<p style=”text-align: justify;”><strong> Maharashtra News: </strong>महाराष्ट्र के ठाणे जिले में 13 साल की मासूम के साथ रेप करने वाले शख्स को कोर्ट ने कड़ी सज़ा दी है. जिले की एक विशेष अदालत ने साल 2021 में पड़ोस में रहने वाली 13 साल किशोरी से दुष्कर्म करने के जुर्म में एक दोषी को 20 साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है. विशेष न्यायाधीश डी एस देशमुख ने गुरुवार को कलवा निवासी आरोपी को भारतीय दंड संहिता और यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण (पॉक्सो) अधिनियम के प्रासंगिक प्रावधानों के तहत दोषी ठहराया है.</p>
<p style=”text-align: justify;”><strong>17 अगस्त 2021 को किया था रेप</strong></p>
<p style=”text-align: justify;”>बताया जा रहा है कि न्यायाधीश देशमुख ने रेप के दोषी को 20 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई और उस पर 20 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है. विशेष लोक अभियोजक रेखा हिवराले ने अदालत को बताया कि 17 अगस्त 2021 की दोपहर किशोरी अपने घर के बाहर खेल रही थी, तभी दोषी व्यक्ति उसे उसका मुंह बंद करके अपने घर में खींच ले गया और वहां उसके साथ दुष्कर्म किया.</p>
<p style=”text-align: justify;”><strong>मुकदमे के दौरान आठ गवाहों से की गई पूछताछ</strong></p>
<p style=”text-align: justify;”>इस केस की जांच के दौरान ठाणे पुलिस ने पीड़ित बच्ची और उसकी मां समेत अभियोजन पक्ष के आठ गवाहों से पूछताछ की थी. अभियोजक रेखा हिवराले ने कहा कि न्यायाधीश ने निर्देश दिया है कि जुर्माने की राशि वसूल होने पर उसे पीड़ित किशोरी को मुआवजे के रूप में दे दिया जाए. </p>
<p style=”text-align: justify;”>देश में रेप के लिए कठोर सज़ा होने के बावजूद बच्चियों से रेप के केस कम नहीं हो रहे हैं. दो दिन पहले झारखंड के पलामू में एक मानसिक रूप से कमजोर नाबालिग बच्ची के साथ रेप और फिर पत्थर से कुचलकर उसकी हत्या करने का मामला सामने आया था.</p>
<p style=”text-align: justify;”><strong>यह भी पढ़ें-</strong></p>
<p style=”text-align: justify;”><a href=”https://www.abplive.com/states/maharashtra/waqf-bill-passed-in-lok-sabha-rajya-sabha-aimim-leader-waris-pathan-reaction-attacks-on-bihar-cm-nitish-kumar-chandrababu-naidu-2918495″><strong>Waqf Bill: ‘टोपी पहन लेंगे और नमाज भी पढ़ लेंगे…’, AIMIM नेता वारिस पठान ने नीतीश कुमार के लिए क्या कह दिया?</strong></a></p>
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<p class=”abp-article-title” style=”text-align: justify;”><a href=”https://www.abplive.com/states/maharashtra/maharashtra-tragic-accident-in-nanded-8-women-labourers-died-due-to-tractor-fell-in-well-2918452″><strong>Maharashtra: नांदेड़ में दर्दनाक हादसा, ट्रैक्टर कुंए में गिरने से 8 महिला मजदूर की मौत </strong></a></p>
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<p style=”text-align: justify;”><strong>17 अगस्त 2021 को किया था रेप</strong></p>
<p style=”text-align: justify;”>बताया जा रहा है कि न्यायाधीश देशमुख ने रेप के दोषी को 20 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई और उस पर 20 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है. विशेष लोक अभियोजक रेखा हिवराले ने अदालत को बताया कि 17 अगस्त 2021 की दोपहर किशोरी अपने घर के बाहर खेल रही थी, तभी दोषी व्यक्ति उसे उसका मुंह बंद करके अपने घर में खींच ले गया और वहां उसके साथ दुष्कर्म किया.</p>
<p style=”text-align: justify;”><strong>मुकदमे के दौरान आठ गवाहों से की गई पूछताछ</strong></p>
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<p style=”text-align: justify;”>देश में रेप के लिए कठोर सज़ा होने के बावजूद बच्चियों से रेप के केस कम नहीं हो रहे हैं. दो दिन पहले झारखंड के पलामू में एक मानसिक रूप से कमजोर नाबालिग बच्ची के साथ रेप और फिर पत्थर से कुचलकर उसकी हत्या करने का मामला सामने आया था.</p>
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