कुरुक्षेत्र में नाबालिग के साथ गलत काम करने वाले रेपिस्ट को कोर्ट ने 20 साल कठोर कैद की सजा सुनाई। कोर्ट ने दोषी गुरनाम सिंह निवासी जिला अलवर राजस्थान पर 30 हजार रुपए जुर्माना लगाया। नाबालिग को बहला-फुसलाकर दोषी अपने साथ भगाकर ले गया था। जेवर और CASH भी लिया
थाना इस्माइलाबाद एरिया की रहने वाली महिला के मुताबिक, उसकी नाबालिग बेटी 17 नवंबर को अपने भाई के साथ स्कूल गई थी। दोपहर को उसका भाई उसे स्कूल लेने गया तो पता चला कि उसकी बेटी नहीं गई। घर में चेक किया तो घर में रखे जेवर व 10 हजार रुपए भी गायब थे। उनको गुरनाम सिंह पर उसकी बेटी को बहला-फुसलाकर भगाने का शक था। मेडिकल के बाद लगा पॉक्सो एक्ट
शिकायत पर पुलिस ने जांच करते हुए नाबालिग की तलाश कर बरामद किया गया। काउंसिलिंग के बाद पुलिस ने नाबालिग का मेडिकल करवाया, जिसके बाद पुलिस ने मामले में पॉक्सो एक्ट की धारा जोड़कर आरोपी गुरनाम सिंह को गिरफ्तार किया था। फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट में हुई सुनवाई
इस मामले की नियमित सुनवाई फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट ने करते हुए गवाहों व सबूतों के आधार पर आरोपी गुरनाम सिंह को दोषी करार देते हुए 20 साल कठोर कारावास व 30 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई। जुर्माना नहीं भरने पर दोषी को 12 माह की अतिरिक्त कठोर सजा भुगतनी होगी। कुरुक्षेत्र में नाबालिग के साथ गलत काम करने वाले रेपिस्ट को कोर्ट ने 20 साल कठोर कैद की सजा सुनाई। कोर्ट ने दोषी गुरनाम सिंह निवासी जिला अलवर राजस्थान पर 30 हजार रुपए जुर्माना लगाया। नाबालिग को बहला-फुसलाकर दोषी अपने साथ भगाकर ले गया था। जेवर और CASH भी लिया
थाना इस्माइलाबाद एरिया की रहने वाली महिला के मुताबिक, उसकी नाबालिग बेटी 17 नवंबर को अपने भाई के साथ स्कूल गई थी। दोपहर को उसका भाई उसे स्कूल लेने गया तो पता चला कि उसकी बेटी नहीं गई। घर में चेक किया तो घर में रखे जेवर व 10 हजार रुपए भी गायब थे। उनको गुरनाम सिंह पर उसकी बेटी को बहला-फुसलाकर भगाने का शक था। मेडिकल के बाद लगा पॉक्सो एक्ट
शिकायत पर पुलिस ने जांच करते हुए नाबालिग की तलाश कर बरामद किया गया। काउंसिलिंग के बाद पुलिस ने नाबालिग का मेडिकल करवाया, जिसके बाद पुलिस ने मामले में पॉक्सो एक्ट की धारा जोड़कर आरोपी गुरनाम सिंह को गिरफ्तार किया था। फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट में हुई सुनवाई
इस मामले की नियमित सुनवाई फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट ने करते हुए गवाहों व सबूतों के आधार पर आरोपी गुरनाम सिंह को दोषी करार देते हुए 20 साल कठोर कारावास व 30 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई। जुर्माना नहीं भरने पर दोषी को 12 माह की अतिरिक्त कठोर सजा भुगतनी होगी। हरियाणा | दैनिक भास्कर
