किन्नौर जिले के निगुलसरी के समीप NH-5 पर ट्रक बेकाबू होकर सड़क से 300 मीटर गहरी खाई में गिर गया। ट्रक में सवार दो लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमॉर्टम के लिए भेज दिया। मृतक की पहचान जय किशन व लोकेश कुमार के नाम से हुई, दोनों गांव तेबान तहसील करसोग के रहने वाले हैं। भावानगर एसडीपीओ राजकुमार के मुताबिक हादसा बुधवार करीब 3 बजे हुआ है। ईंटों से लदा ट्रक रामपुर से किन्नौर की तरफ आ रहा था कि अचानक निगुलसरी के समीप NH-5 पर बेकाबू होकर 300 मीटर गहरी खाई में जा गिरा। जिसके कारण ट्रक में सवार दो व्यक्ति की मौत हुई है व ट्रक क्षतिग्रस्त हो गया। मौके पर पहुंचे पुलिस और होम गार्ड के जवानों ने चार घंटे तक सर्च ऑपरेशन चलाया। जिसके बाद उनके शव बरामद कर लिए। पुलिस मामले की जांच कर रही है। किन्नौर जिले के निगुलसरी के समीप NH-5 पर ट्रक बेकाबू होकर सड़क से 300 मीटर गहरी खाई में गिर गया। ट्रक में सवार दो लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमॉर्टम के लिए भेज दिया। मृतक की पहचान जय किशन व लोकेश कुमार के नाम से हुई, दोनों गांव तेबान तहसील करसोग के रहने वाले हैं। भावानगर एसडीपीओ राजकुमार के मुताबिक हादसा बुधवार करीब 3 बजे हुआ है। ईंटों से लदा ट्रक रामपुर से किन्नौर की तरफ आ रहा था कि अचानक निगुलसरी के समीप NH-5 पर बेकाबू होकर 300 मीटर गहरी खाई में जा गिरा। जिसके कारण ट्रक में सवार दो व्यक्ति की मौत हुई है व ट्रक क्षतिग्रस्त हो गया। मौके पर पहुंचे पुलिस और होम गार्ड के जवानों ने चार घंटे तक सर्च ऑपरेशन चलाया। जिसके बाद उनके शव बरामद कर लिए। पुलिस मामले की जांच कर रही है। हिमाचल | दैनिक भास्कर
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हिमाचल के 5 जिलों में फ्लैश-फ्लड का अलर्ट:कल से कमजोर पड़ेगा मानसून; अब तक 21% कम बारिश, शिमला में 12% ज्यादा बादल बरसे
हिमाचल के 5 जिलों में फ्लैश-फ्लड का अलर्ट:कल से कमजोर पड़ेगा मानसून; अब तक 21% कम बारिश, शिमला में 12% ज्यादा बादल बरसे हिमाचल प्रदेश में 5 जिलों में आज सुबह 11 बजे तक फ्लैश-फ्लड का अलर्ट दिया गया है। यह चेतावनी शिमला, सोलन, सिरमौर, मंडी और बिलासपुर जिला को दी गई है। इन जिलों के कई इलाकों में बीती रात में भी हल्की बारिश हुई है। मौसम विभाग के अनुसार, प्रदेश के कुछ क्षेत्रों में आज मौसम खराब रहेगा। कुल्लू, मंडी, शिमला, सोलन और सिरमौर जिला को येलो अलर्ट जारी किया गया है, जबकि अन्य जिलों में मौसम साफ रहेगा। कल से मानसून कमजोर पड़ जाएगा। कल से प्रदेश में खिलेगी धूप मौसम विभाग की माने तो कल से 12 सितंबर तक मौसम साफ रहने का पूर्वानुमान है। इस दौरान ज्यादातर हिस्सों में धूप खिलेगी। इससे तापमान में हल्का उछाल आएगा। मानसून सीजन में 21% कम बारिश प्रदेश में इस मानसून सीजन में सामान्य से 21 प्रतिशत कम बारिश हुई है। 1 जून से 6 सितंबर के बीच 648.1 मिलीमीटर सामान्य बारिश होती है। मगर इस बार 509.3 मिलीमीटर बारिश हुई है। शिमला जिला में सामान्य से ज्यादा बारिश शिमला को छोड़कर अन्य भी जिलों में सामान्य से कम बादल बरसे हैं। शिमला जिला में सामान्य से 12 प्रतिशत ज्यादा मेघ बरसे है। प्रदेश में 547 मिलीमीटर सामान्य बारिश होती है, लेकिन इस बार 611.2 मिलीमीटर बादल बरसे है। यहां देखे किस जिला में कितनी कम व ज्यादा बारिश हुई..
हिमाचल हाईकोर्ट के कंटेम्प्ट केस में सख्त आदेश:पंचायतीराज विभाग के सचिव-डायरेक्टर की सरकारी गाड़ियां जब्त की जाए, पंचायत चौकीदारों को दैनिक वेतनभोगी नहीं बनाया
हिमाचल हाईकोर्ट के कंटेम्प्ट केस में सख्त आदेश:पंचायतीराज विभाग के सचिव-डायरेक्टर की सरकारी गाड़ियां जब्त की जाए, पंचायत चौकीदारों को दैनिक वेतनभोगी नहीं बनाया हिमाचल हाईकोर्ट ने न्यायालय के आदेशों की अवहेलना से जुड़े केस में पंचायती राज विभाग के सचिव और डायरेक्टर की सरकारी गाड़ियां जब्त करने के आदेश दिए है। कोर्ट के आदेशों के बाद सचिव और डायरेक्टर सरकारी गाड़ियों का इस्तेमाल नहीं कर सकेंगे। न्यायाधीश ज्योत्सना रिवाल दुआ ने कहा कि दोनों अधिकारियों के सरकारी वाहन नंबर HP-07-E- 0027 और HP-07-E-0003 को कोर्ट के आगामी आदेशों तक जब्त किया जाए। हाईकोर्ट ने यह आदेश 25 सितंबर, 2023 को पारित आदेशों की अनुपालना नहीं करने पर दिए है, जिसमें कोर्ट ने 10 वर्षो तक बतौर अंशकालिक कार्यकाल पूरा करने वाले याचिकाकर्ता पंचायत चौकीदारों को नियत तिथि से दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों में परिवर्तित करने के आदेश दिए थे। हाईकोर्ट ने इन आदेशों की अनुपालना के लिए राज्य सरकार को आठ सप्ताह का समय दिया था। कोर्ट ने इन्हें राज्य सरकार की नियमितिकरण नीति के अनुसार नियत तारीख से दैनिक वेतन भोगी बनाने को कहा था। कोर्ट का फैसला लागू नहीं होने पर प्रार्थियों ने कंटेम्प्ट पिटीशन डाली। इस पिटीशन पर कोर्ट ने फिर से पंचायती राज विभाग ने जवाब मांगा। दैनिक वेतन भोगी को कुछ साल की सेवाओं के बाद सरकार चतुर्थ श्रेणी पदों पर रेगुलर करती है। विभाग फिर बोला, रेगुलर नहीं किए जा सकते पंचायत चौकीदार कोर्ट में विभाग ने कहा कि प्रार्थियों को सरकार की नीति के अनुसार दैनिक वेतनभोगी नहीं किया जा सकता, क्योंकि वे एक स्वायत संस्था जिला परिषद के कर्मचारी हैं। इस पर कोर्ट ने कहा कि अनुपालना याचिका में अदालती आदेशों की अनुपालना सुनिश्चित की जाती है, इसलिए मुख्य मामले में दिए फैसले की समीक्षा अनुपालना याचिका में नहीं की जा सकती। कर्मचारी-पेंशनर के 10 हजार करोड़ सरकार के पास कर्मचारी व पेंशनर के वित्तीय मामलों में हिमाचल हाईकोर्ट पहले इस तरह के सख्त आदेश व टिप्पणी कर चुका है। राज्य सरकार माली वित्तीय हालात के कारण कर्मचारियों व पेंशनर को लाभ नहीं दे पा रही। कर्मचारी-पेंशनर के 10 हजार करोड़ रुपए की राशि सरकार के पास पेंडिंग है।