पानीपत में दो रेपिस्टों को 20-20 साल की कैद:पड़ोसी नाबालिग से किया था गैंगरेप, 3 साल तक हुई सुनवाई, 85 हजार का जुर्माना

पानीपत में दो रेपिस्टों को 20-20 साल की कैद:पड़ोसी नाबालिग से किया था गैंगरेप, 3 साल तक हुई सुनवाई, 85 हजार का जुर्माना

हरियाणा के पानीपत में जिला अदालत ने नाबालिग से गैंगरेप करने के दो दोषियों को बीस बीस साल कारावास की सजा सुनाई है। थाना शहर क्षेत्र के अंतर्गत एक कॉलोनी में दिसंबर 2021 में दो दोस्तों ने पड़ोस में रहने वाली 16 साल की लड़की को को दुकान से सामान लाने के बहाने घर बुलाया था। इसके बाद वहां उसके साथ दरिंदगी की थी। जिला उप न्यायवादी कुलदीप ढुल ने बताया कि अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायधीश सुखप्रीत सिंह की फास्ट ट्रैक ​​​​​​ कोर्ट ने दोषियों को 20-20 साल कठोर कारावास की सजा सुनाई है। दोनों दोषियों पर अदालत ने 85 हजार रुपए जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना न देने पर दोषियों को तीन साल की अतिरिक्त जेल काटनी होगी। शिकायतकर्ता की ओर से एडवोकेट राजपाल कश्यप ने पैरवी की। मां गई हुई थी बिहार
जिला उप न्यायवादी कुलदीप ढुल ने बताया कि 24 दिसंबर 2021 को सिटी थाना क्षेत्र के अंतर्गत एक कॉलोनी निवासी महिला ने पुलिस को शिकायत दी थी। महिला ने अपनी शिकायत में बताया था कि वह दो बेटियों व एक बेटे की मां है। वह एक साल से यहां किराये पर रहती है। 17 नवंबर 2021 को वह ससुर की तबीयत खराब होने पर अपनी ससुराल बिहार के छपरा में गई थी। वह 18 दिसंबर 2021 को बिहार से पानीपत लौटी थी। घर आते ही उसकी 16 साल की बेटी उससे लिपटकर रोने लगी। उसने बार बार रोने का कारण पूछा तो उसकी बेटी ने बताया कि उसके साथ पड़ोसी विनोद व उसके दोस्त शुभम ने रेप किया है। 11 दिसंबर 2021 रात आठ बजे वह अपने घर थी। उसको पड़ोसी विनोद ने इशारा कर अपने कमरे में बुलाया। विनोद उसका पड़ोसी था। इसलिए वह सामान मंगवाने या अन्य काम से उसे बुला लेता था। इसलिए वह चली गई। दोनों शराब के नशे में धुत थे
वहां उसके कमरे पर उसका दोस्त शुभम भी था। वह शराब पी रहा था। दोनों शराब के नशे में थे। उन्होंने उसको अंदर बुलाकर कुंडी लगा ली और उसके साथ दोनों ने रेप किया। दोनों ने उसको किसी को इस बारे में बताने पर जान से मारने की धमकी भी दी थी। वह डर के मारे काफी दिन तक चुप रही। महिला ने इसकी 24 दिसंबर 2021 को किला पुलिस थाना में शिकायत दी। पुलिस ने 28 दिसंबर को मामले में दोनों आरोपियों पर केस दर्ज कर गिरफ्तार कर लिया था। अदालत ने विनोद पर 35 व शुभम पर 50 हजार रुपए जुर्माना लगाया गया है। हरियाणा के पानीपत में जिला अदालत ने नाबालिग से गैंगरेप करने के दो दोषियों को बीस बीस साल कारावास की सजा सुनाई है। थाना शहर क्षेत्र के अंतर्गत एक कॉलोनी में दिसंबर 2021 में दो दोस्तों ने पड़ोस में रहने वाली 16 साल की लड़की को को दुकान से सामान लाने के बहाने घर बुलाया था। इसके बाद वहां उसके साथ दरिंदगी की थी। जिला उप न्यायवादी कुलदीप ढुल ने बताया कि अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायधीश सुखप्रीत सिंह की फास्ट ट्रैक ​​​​​​ कोर्ट ने दोषियों को 20-20 साल कठोर कारावास की सजा सुनाई है। दोनों दोषियों पर अदालत ने 85 हजार रुपए जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना न देने पर दोषियों को तीन साल की अतिरिक्त जेल काटनी होगी। शिकायतकर्ता की ओर से एडवोकेट राजपाल कश्यप ने पैरवी की। मां गई हुई थी बिहार
जिला उप न्यायवादी कुलदीप ढुल ने बताया कि 24 दिसंबर 2021 को सिटी थाना क्षेत्र के अंतर्गत एक कॉलोनी निवासी महिला ने पुलिस को शिकायत दी थी। महिला ने अपनी शिकायत में बताया था कि वह दो बेटियों व एक बेटे की मां है। वह एक साल से यहां किराये पर रहती है। 17 नवंबर 2021 को वह ससुर की तबीयत खराब होने पर अपनी ससुराल बिहार के छपरा में गई थी। वह 18 दिसंबर 2021 को बिहार से पानीपत लौटी थी। घर आते ही उसकी 16 साल की बेटी उससे लिपटकर रोने लगी। उसने बार बार रोने का कारण पूछा तो उसकी बेटी ने बताया कि उसके साथ पड़ोसी विनोद व उसके दोस्त शुभम ने रेप किया है। 11 दिसंबर 2021 रात आठ बजे वह अपने घर थी। उसको पड़ोसी विनोद ने इशारा कर अपने कमरे में बुलाया। विनोद उसका पड़ोसी था। इसलिए वह सामान मंगवाने या अन्य काम से उसे बुला लेता था। इसलिए वह चली गई। दोनों शराब के नशे में धुत थे
वहां उसके कमरे पर उसका दोस्त शुभम भी था। वह शराब पी रहा था। दोनों शराब के नशे में थे। उन्होंने उसको अंदर बुलाकर कुंडी लगा ली और उसके साथ दोनों ने रेप किया। दोनों ने उसको किसी को इस बारे में बताने पर जान से मारने की धमकी भी दी थी। वह डर के मारे काफी दिन तक चुप रही। महिला ने इसकी 24 दिसंबर 2021 को किला पुलिस थाना में शिकायत दी। पुलिस ने 28 दिसंबर को मामले में दोनों आरोपियों पर केस दर्ज कर गिरफ्तार कर लिया था। अदालत ने विनोद पर 35 व शुभम पर 50 हजार रुपए जुर्माना लगाया गया है।   हरियाणा | दैनिक भास्कर