज्य मंत्री विजय सांपला ने पंजाब की आम आदमी पार्टी पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि पंजाब में लॉ एंड आर्डर की स्थित बेहद ही दयनीय हो चुकी है। उन्होंने मानसा में एक पेट्रोल पंप पर हुए ग्रेनेड हमले का जिक्र करते हुए कहा कि पेट्रोल पंप पर बदमाशों द्वारा किए गए ब्लास्ट से सरकार के लॉ एंड ऑर्डर की पोल खुलती है। कहा कि पंजाब में पहले गोलियां चलती थी, लेकिन अब स्थित बदतर हो चुकी हो और ब्लास्ट किए जा रहे हैं। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि आम आदमी पार्टी की सरकार पंजाब को लेकर कितनी गंभीर है। उन्होंने कहा कि उनकी पंजाब सरकार से आग्रह है कि पंजाब सरकार सोई हुई नींद से जागे और पंजाब के लोगों की खिदमत में आगे आए। पंजाब | दैनिक भास्कर
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पंजाब में IAS के बेटे के अपहरण-हत्या का मामला:पूर्व डीजीपी सैनी के खिलाफ चलेगा ट्रायल, कोर्ट को सौंपी चार्जशीट की कॉपी
पंजाब में IAS के बेटे के अपहरण-हत्या का मामला:पूर्व डीजीपी सैनी के खिलाफ चलेगा ट्रायल, कोर्ट को सौंपी चार्जशीट की कॉपी 33 साल पुराने IAS के बेटे बलवंत सिंह मुल्तानी हत्याकांड में पंजाब पुलिस के पूर्व DGP सुमेध सैनी पर केस दर्ज होने के 4 साल बाद ट्रायल शुरू हो गया है। मामले की जांच कर रही एसआईटी ने दिसंबर 2020 में सैनी के खिलाफ हत्या समेत सात धाराओं के तहत चार्जशीट दाखिल की थी। उस चार्जशीट की कॉपी सैनी के वकीलों और पूर्व डीएसपी केआईपी को मोहाली अदालत में सोमवार को सौंप दी गई है। अब इस मामले की अगली सुनवाई 26 नवंबर तय की गई है। हालांकि सैनी इस दौरान पेश नहीं हुए। 500 पेज की चार्जशीट में 47 गवाह एसआईटी की तरफ से सैनी के खिलाफ आईपीसी की धारा 302, 364, 201, 344, 330, 219 और 120 के तहत चार्जशीट दाखिल की गई है। चार्जशीट 500 पेज की हैं। इसमें 47 के करीब गवाह बनाए गए हैं। वहीं, पुलिस ने मामले में पूर्व सब इंस्पेक्टर जागीर सिंह व थानेदार कुलदीप सिंह को वायदा माफ गवाह बनाया है। जबकि पूर्व सब इंस्पेक्टर अनूप सिंह और सब इंस्पेक्टर हरसहाय शर्मा को जांच के बाद बेगुनाह पाया गया है। दो आरोपियों की हो चुकी है मौत इस मामले में नामजद पूर्व डीएसपी बलदेव सिंह सैनी और इंस्पेक्टर सतवीर सिंह की पहले ही मौत हो चुकी है। हालांकि जांच टीम की तरफ से मामले में केआईपी सिंह को पहले ही नामजद कर लिया गया था। इस मामले में पहले सुप्रीम कोर्ट में स्टे लगी थी। दूसरी तरफ सुमेध सैनी अदालत से मिली छूट के कारण अदालत में पेश नहीं हुए। 1991 में घर से उठाया था भाई को एसआईटी के मुताबिक IAS अधिकारी दर्शन सिंह मुल्तानी के बेटे पलविंदर सिंह मुल्तानी निवासी जालंधर ने एसएसपी को शिकायत दी थी। उसने आरोप लगाया था कि उसके भाई को 11 दिसंबर 1991 में मोहाली फेज-सात घर से उठाया गया था। उसके बाद से उसके भाई का कोई सुराग नहीं लग पाया है। इस दौरान पहले उसके भाई को फेज-10 हाउसफैड के फ्लैटों में ले गए थे। वहां से जसप्रीत, इंदरजीत सिंह और मनजीत सिंह को उठाया गया था। फिर प्रो.दविंदर पाल सिंह भुल्लर की तलाश में सभी को बठिंडा ले गए। वहां से आते हुए प्रो. भुल्लर के ससुर काे उठा लाए। फिर सेक्टर-17 थाने में उसके भाई पर केस दर्ज किया गया। उसके पिता आईएएस अधिकारी थे। ऐसे में उनकी तरफ से केस में अपनी तरफ से कोई कसर नहीं छोड़ी गई । लेकिन बात सिरे नहीं चढ़ पाई। कानूनी जंग लड़ी। इसी बीच साल 2015 के अंत में पंजाब पुलिस के एक पूर्व पुलिस अधिकारी ने एक राष्ट्रीय नामी मैगजीन को अपना इंटरव्यू दिया था। इसमें उस अधिकारी ने खुलासा किया था कि उस समय सुमेध सिंह सैनी और अन्य पुलिस अधिकारियों ने कैसे लोगों को यातनाएं दी थी। इंटरव्यू उनके भाई का जिक्र भी किया गया था। इन यातनाओं से उसके भाई की मौत हो गई थी। इसके बाद विभिन्न इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया में इंटरव्यू को प्रकाशित किया गया था। इसके बाद उन्होंने यह शिकायत दी थी।
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पंजाब फायर एंड इमरजेंसी सर्विस बिल को मंजूरी:1 नहीं तीन साल के लिए मिलेगी NOC, भर्ती नियम भी बदलेंगे
पंजाब फायर एंड इमरजेंसी सर्विस बिल को मंजूरी:1 नहीं तीन साल के लिए मिलेगी NOC, भर्ती नियम भी बदलेंगे पंजाब फायर एंड इमरजेंसी सर्विस बिल-2024 को राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया ने मंजूरी दे दी है। इस बिल के लागू होने से अब हर साल की बजाय तीन साल बाद फायर से जुड़ी एनओसी लेनी होगी। साथ ही बिल में फायर से जुड़ी गतिविधियों का निरीक्षण करने और खराब प्रदर्शन पर सजा देने के लिए नियामक ढांचा भी बनाया जाएगा। इसके अलावा लड़कियों की भर्ती से जुड़े नियम भी बदलेंगे। इससे पहले पंजाब अपार्टमेंट एंड प्रॉपर्टी रेगुलेशन बिल को मंजूरी दी गई थी। सरकार के राजस्व के स्रोत बढ़ेंगे राज्य में अग्निशमन विभाग को अब सभी इमारतों पर अग्नि कर लगाने का अधिकार होगा। अग्निशमन प्रशासन अग्नि कर पर उपकर भी लगा सकता है। अग्निशमन विभाग जनता को आग की रोकथाम और नियंत्रण से संबंधित अग्रिम सेवाएं प्रदान करने के लिए उपयोगकर्ता शुल्क एकत्र कर सकता है। राज्य स्तरीय आपातकालीन सेवा बनाई विभाग ने एक राज्य स्तरीय अग्नि और आपातकालीन सेवा बनाई है। इसका नेतृत्व स्थानीय निकाय विभाग के डायरेक्टर करेंगे जिन्हें तकनीकी अधिकारी अपनी जिम्मेदारियों के निर्वहन में सहायता करेंगे। वहीं, इसमें कड़ी सजा का प्रावधान भी रहेगा। फायर विभाग को मिलेगी पावर बिल फायर अधिकारियों के लिए व्यवस्थित निरीक्षण करने के लिए एक रूपरेखा तैयार करता है। फायर अधिकारी आसानी से निरीक्षण करने के योग्य होंगे और किसी इमारत में संभावित आग के खतरों को प्रभावी ढंग से बेअसर करने के लिए निर्देश जारी कर सकेंगे। बिल फायर फाइटरों को आग बुझाने के कार्यों को प्रभावी ढंग से करने की अनुमति देता है। यह फायर प्रिवेंशन एंड लाइफ सेफ्टी फंड का गठन, एक प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना और नियम बनाना, बीमा योजना का प्रावधान, सार्वजनिक और निजी संपत्तियों पर फायर हाइड्रेंट और अन्य उपकरणों की स्थापना का प्रावधान और उसका उल्लंघन करने पर जुर्माना, समय-समय पर विभिन्न प्रावधानों को नोटिफाई करना शामिल है।