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हिसार के बिश्नोई मंदिर में जन्माष्टमी कार्यक्रम शुरू:मुख्यमंत्री नायब सैनी होंगे मुख्यातिथि, कुलदीप बिश्नोई और भव्य भी होंगे शामिल
हिसार के बिश्नोई मंदिर में जन्माष्टमी कार्यक्रम शुरू:मुख्यमंत्री नायब सैनी होंगे मुख्यातिथि, कुलदीप बिश्नोई और भव्य भी होंगे शामिल हिसार के बिश्नोई मंदिर में आज गुरु जम्भेश्वर भगवान की 574वीं जयंती और जन्माष्टमी महोत्सव मनाया जा रहा है। सुबह हवन यज्ञ के साथ कार्यक्रम की शुरुआत हो गई है। इसके बाद ध्वजारोहण किया गया। मंदिर में आयोजित कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी शिरकत करेंगे। इसके अलावा कार्यक्रम की अध्यक्षता कुलदीप बिश्नोई करेंगे। कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथि बिश्नोई महासभा के अध्यक्ष देवेंद्र बुड़िया, विधायक भव्य बिश्नोई, विधायक दुड़ाराम बिश्नोई और मेघालय के डीजीपी डॉ. एलआर बिश्नोई होंगे। बता दें कि 2023 में इसी मंदिर में जन्माष्टमी पर हुए कार्यक्रम में पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर पहुंचे थे। उन्होंने मंदिर में चौधरी भजनलाल की प्रतिमा का अनवारण किया था। इसके बाद लोकसभा चुनावों में मनोहर लाल ने चौधरी भजनलाल पर एक राजनीतिक बयान दिया जिससे बिश्नोई समाज में काफी नाराजगी है। इस कारण केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर को कार्यक्रम में आमंत्रित नहीं किया गया है। 28 साल बाद कोई सीएम बिश्नोई मंदिर पहुंचा था
मनोहर लाल खट्टर पिछले साल जन्माष्टमी पर हिसार के बिश्नोई मंदिर में मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल हुए थे। भजन लाल के बाद मनोहर लाल दूसरे सीएम थे, जो बिश्नोई मंदिर में आयोजित कार्यक्रम में शामिल हुए थे। मनोहर लाल ने पूर्व मुख्यमंत्री चौधरी भजन लाल की प्रतिमा का अनावरण भी किया था। खट्टर ने तब कहा था कि रेलवे स्टेशन का नाम भी पूर्व सीएम भजन लाल के नाम पर रखा जाएगा और इसके लिए वे रेलवे विभाग को पत्र लिखेंगे। इसके अलावा हिसार में मटका चौक का नाम चौधरी भजन लाल के नाम पर रखने की घोषणा की थी। लेकिन ये दोनों घोषणाएं आज तक पूरी नहीं हो सकीं।
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सहारनपुर में रेप के आरोपी को 10 साल की सजा:शादी का झांसा देकर दुष्कर्म किया, गर्भवती होने पर इनकार कर दिया
सहारनपुर में रेप के आरोपी को 10 साल की सजा:शादी का झांसा देकर दुष्कर्म किया, गर्भवती होने पर इनकार कर दिया सहारनपुर में एडीजे फास्ट ट्रैक कोर्ट ने एक युवक को रेप के मामले में दोषी माना है। उसे 10 साल की सजा सुनाई है। उसने शादी का झांसा देकर पहले तो एक युवती को अपने प्रेम जाल में फंसाया। दुष्कर्म के बाद वह जब गर्भवती हुई तो शादी से इंकार कर दिया। कोर्ट ने केस की सुनवाई करते हुए आरोपी पर 50 हजार रुपए का जुर्माना लगाया है। 3 फरवरी 2022 को दर्ज हुई थी एफआईआर एडीजीसी मैनीपाल सिंह ने बताया कि थाना मंडी में 3 फरवरी 2022 को एक मुकदमा दर्ज कराया गया था। आरोप था कि सिराज कॉलोनी के रहने वाले नवेद ने एक युवती को शादी का झांसा देकर उसके साथ रेप किया। जब युवती गर्भवती हो गई। तो अभियुक्त ने शादी से इनकार कर दिया। पीड़िता की तहरीर पर आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया। मामले की जांच एसआई श्वेता शर्मा को सौंपी गई। पुलिस ने विवेचना के बाद अभियुक्त के खिलाफ साक्ष्य इकट्ठा कर आरोप पत्र कोर्ट में पेश किया। साक्ष्यों और गवाहों की गवाही के आधार पर फैसला एडीजीसी के अनुसार, मामले की सुनवाई एडीजे फास्ट ट्रैक कोर्ट में हुई। कोर्ट ने पत्रावली पर आए साक्ष्यों और गवाहों की गवाही के बाद अभियुक्त को दोषी करा दिया है। कोर्ट ने अभियुक्त को 10 साल कारावास की सजा सुनाई है। जबकि 50 हजार रुपए का अर्थदंड भी लगाया है।