गोमती नगर के डॉ.राम मनोहर लोहिया आयुर्विज्ञान संस्थान की इमरजेंसी में अधूरा इलाज कर मरीज को भगाने के प्रकरण की जांच होगी। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने इसके आदेश दिए हैं। साथ ही संस्थान के जिम्मेदारों से कमियां दूर करने के लिए कहा है। उधर, संस्थान प्रशासन ने जांच के नाम पर लीपापोती शुरू कर दी है। दरअसल, पूरा मामला सीतापुर के एक मरीज से जुड़ा हैं।यहां मरीज को इलाज के बीच ही डिस्चार्ज कर दिया गया था। इस प्रकरण को डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने गंभीरता से लिया हैं। उन्होंने घटना पर दुख जताया। कह कि इस तरह की घटना से विभाग की छवि धूमिल हो रही है। यह गंभीर प्रकरण है। संस्थान प्रशासन को निर्देश दिया कि इसकी एक सप्ताह में जांच कराकर दोषियों पर कार्रवाई की जाए। कार्रवाई की रिपोर्ट एक सप्ताह के भीतर पेश करें। 7 दिन के भीतर जांच पूरी कर भेजे रिपोर्ट डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने बताया कि मरीजों के इलाज में किसी भी तरह की कोताही न बरतें। प्रत्येक मरीज को इलाज उपलब्ध कराएं। अधिकारी इमरजेंसी व वार्ड का नियमित राउंड लें। कमियों को दूर करें। मरीज के हित में सभी जरूरी कदम उठाएं। गोमती नगर के डॉ.राम मनोहर लोहिया आयुर्विज्ञान संस्थान की इमरजेंसी में अधूरा इलाज कर मरीज को भगाने के प्रकरण की जांच होगी। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने इसके आदेश दिए हैं। साथ ही संस्थान के जिम्मेदारों से कमियां दूर करने के लिए कहा है। उधर, संस्थान प्रशासन ने जांच के नाम पर लीपापोती शुरू कर दी है। दरअसल, पूरा मामला सीतापुर के एक मरीज से जुड़ा हैं।यहां मरीज को इलाज के बीच ही डिस्चार्ज कर दिया गया था। इस प्रकरण को डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने गंभीरता से लिया हैं। उन्होंने घटना पर दुख जताया। कह कि इस तरह की घटना से विभाग की छवि धूमिल हो रही है। यह गंभीर प्रकरण है। संस्थान प्रशासन को निर्देश दिया कि इसकी एक सप्ताह में जांच कराकर दोषियों पर कार्रवाई की जाए। कार्रवाई की रिपोर्ट एक सप्ताह के भीतर पेश करें। 7 दिन के भीतर जांच पूरी कर भेजे रिपोर्ट डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने बताया कि मरीजों के इलाज में किसी भी तरह की कोताही न बरतें। प्रत्येक मरीज को इलाज उपलब्ध कराएं। अधिकारी इमरजेंसी व वार्ड का नियमित राउंड लें। कमियों को दूर करें। मरीज के हित में सभी जरूरी कदम उठाएं। उत्तरप्रदेश | दैनिक भास्कर
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मानहानि मामले में संजय राउत ने सेशंस कोर्ट का किया रुख, जेल की सजा को दी चुनौती
मानहानि मामले में संजय राउत ने सेशंस कोर्ट का किया रुख, जेल की सजा को दी चुनौती <p style=”text-align: justify;”><strong>Sanjay Raut Defamation Case:</strong> महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे गुट शिवसेना (यूबीटी) के नेता संजय राउत ने मानहानि के मामले में 15 दिन की जेल की सजा को चुनौती देते हुए सेशंस कोर्ट का रुख किया है. मानहानि का ये केस बीजेपी नेता किरीट सोमैया की पत्नी मेधा सोमैया की ओर से दायर किया गया था. ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट (फर्स्ट क्लास) आरती कुलकर्णी ने 26 सितंबर को संजय राउत को भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 500 (मानहानि) के तहत किए गए अपराध के लिए दोषी ठहराया था.</p>
<p style=”text-align: justify;”>राज्यसभा सांसद राउत को 15 दिन की जेल की सजा सुनाई गई और 25,000 रुपये जुर्माना भरने को कहा गया था. हालांकि, अदालत ने बाद में सजा को 30 दिनों के लिए निलंबित कर दिया, जिससे वह ऊपरी अदालत में आदेश को चुनौती दे सके. मजिस्ट्रेट के आदेश को चुनौती देने वाली उनकी याचिका गुरुवार (24 अक्टूबर) को सेशंस कोर्ट में सुनवाई के लिए सूचीबद्ध थी, लेकिन राउत अदालत में पेश नहीं हुए.</p>
<p style=”text-align: justify;”><strong>संजय राउत के वकील ने कोर्ट को क्या कहा?</strong></p>
<p style=”text-align: justify;”>पीटीआई की रिपोर्ट के मुताबिक शिवसेना (यूबीटी) नेता के वकील, मनोज पिंगले ने अदालत को बताया कि संजय राउत राज्य विधानसभा चुनावों में व्यस्त होने के कारण अदालत के सामने पेश नहीं हो सके और उन्होंने अनुरोध किया कि उनकी जमानत बढ़ा दी जाए. उनके वकील ने कोर्ट को बताया कि अगली सुनवाई के दौरान राउत मौजूद रहेंगे.</p>
<p style=”text-align: justify;”><strong>मेधा सोमैया के वकील ने क्या दिया तर्क?</strong></p>
<p style=”text-align: justify;”>हालांकि, मेधा सोमैया की ओर से पेश वकील लक्ष्मण कनाल ने तर्क दिया कि दोषी व्यक्ति की अनुपस्थिति में जमानत नहीं बढ़ाई जा सकती. दोनों पक्षों को सुनने के बाद, अदालत ने मामले को शुक्रवार को सुनवाई के लिए पोस्ट कर दिया. सत्र अदालत के समक्ष अपने पुनरीक्षण आवेदन में, अदालत ने कहा कि मजिस्ट्रेट का आदेश कानून की दृष्टि से खराब और तथ्यों के आधार पर अनुचित है और इसलिए इसे रद्द किया जाना चाहिए.</p>
<p style=”text-align: justify;”><strong>मेधा सोमैया का क्या है आरोप?</strong></p>
<p style=”text-align: justify;”>मेधा सोमैया ने अपनी शिकायत में दायर याचिका में दावा किया था कि राउत ने मीडिया में उनके और उनके पति के खिलाफ निराधार और पूरी तरह से अपमानजनक आरोप लगाए थे. उन पर मीरा भयंदर नगर निगम के अधिकार क्षेत्र में कुछ सार्वजनिक शौचालयों के निर्माण और रखरखाव पर 100 करोड़ रुपये के घोटाले में शामिल होने का आरोप लगाया गया है.</p>
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पंजाब में SIT ने मजीठिया को फिर बुलाया:ड्रग मामले 18 जून को पूछताछ, 5 महीने जेल में जा चुके हैं अकाली नेता पंजाब में करोड़ों रुपए की नशा तस्करी से जुड़े मामले की जांच कर रही स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम (SIT) शिरोमणि अकाली दल के नेता बिक्रम सिंह मजीठिया से दोबारा पूछताछ करेगी। पूछताछ इसी महीने होगी। SIT ने 18 जून को पूछताछ के लिए मजीठिया को समन भेजा है। पूछताछ के लिए उन्हें पटियाला पुलिस लाइन में पेश होना पड़ेगा। इस मामले की जांच पटियाला रेंज के डीआईजी हरचरण सिंह भुल्लर की अगुवाई वाली कर रही है। लेकिन पहले लोकसभा चुनाव होने की वजह से यह मामला ठंडा पड़ गया था। अप्रैल से लेकर मई तक किसी से भी कोई पूछताछ नहीं हुई। लेकिन जैसे ही चुनाव संपन्न हुए है, उसके बाद जांच ने फिर से रफ्तार पकड़ ली है। इससे पहले मजीठिया के करीबी लोगों से पूछताछ हो चुकी है। वहीं, मजीठिया से संपत्ति से लेकर अन्य दस्तावेज मांगे थे। जनवरी में बनी थी नई SIT मजीठिया केस में इस साल के शुरू में नई SIT बनाई गई थी। SIT की जिम्मेदारी पटियाला रेंज के DIG एचएस भुल्लर को दी गई है। ADGP मुखविंदर सिंह छीना के रिटायर होने के बाद सरकार ने SIT का पुनर्गठन किया था। DIG भुल्लर के अलावा SIT में पटियाला के एसएसपी वरुण शर्मा और धुरी के एसपी योगेश शर्मा व कुछ और अधिकारियों को शामिल किया गया था। SIT उनसे तीन से चार बार उनसे पूछताछ कर चुकी है। हालांकि पहले किसान आंदोलन की वजह से पूछताछ में दिक्कत आई थी। कांग्रेस सरकार के समय दर्ज हुआ था केस पुलिस ने मजीठिया के खिलाफ यह मामला कांग्रेस सरकार के समय 3 साल पहले 20 दिसंबर 2021 को दर्ज किया था। इसके बाद उन्हें जेल भी जाना पड़ा था। 5 महीने जेल में बिताने के बाद मजीठिया को 10 अगस्त 2022 को जमानत मिल गई थी। मजीठिया आरोप लगा चुके हैं कि जिस मामले में वे जेल रह कर आए हैं उसमें अभी तक कोई चार्जशीट ही दायर नहीं हुई है। वहीं, मामले में उनसे कोई रिकवरी भी नहीं हुई है।