पंजाब की जालंधर देहात पुलिस ने कनाडा में बैठे गैंगस्टर अमृतपाल सिंह बाठ का एक प्रमुख सहयोगी को गिरफ्तार किया है। जिसने इसी साल जनवरी माह में AAP नेता सन्नी चीमा की हत्या करवाई थी। गिरफ्तार किए गए आरोपी की पहचान तरन तारन के रहने वाले जगदीप सिंह गिल उर्फ जगदीप ठोलू के रूप में हुई है। आरोपी के अन्य साथी इससे पहले ही तरन तारन में गिरफ्तार हो चुके थे। जालंधर देहात पुलिस के एसएसपी हरकमल प्रीत सिंह खख ने कहा- आरोपी को थाना फिल्लौर की पुलिस ने सूचना के आधार पर गिरफ्तार किया है। आरोपी एसबीएस नगर से तरन तारन जाने की तैयारी थी। जब फिल्लौर पुलिस के इंचार्ज सुखदेव सिंह को सूचना मिली तो तुरंत उन्होंने ट्रैप लगाकर दिया और आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। आरोपी से पुलिस ने एक .32 बोर का पिस्तौल और पांच कारतूस बरामद किए गए हैं। आरोपी के पास से एक कार भी बरामद की गई है। फिल्लौर चेक पोस्ट से आरोपी की गिरफ्तारी की गई है। आरोपी पहले से ही 14 फरवरी को तरन तारन में दर्ज की गई एक एफआईआर में वांछित था। जिसमें पुलिस ने आरोपी को आईपीसी की धारा 302 (हत्या),34 (सामान्य इरादा), 120-बी (आपराधिक साजिश) और आर्म्स एक्ट की धारा 25 नामजद किया था। तीन देशों से होकर भारत पहुंचा आरोपी एसएसपी खख ने कहा कि अवैध हथियार की बरामदगी के बाद आरोपी के खिलाफ फिल्लौर पुलिस स्टेशन में आर्म्स एक्ट की धारा 25(1)(ए) के तहत एफआईआर दर्ज की गई। पूछताछ के दौरान आरोपी ने खुलासा किया कि उसने बाठ के सीधे निर्देश पर काम किया था। जो वर्तमान में कनाडा में रहता है। अपराध को अंजाम देने के बाद गिल ने भागने की एक विस्तृत योजना बनाई। पहले थाईलैंड भाग गया, फिर दुबई चला गया, फिर नेपाल में प्रवेश किया। इसके बाद वह अंबाला में अपने ससुराल वालों के घर में शरण लेने से पहले कुछ समय के लिए उत्तर प्रदेश में रहा। जहां उसे आखिरकार पुलिस ने खोज निकाला। SSP बोले- चीमा हत्याकांड में शूटरों को क्राइम सीन तक लेकर गया था आरोपी एसएसपी खख ने कहा- तरन तारन में चीमा हत्याकांड में आरोपी ने 2 शूटरों को क्राइम सीन तक पहुंचाया था। बाठ ने अपराध के बाद भागने की योजना को व्यक्तिगत रूप से निर्देशित किया था। आरोपी ने जनवरी 2024 में आम आदमी पार्टी के नेता सन्नी चीमा की हत्या कर दी गई थी। कनाडा में रहने वाले अमृतपाल बाथ की पहचान मुख्य साजिशकर्ता के रूप में हुई है। गिरफ्तारी से पहले आरोपी जगदीप सिंह कई देशों में भाग गया था। जांच में अंतरराष्ट्रीय आपराधिक नेटवर्क की संलिप्तता का भी खुलासा हुआ। इस पर एंगल पर जांच हो रही है। पंजाब की जालंधर देहात पुलिस ने कनाडा में बैठे गैंगस्टर अमृतपाल सिंह बाठ का एक प्रमुख सहयोगी को गिरफ्तार किया है। जिसने इसी साल जनवरी माह में AAP नेता सन्नी चीमा की हत्या करवाई थी। गिरफ्तार किए गए आरोपी की पहचान तरन तारन के रहने वाले जगदीप सिंह गिल उर्फ जगदीप ठोलू के रूप में हुई है। आरोपी के अन्य साथी इससे पहले ही तरन तारन में गिरफ्तार हो चुके थे। जालंधर देहात पुलिस के एसएसपी हरकमल प्रीत सिंह खख ने कहा- आरोपी को थाना फिल्लौर की पुलिस ने सूचना के आधार पर गिरफ्तार किया है। आरोपी एसबीएस नगर से तरन तारन जाने की तैयारी थी। जब फिल्लौर पुलिस के इंचार्ज सुखदेव सिंह को सूचना मिली तो तुरंत उन्होंने ट्रैप लगाकर दिया और आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। आरोपी से पुलिस ने एक .32 बोर का पिस्तौल और पांच कारतूस बरामद किए गए हैं। आरोपी के पास से एक कार भी बरामद की गई है। फिल्लौर चेक पोस्ट से आरोपी की गिरफ्तारी की गई है। आरोपी पहले से ही 14 फरवरी को तरन तारन में दर्ज की गई एक एफआईआर में वांछित था। जिसमें पुलिस ने आरोपी को आईपीसी की धारा 302 (हत्या),34 (सामान्य इरादा), 120-बी (आपराधिक साजिश) और आर्म्स एक्ट की धारा 25 नामजद किया था। तीन देशों से होकर भारत पहुंचा आरोपी एसएसपी खख ने कहा कि अवैध हथियार की बरामदगी के बाद आरोपी के खिलाफ फिल्लौर पुलिस स्टेशन में आर्म्स एक्ट की धारा 25(1)(ए) के तहत एफआईआर दर्ज की गई। पूछताछ के दौरान आरोपी ने खुलासा किया कि उसने बाठ के सीधे निर्देश पर काम किया था। जो वर्तमान में कनाडा में रहता है। अपराध को अंजाम देने के बाद गिल ने भागने की एक विस्तृत योजना बनाई। पहले थाईलैंड भाग गया, फिर दुबई चला गया, फिर नेपाल में प्रवेश किया। इसके बाद वह अंबाला में अपने ससुराल वालों के घर में शरण लेने से पहले कुछ समय के लिए उत्तर प्रदेश में रहा। जहां उसे आखिरकार पुलिस ने खोज निकाला। SSP बोले- चीमा हत्याकांड में शूटरों को क्राइम सीन तक लेकर गया था आरोपी एसएसपी खख ने कहा- तरन तारन में चीमा हत्याकांड में आरोपी ने 2 शूटरों को क्राइम सीन तक पहुंचाया था। बाठ ने अपराध के बाद भागने की योजना को व्यक्तिगत रूप से निर्देशित किया था। आरोपी ने जनवरी 2024 में आम आदमी पार्टी के नेता सन्नी चीमा की हत्या कर दी गई थी। कनाडा में रहने वाले अमृतपाल बाथ की पहचान मुख्य साजिशकर्ता के रूप में हुई है। गिरफ्तारी से पहले आरोपी जगदीप सिंह कई देशों में भाग गया था। जांच में अंतरराष्ट्रीय आपराधिक नेटवर्क की संलिप्तता का भी खुलासा हुआ। इस पर एंगल पर जांच हो रही है। पंजाब | दैनिक भास्कर
Related Posts
बहबल कलां कांड के पीड़ित ने उठाए सवाल:सुखराज सिंह बोले- सरकारी की पैरवी कमजोर, चंडीगढ़ कोर्ट में ट्रांसफर हुआ केस
बहबल कलां कांड के पीड़ित ने उठाए सवाल:सुखराज सिंह बोले- सरकारी की पैरवी कमजोर, चंडीगढ़ कोर्ट में ट्रांसफर हुआ केस फरीदकोट के बहुचर्चित बरगाड़ी बेअदबी कांड से जुड़े बहबल कलां गोलीकांड के पीड़ित सुखराज सिंह ने प्रदेश सरकार पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा सरकार कि प्रदेश सरकार की कमजोर पैरवी के कारण मुकदमा फरीदकोट की अदालत से चंडीगढ़ अदालत में ट्रांसफर हुआ है। उन्होंने कहा कि कोर्ट के इस फैसले के खिलाफ प्रदेश सरकार को ऊपरी अदालत में चुनौती देनी चाहिए, परंतु प्रदेश सरकार ने ऐसा कुछ नहीं किया। जबकि कोर्ट का यह फैसला वोटिंग से एक दिन पहले ही आया था। ऐसे में सरकार उक्त फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर करें, ताकि उक्त मुकदमे की सुनवाई चंडीगढ़ में न होकर फरीदकोट में ही हो। सुखराज ने कहा कि मुकदमे में एक आरोपी की बात को सुनकर अदालत ने फरीदकोट से चंडीगढ़ अदालत में मुकदमा स्थानांतरित कर दिया, जबकि उक्त मुकदमे में 100 से ज्यादा लोग गवाह हैं, जो कि फरीदकोट जिले से संबंधित है। इतने गवाह फरीदकोट से चंडीगढ़ कैसे जाएंगे उन्हें भी तो परेशानी होगी। विधायक के समक्ष रखी थी समस्या सुखराज सिंह ने कहा कि उक्त मुकदमे में प्रदेश सरकार की कमजोर पैरवी को लेकर आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी करमजीत अनमोल और एक विधायक से भी इस मुद्दे में सहायता करने की मांग की थी, परंतु मौजूदा सरकार ने इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया, जिसके कारण ही ऐसा हुआ। बता दें कि, 14 अक्टूबर 2015 को बरगाडी बेअदवी कांड की घटना के विरोध में सिक्ख संगत द्वारा शांतिपूर्ण धरना प्रदर्शन बहिबल कलां में किया जा रहा था। इसी दौरान हुई पुलिस फायरिंग में दो सिक्ख नौजवानों की मौत हो गई थी, जबकि कई लोग घायल हो गए थे। मृत नौजवानों में एक भगवान कृष्ण सिंह थे जिनके भाई पीडित सुखराज सिंह हैं।
हरियाणा सरकार पहुंची सुप्रीम कोर्ट:शंभू बार्डर खोलने का मामला; हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ याचिका, फरवरी से आंदोलन कर रहे किसान
हरियाणा सरकार पहुंची सुप्रीम कोर्ट:शंभू बार्डर खोलने का मामला; हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ याचिका, फरवरी से आंदोलन कर रहे किसान पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट द्वारा शंभू बॉर्डर खोलने के दिए आदेश के बाद हरियाणा सरकार ने सुप्रीम कोर्ट की शरण ली है। प्रदेश सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है। विदित हो कि 10 जुलाई को एक जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने हरियाणा सरकार को 1 हफ्ते में शंभू बार्डर के बैरिकेड खोलने का निर्देश दिया था। इस आदेश के खिलाफ दाखिल याचिका में हरियाणा सरकार का कहना है कि कानून व्यवस्था की स्थिति बहाल के मद्देनजर उसने रास्ता बंद रखा हुआ है। बता दें कि हरियाणा और पंजाब के किसान 13 फरवरी 2024 से शंभू और खनौरी बॉर्डर पर धरना दे रहे हैं। किसानों ने दिल्ली कूच का ऐलान किया हुआ है। हाईकोर्ट के आदेश के बाद बीते दिन सुप्रीम कोर्ट ने भी शंभू बॉर्डर बंद करने को लेकर सख्त टिप्पणी की थी। सुप्रीम कोर्ट ने हरियाणा सरकार को फटकार लगाते हुए कहा कि कोई सरकार हाईवे को कैसे ब्लॉक कर सकती है।
नशा तस्कर की 27 लाख से ज्यादा की प्रॉपर्टी फ्रीज
नशा तस्कर की 27 लाख से ज्यादा की प्रॉपर्टी फ्रीज लुधियाना| नशा तस्करों द्वारा नशे की कमाई से बनाई गई प्रॉपर्टी को फ्रीज करने की प्रक्रिया के तहत मंगलवार को थाना लाडोवाल की पुलिस ने एक नशा तस्कर की 27 लाख 30 हजार की प्रॉपर्टी फ्रीज करने की कार्रवाई की गई है। एसीपी वेस्ट गुरदेव सिंह और थाना प्रभारी हरप्रीत सिंह देहल ने बताया कि थाना लाडोवाल के अधीन आते गांव भोलेवाल जदीद के नशा तस्कर सरवन सिंह गब्बर पुत्र दर्शन सिंह की प्रॉपर्टी फ्रिज की गई है। आरोपी नशा तस्कर पर थाना लाडोवाल में नशा तस्करी के 6 मामले दर्ज हैं। पुलिस ने आरोपी नशा तस्कर के घर के बाहर प्रॉपर्टी फ्रीज करने का नोटिस लगाया है। जब तक नशा तस्कर के खिलाफ दर्ज किए हुए मामलों पर फाइनल डिसीजन नहीं आ जाता तब तक यह प्रॉपर्टी केस में अटैच रहेगी।