हरियाणा के करनाल जिले की असंध नगरपालिका के अयोग्य घोषित चेयरमैन सतीश कटारिया को पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट से एक और झटका लगा है। 10वीं कक्षा की फर्जी मार्कशीट का इस्तेमाल कर चुनाव लड़ने के मामले में सतीश कटारिया ने हाईकोर्ट में पुनर्विचार याचिका दाखिल की थी। हाईकोर्ट की डबल बेंच ने आज बुधवार को याचिका को खारिज करते हुए इस पर कोई राहत नहीं दी। आरटीआई से खुलासा, जांच में फर्जी निकली मार्कशीट सतीश कटारिया पर आप पार्टी की प्रत्याशी व एडवोकेट सोनिया बोहत ने आरोप लगाया था। उन्होंने कटारिया की 10वीं कक्षा की मार्कशीट पर सवाल उठाए और आरटीआई के जरिए यह जानकारी हासिल की। दस्तावेजों की जांच में यह मार्कशीट फर्जी पाई गई। मामले को लेकर सोनिया बोहत ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया। हाईकोर्ट के आदेश पर स्टेट इलैक्शन कमीशन ने जांच की, जिसके बाद 10 अप्रैल 2023 को सतीश कटारिया को चेयरमैन पद से अयोग्य घोषित कर दिया गया था। पुनर्विचार याचिका पर भी हाईकोर्ट से झटका एडवोकेट सोनिया बोहत ने बताया कि बीती चार नवंबर को हाईकोर्ट में फाइनल आर्ग्यूमेंट हुई। जिसके बाद 20 नवंबर को कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया। हाईकोर्ट की डबल बेंच ने कटारिया को फर्जी दस्तावेज के इस्तेमाल का दोषी मानते हुए अयोग्य करार दिया था। इसके बाद कटारिया ने मंगलवार को उसी बेंच के समक्ष पुनर्विचार याचिका लगाई। बुधवार को कोर्ट ने इसे खारिज कर दिया। एडवोकेट सोनिया बोहत ने कहा कि चुनाव के दौरान ही मार्कशीट पर संदेह हुआ था। यह यूपी बोर्ड की थी, लेकिन उसमें कई त्रुटियां थीं। उन्होंने आरटीआई से सच्चाई सामने लाई। बोहत ने कहा कि सतीश कटारिया ने न केवल असंध नगरपालिका बल्कि जनता के साथ भी बड़ा धोखा किया। उनके खिलाफ कार्रवाई जनता के हित में थी। 4408 वोटों से बने थे चेयरमैन, बीजेपी में की एंट्री 2022 में हुए असंध नगरपालिका चुनाव में कटारिया ने निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर 4408 वोटों के साथ जीत दर्ज की थी। उन्होंने बीजेपी प्रत्याशी कमलजीत लाडी को 553 वोटों से हराया था। बाद में कटारिया बीजेपी में शामिल हो गए थे। हालांकि, अब हाईकोर्ट के फैसले के बाद उन्होंने सुप्रीम कोर्ट तक लड़ाई लड़ने की बात कही है। क्या कहते है नगरपालिका सचिव जब इस संदर्भ में नगरपालिका के सचिव प्रदीप खरब से बात की गई, तो उन्होंने बताया कि चेयरमैन पद को लेकर दोबारा इलैक्शन होता है। जिसके लिए छह माह का समय होता है। ऐसे में डायरेक्टर ऑफिस से डायरेक्शन आएंगी, उसी के अनुरूप आगामी प्रक्रिया होगी। एडीसी के मार्फत डीएमसी को गाइडलाइंस जाएगी और वहां से डायरेक्शन नगरपालिका असंध को पहुंचेगी। जनवरी में अन्य नगरपालिकाओ में चुनाव होने है, हो सकता है इसी दौरान असंध का भी चुनाव हो। हरियाणा के करनाल जिले की असंध नगरपालिका के अयोग्य घोषित चेयरमैन सतीश कटारिया को पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट से एक और झटका लगा है। 10वीं कक्षा की फर्जी मार्कशीट का इस्तेमाल कर चुनाव लड़ने के मामले में सतीश कटारिया ने हाईकोर्ट में पुनर्विचार याचिका दाखिल की थी। हाईकोर्ट की डबल बेंच ने आज बुधवार को याचिका को खारिज करते हुए इस पर कोई राहत नहीं दी। आरटीआई से खुलासा, जांच में फर्जी निकली मार्कशीट सतीश कटारिया पर आप पार्टी की प्रत्याशी व एडवोकेट सोनिया बोहत ने आरोप लगाया था। उन्होंने कटारिया की 10वीं कक्षा की मार्कशीट पर सवाल उठाए और आरटीआई के जरिए यह जानकारी हासिल की। दस्तावेजों की जांच में यह मार्कशीट फर्जी पाई गई। मामले को लेकर सोनिया बोहत ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया। हाईकोर्ट के आदेश पर स्टेट इलैक्शन कमीशन ने जांच की, जिसके बाद 10 अप्रैल 2023 को सतीश कटारिया को चेयरमैन पद से अयोग्य घोषित कर दिया गया था। पुनर्विचार याचिका पर भी हाईकोर्ट से झटका एडवोकेट सोनिया बोहत ने बताया कि बीती चार नवंबर को हाईकोर्ट में फाइनल आर्ग्यूमेंट हुई। जिसके बाद 20 नवंबर को कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया। हाईकोर्ट की डबल बेंच ने कटारिया को फर्जी दस्तावेज के इस्तेमाल का दोषी मानते हुए अयोग्य करार दिया था। इसके बाद कटारिया ने मंगलवार को उसी बेंच के समक्ष पुनर्विचार याचिका लगाई। बुधवार को कोर्ट ने इसे खारिज कर दिया। एडवोकेट सोनिया बोहत ने कहा कि चुनाव के दौरान ही मार्कशीट पर संदेह हुआ था। यह यूपी बोर्ड की थी, लेकिन उसमें कई त्रुटियां थीं। उन्होंने आरटीआई से सच्चाई सामने लाई। बोहत ने कहा कि सतीश कटारिया ने न केवल असंध नगरपालिका बल्कि जनता के साथ भी बड़ा धोखा किया। उनके खिलाफ कार्रवाई जनता के हित में थी। 4408 वोटों से बने थे चेयरमैन, बीजेपी में की एंट्री 2022 में हुए असंध नगरपालिका चुनाव में कटारिया ने निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर 4408 वोटों के साथ जीत दर्ज की थी। उन्होंने बीजेपी प्रत्याशी कमलजीत लाडी को 553 वोटों से हराया था। बाद में कटारिया बीजेपी में शामिल हो गए थे। हालांकि, अब हाईकोर्ट के फैसले के बाद उन्होंने सुप्रीम कोर्ट तक लड़ाई लड़ने की बात कही है। क्या कहते है नगरपालिका सचिव जब इस संदर्भ में नगरपालिका के सचिव प्रदीप खरब से बात की गई, तो उन्होंने बताया कि चेयरमैन पद को लेकर दोबारा इलैक्शन होता है। जिसके लिए छह माह का समय होता है। ऐसे में डायरेक्टर ऑफिस से डायरेक्शन आएंगी, उसी के अनुरूप आगामी प्रक्रिया होगी। एडीसी के मार्फत डीएमसी को गाइडलाइंस जाएगी और वहां से डायरेक्शन नगरपालिका असंध को पहुंचेगी। जनवरी में अन्य नगरपालिकाओ में चुनाव होने है, हो सकता है इसी दौरान असंध का भी चुनाव हो। हरियाणा | दैनिक भास्कर
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