कैथल में सेशन जज रितु वाईके बहल की कोर्ट ने हत्या के एक मामले में दोषी को उम्रकैद की सजा सुनाई है। इसके साथ ही 1 लाख 5 हजार रुपए जुर्माना भी लगाया गया। जुर्माना न देने पर 6 महीने की अतिरिक्त सजा काटनी होगी। कोर्ट ने जुर्माना राशि में से एक लाख रुपए पीड़ित परिवार को मुआवजे के तौर पर देने के आदेश भी दिए हैं। दोषी गांव सिरमोर का रहने वाला सुनील उर्फ झब्बल है। सिसमोर गांव के गोविंद ने थाना तितरम में 18 जून 2022 को धारा 148, 149, 302 आईपीसी के तहत केस दर्ज करवाया था। अभियोजन पक्ष की ओर से केस की पैरवी डीडीए जसबीर ढांडा ने की। जसबीर ढांडा ने बताया कि 18 जून 2022 को शिकायतकर्ता गोविंद व उसके पिता भीम सिंह खेत में काम करने गए थे। उनके खेत के साथ लगते खेत जयपाल, प्रदीप, मंदीप व सुनील, संदीप निवासी सिसमौर के हैं। मेड को काटने का विरोध किया जयपाल, प्रदीप, मन्दीप, सुनील व संदीप अपने खेत के पास सांझी मेड पर काम कर रहे थे। इस पर भीम सिंह ने सांझी मेड को काटने का विरोध किया तो उसको जयपाल ने पकड़ लिया और सुनील, संदीप, मंदीप, प्रदीप ने भीम सिंह को कस्सी, गंडासी, डंडे मारे। शोर सुनकर गोविंद व सोनू मौके पर आए, तो सभी आरोपी मौके से भाग गए। इसके बाद वे भीम सिंह को इलाज के लिए सरकारी अस्पताल कैथल ले गए, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। पुलिस ने गोविंद की शिकायत पर केस दर्ज कर लिया। 12 गवाह एग्जामिन करवाए जांच के दौरान जयपाल, प्रदीप, मंदीप और संदीप के विरुद्ध कोई सबूत नहीं मिले। इसलिए उनको मुकदमे से बाहर कर दिया गया। पुलिस ने सुनील को गिरफ्तार कर चालान कोर्ट में पेश किया। मामले में कुल 12 गवाह एग्जामिन करवाए गए। दोनों पक्षों को सुनने के बाद सेशन जज रितु वाईके बहल ने अपने 37 पन्नों के फैसले में सुनील उर्फ झब्बल को हत्या का दोषी पाया तथा उसे उम्र कैद और 1 लाख 5 हजार जुर्माने की सजा सुनाई। कैथल में सेशन जज रितु वाईके बहल की कोर्ट ने हत्या के एक मामले में दोषी को उम्रकैद की सजा सुनाई है। इसके साथ ही 1 लाख 5 हजार रुपए जुर्माना भी लगाया गया। जुर्माना न देने पर 6 महीने की अतिरिक्त सजा काटनी होगी। कोर्ट ने जुर्माना राशि में से एक लाख रुपए पीड़ित परिवार को मुआवजे के तौर पर देने के आदेश भी दिए हैं। दोषी गांव सिरमोर का रहने वाला सुनील उर्फ झब्बल है। सिसमोर गांव के गोविंद ने थाना तितरम में 18 जून 2022 को धारा 148, 149, 302 आईपीसी के तहत केस दर्ज करवाया था। अभियोजन पक्ष की ओर से केस की पैरवी डीडीए जसबीर ढांडा ने की। जसबीर ढांडा ने बताया कि 18 जून 2022 को शिकायतकर्ता गोविंद व उसके पिता भीम सिंह खेत में काम करने गए थे। उनके खेत के साथ लगते खेत जयपाल, प्रदीप, मंदीप व सुनील, संदीप निवासी सिसमौर के हैं। मेड को काटने का विरोध किया जयपाल, प्रदीप, मन्दीप, सुनील व संदीप अपने खेत के पास सांझी मेड पर काम कर रहे थे। इस पर भीम सिंह ने सांझी मेड को काटने का विरोध किया तो उसको जयपाल ने पकड़ लिया और सुनील, संदीप, मंदीप, प्रदीप ने भीम सिंह को कस्सी, गंडासी, डंडे मारे। शोर सुनकर गोविंद व सोनू मौके पर आए, तो सभी आरोपी मौके से भाग गए। इसके बाद वे भीम सिंह को इलाज के लिए सरकारी अस्पताल कैथल ले गए, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। पुलिस ने गोविंद की शिकायत पर केस दर्ज कर लिया। 12 गवाह एग्जामिन करवाए जांच के दौरान जयपाल, प्रदीप, मंदीप और संदीप के विरुद्ध कोई सबूत नहीं मिले। इसलिए उनको मुकदमे से बाहर कर दिया गया। पुलिस ने सुनील को गिरफ्तार कर चालान कोर्ट में पेश किया। मामले में कुल 12 गवाह एग्जामिन करवाए गए। दोनों पक्षों को सुनने के बाद सेशन जज रितु वाईके बहल ने अपने 37 पन्नों के फैसले में सुनील उर्फ झब्बल को हत्या का दोषी पाया तथा उसे उम्र कैद और 1 लाख 5 हजार जुर्माने की सजा सुनाई। हरियाणा | दैनिक भास्कर
