फतेहाबाद जिले के टोहाना खंड के गांव समैन में एक बुजुर्ग व्यक्ति को अज्ञात ट्रैक्टर द्वारा बुरी तरह रौंद दिया, जिससे उसकी दर्दनाक मौत हो गई। मृतक के शव को टोहाना के नागरिक अस्पताल में पोस्टमॉर्टम के लिए लाया गया। सदर टोहाना प्रभारी संदीप कुमार मौके पर पहुंचे और जांच पड़ताल शुरू कर की। काफी दूर तक घसीटता ले गया जानकारी के अनुसार गांव समैन निवासी 52 वर्षीय शमशेर सिंह दोपहर को गांव के ललोदा रोड पर अपने खेत में मजदूर को वापस छोड़कर वापस घर की तरफ जा रहा था कि रास्ते में किसी अज्ञात ट्रैक्टर ने उसे टक्कर मार दी और उसे काफी दूर तक घसीटता हुआ ले गया। जिसके बाद गम्भीर रूप से घायल हुए शमशेर सिंह ने दम तोड़ दिया। मामले को दूसरे हादसे से जोड़ रही पुलिस बता दे कि सितंबर माह में गांव के रघुवीर सिंह नामक एक बुजुर्ग को भी टक्कर मारकर घायल कर दिया गया था, जिसकी बाद में मौत हो गई थी। मामले में आज घटना में मारे गए शमशेर सिंह के दो बेटों मनोज व कृष्ण पर धारा 103 (1), 324 (4) , 61(1) बीएनएस के तहत मामला दर्ज किया गया था। दोनों मामले में जेल में हैं, इसलिए पुलिस मामले को उससे जोड़ कर भी जांच पड़ताल कर रही है। हालांकि जांच के बाद ही मामला साफ हो सकेगा। ट्रैक्टर चालक का अभी तक पता नहीं चल पाया है। पुलिस मामले की जांच में जुटी है। पुलिस जांच अधिकारी का कहना है कि मामले में छानबीन की जा रही है और परिजनों के बयानों के आधार पर आगामी कार्रवाई की जाएगी। फतेहाबाद जिले के टोहाना खंड के गांव समैन में एक बुजुर्ग व्यक्ति को अज्ञात ट्रैक्टर द्वारा बुरी तरह रौंद दिया, जिससे उसकी दर्दनाक मौत हो गई। मृतक के शव को टोहाना के नागरिक अस्पताल में पोस्टमॉर्टम के लिए लाया गया। सदर टोहाना प्रभारी संदीप कुमार मौके पर पहुंचे और जांच पड़ताल शुरू कर की। काफी दूर तक घसीटता ले गया जानकारी के अनुसार गांव समैन निवासी 52 वर्षीय शमशेर सिंह दोपहर को गांव के ललोदा रोड पर अपने खेत में मजदूर को वापस छोड़कर वापस घर की तरफ जा रहा था कि रास्ते में किसी अज्ञात ट्रैक्टर ने उसे टक्कर मार दी और उसे काफी दूर तक घसीटता हुआ ले गया। जिसके बाद गम्भीर रूप से घायल हुए शमशेर सिंह ने दम तोड़ दिया। मामले को दूसरे हादसे से जोड़ रही पुलिस बता दे कि सितंबर माह में गांव के रघुवीर सिंह नामक एक बुजुर्ग को भी टक्कर मारकर घायल कर दिया गया था, जिसकी बाद में मौत हो गई थी। मामले में आज घटना में मारे गए शमशेर सिंह के दो बेटों मनोज व कृष्ण पर धारा 103 (1), 324 (4) , 61(1) बीएनएस के तहत मामला दर्ज किया गया था। दोनों मामले में जेल में हैं, इसलिए पुलिस मामले को उससे जोड़ कर भी जांच पड़ताल कर रही है। हालांकि जांच के बाद ही मामला साफ हो सकेगा। ट्रैक्टर चालक का अभी तक पता नहीं चल पाया है। पुलिस मामले की जांच में जुटी है। पुलिस जांच अधिकारी का कहना है कि मामले में छानबीन की जा रही है और परिजनों के बयानों के आधार पर आगामी कार्रवाई की जाएगी। हरियाणा | दैनिक भास्कर
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उन्होंने कहा कि जब कपिल वापस आ रहा था तो बीच रास्ते में मोटरसाइकिल सवार तीन युवक आए। जो कपड़े से मुंह ढके हुए थे और मोटरसाइकिल पर नंबर प्लेट भी नहीं थी। तीनों युवकों ने उसकी एक्टिवा स्कूटी के सामने से टक्कर मारी और रोक लिया। वहीं आरोपी युवकों ने उसके साथ मारपीट की और उसकी स्कूटी छीन ली। वहीं स्कूटी में रखे हुए 2 लाख 75 हजार रुपए भी छीन लिए। मोटरसाइकिल पर आए तीन युवकों में से दो युवक छीनी गई स्कूटी तथा एक युवक मोटरसाइकिल पर भाग गया। सीसीटीवी में कैद वारदात
उन्होंने बताया कि ज्वैलरी सप्लायर की पैमेंट करनी थी, इसलिए पैसे निकलवाए थे, लेकिन यह वारदात हो गई। यह वारदात वहां लगे सीसीटीवी कैमरे में भी कैद हो गई। जिसमें आरोपी मारपीट करते हुए छीना-झपटी करते दिखाई दे रहे हैं। इधर, मामले की शिकायत पुलिस को दे दी। पुलिस ने शिकायत के आधार पर अज्ञात के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। वहीं पुलिस द्वारा मामले की जांच की जा रही है।
हरियाणा सरकार को मंत्रिमंडल पर नोटिस:14 मंत्री बनाए जाने पर जवाब मांगा; याचिका में आरोप- तय सीमा से ज्यादा मिनिस्टर
हरियाणा सरकार को मंत्रिमंडल पर नोटिस:14 मंत्री बनाए जाने पर जवाब मांगा; याचिका में आरोप- तय सीमा से ज्यादा मिनिस्टर हरियाणा में 14 मंत्री बनाए जाने के विरोध में दाखिल याचिका पर मंगलवार (5 नवंबर) को पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। हाईकोर्ट ने हरियाणा और केंद्र सरकार को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। 17 अक्टूबर को नायब सैनी के अलावा 13 मंत्रियों ने शपथ ली थी। इसके बाद 18 अक्टूबर को एडवोकेट जगमोहन भट्टी ने हाईकोर्ट में जनहित याचिका दाखिल की। याचिका में आरोप लगाया गया कि मंत्रिमंडल में अधिकतम मंत्री 13.5 हो सकते हैं, लेकिन हरियाणा में इस समय 14 मंत्री हैं। संविधान के 91वें संशोधन के तहत राज्य में कैबिनेट मंत्रियों की संख्या विधानसभा के कुल विधायकों की संख्या के 15 प्रतिशत से अधिक नहीं हो सकती। मंत्रियों को बनाया गया है प्रतिवादी
याचिका में भट्टी ने हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी, अनिल विज, कृष्णलाल पंवार, राव नरबीर, महिपाल ढांडा, विपुल गोयल, डॉ. अरविंद शर्मा, श्याम सिंह राणा, रणबीर गंगवा, कृष्ण कुमार बेदी, श्रुति चौधरी, आरती राव, राजेश नागर और गौरव गौतम के अलावा केंद्र सरकार व हरियाणा विधानसभा को प्रतिवादी बनाया है। आरोप- विधायकों को खुश करने के लिए बढ़ाई संख्या
याचिका में आरोप लगाया गया है कि हरियाणा सरकार द्वारा जो मंत्री पद और कैबिनेट रैंक बांटी गई है, उसका सीधा असर जनता पर पड़ रहा है। विधायकों को खुश करने के लिए मंत्रियों की संख्या बढ़ाई जा रही है और उनको भुगतान जनता की कमाई से किया जाता है। याचिकाकर्ता ने हाईकोर्ट से अपील करते हुए कहा कि तय संख्या से अधिक मंत्री होने के चलते अतिरिक्त मंत्रियों को हटाया जाए। याचिका पेंडिंग रहने तक उन्हें मिलने वाले लाभ पर भी रोक लगाई जाए। भट्टी पहले भी लगा चुके याचिका
इससे पहले भी एडवोकेट जगमोहन सिंह भट्टी ने तेरहवीं व चौदहवीं विधानसभा के दौरान 15 फीसदी से ज्यादा मंत्री बनाए जाने के खिलाफ हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी, जिसे हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया था।