गुरदासपुर में मेडिकल स्टोरों पर छापेमारी:ड्रग कंट्रोल अधिकारी ने जब्त किए 100 नशीले कैप्सूल, प्रतिबंधित दवा बेचने पर होगी कार्रवाई

गुरदासपुर में मेडिकल स्टोरों पर छापेमारी:ड्रग कंट्रोल अधिकारी ने जब्त किए 100 नशीले कैप्सूल, प्रतिबंधित दवा बेचने पर होगी कार्रवाई

पंजाब सरकार द्वारा नशे के खिलाफ चलाई जा रही मुहिम के तहत ड्रग कंट्रोल अधिकारी ने गुरदासपुर के विभिन्न गांवों में स्थित मेडिकल स्टोरों पर अचानक छापेमारी की। इस दौरान की गई चेकिंग के दौरान करीब 100 नशीले कैप्सूल बरामद हुए हैं। जानकारी देते हुए ड्रग कंट्रोल अधिकारी बबलीन कौर ने बताया कि चेकिंग के दौरान तहसील बटाला में स्थित गुरु किरपा मेडिकल स्टोर पर छापा मारा गया। मेडिकल स्टोर से लगभग 100 नशीले कैप्सूल बरामद किए गए। चेकिंग के दौरान यह भी पाया गया कि स्टोर पर बैठा व्यक्ति गुरप्रीत सिंह योग्य व्यक्ति नहीं था, जबकि नियमानुसार दवा बेचने का काम कोई योग्य व्यक्ति ही कर सकता है। मेडिकल स्टोर पर सेल परचेज का रिकार्ड भी पूरा नहीं था। ड्रग कंट्रोल अधिकारी ने बताया कि इसी प्रकार जब निमर मेडिकल स्टोर गांव रियारीकलां की चेकिंग की गई तो इस मेडिकल स्टोर पर कोई भी अधिकृत व्यक्ति नहीं बैठा था तथा स्टोर का रिकार्ड मिलान नहीं कर रहा था तथा शेड्यूल एच-1 रजिस्टर भी पूर्ण नहीं था। ड्रग कंट्रोल अधिकारी ने जिला गुरदासपुर के सभी मेडिकल स्टोर संचालकों को निर्देश दिए कि कोई भी व्यक्ति बिना डॉक्टर की पर्ची के प्रतिबंधित दवा न बेचे और यदि कोई मेडिकल स्टोर मालिक सरकार द्वारा प्रतिबंधित दवा बेचता पकड़ा गया तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने सभी मेडिकल स्टोर स्वामियों को अपने मेडिकल स्टोर पर सीसीटीवी कैमरे लगवाने के भी निर्देश दिए। पंजाब सरकार द्वारा नशे के खिलाफ चलाई जा रही मुहिम के तहत ड्रग कंट्रोल अधिकारी ने गुरदासपुर के विभिन्न गांवों में स्थित मेडिकल स्टोरों पर अचानक छापेमारी की। इस दौरान की गई चेकिंग के दौरान करीब 100 नशीले कैप्सूल बरामद हुए हैं। जानकारी देते हुए ड्रग कंट्रोल अधिकारी बबलीन कौर ने बताया कि चेकिंग के दौरान तहसील बटाला में स्थित गुरु किरपा मेडिकल स्टोर पर छापा मारा गया। मेडिकल स्टोर से लगभग 100 नशीले कैप्सूल बरामद किए गए। चेकिंग के दौरान यह भी पाया गया कि स्टोर पर बैठा व्यक्ति गुरप्रीत सिंह योग्य व्यक्ति नहीं था, जबकि नियमानुसार दवा बेचने का काम कोई योग्य व्यक्ति ही कर सकता है। मेडिकल स्टोर पर सेल परचेज का रिकार्ड भी पूरा नहीं था। ड्रग कंट्रोल अधिकारी ने बताया कि इसी प्रकार जब निमर मेडिकल स्टोर गांव रियारीकलां की चेकिंग की गई तो इस मेडिकल स्टोर पर कोई भी अधिकृत व्यक्ति नहीं बैठा था तथा स्टोर का रिकार्ड मिलान नहीं कर रहा था तथा शेड्यूल एच-1 रजिस्टर भी पूर्ण नहीं था। ड्रग कंट्रोल अधिकारी ने जिला गुरदासपुर के सभी मेडिकल स्टोर संचालकों को निर्देश दिए कि कोई भी व्यक्ति बिना डॉक्टर की पर्ची के प्रतिबंधित दवा न बेचे और यदि कोई मेडिकल स्टोर मालिक सरकार द्वारा प्रतिबंधित दवा बेचता पकड़ा गया तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने सभी मेडिकल स्टोर स्वामियों को अपने मेडिकल स्टोर पर सीसीटीवी कैमरे लगवाने के भी निर्देश दिए।   पंजाब | दैनिक भास्कर