चंडीगढ़ प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने सूर्या फार्मास्युटिकल्स लिमिटेड से भारतीय स्टेट बैंक (SBI) के नेतृत्व वाले बैंकों के समूह को 185.13 करोड़ रुपए की संपत्तियों को लौटा दिया है। चंडीगढ़ ईडी द्वारा देर रात जारी किए गए एक बयान में कहा गया है कि चंडीगढ़ की दवा कंपनी सूर्या फार्मास्युटिकल लिमिटेड ने कथित तौर पर कर्ज धोखाधड़ी के जरिए जालसाजी की थी और कंपनी के निर्देशक राजीव गोयल और अलका गोयल द्वारा धोखाधड़ी कर करीब 828.50 करोड़ रुपए बैंक को नुकसान पहुंचाया। पीएमएलए नियमों के तहत निदेशालय की मंजूरी के बाद विशेष कोर्ट ने 25 अक्टूबर 2024 को एक बहाली आदेश जारी किया गया था। जिसमें कुर्क की गई संपत्तियों को पीएमएलए 2002 की धारा 8(7) के तहत आधिकारिक परिसमापक के माध्यम से उधार देने वाले बैंकों के संघ को वापस करने की अनुमति दी गई थी। सीबीआई नई दिल्ली द्वारा दर्ज एफआईआर के आधार पर सूर्या फार्मास्युटिकल्स लिमिटेड के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। जांच के दौरान घोटाले का पता चला जांच के दौरान पता चला कि आरोपी कंपनी सूर्या फार्मास्युटिकल्स लिमिटेड और उसके निदेशकों/प्रवर्तकों राजीव गोयल और अलका गोयल ने भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) के नेतृत्व वाले बैंकों के संघ को 828.50 करोड़ रुपए को नुकसान पहुंचाया और आपराधिक गतिविधियों के जरिए खुद के लिए नाजायज लाभ प्राप्त किया। बैंक से इनलैंड लेटर ऑफ क्रेडिट (आईएलसी) जारी करने के लिए चालान, परिवहन विवरण, लॉरी रसीद आदि जैसे फर्जी दस्तावेजों का उपयोग करके लोन लिया था और बाद में सूर्या फार्मास्युटिकल लिमिटेड द्वारा समूह की कंपनियों और फर्जी संस्थाओं के बैंक खातों का उपयोग करके गबन कर लिया गया। इस तरह ऋण देने वाले बैंकों को 828.50 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। धोखाधड़ी के बाद भारत से भागे दोनों मालिक धोखाधड़ी करने वाली कंपनी ने बैंक से विदेशी साख पत्र (एफएलसी) जारी करने के लिए जाली बिल ऑफ लैडिंग, आयात चालान और शिपिंग लाइन के दस्तावेजों का भी इस्तेमाल किया। सूर्या फार्मास्युटिकल्स लिमिटेड ने धोखाधड़ी से जारी किए गए अंतर्देशीय और विदेशी साख पत्रों से धन की राउंड-ट्रिपिंग के माध्यम से अपने बैंक खातों में पीओसी प्राप्त किया। अपराधों को करने के बाद राजीव गोयल और अलका गोयल भारत से भाग गए और उन्हें सीजेएम, यूटी, चंडीगढ़ की अदालत ने 10 जुलाई 2017 को एक आदेश में घोषित अपराधी घोषित कर दिया। गहन जांच के बाद ईडी ने एक अनंतिम कुर्की आदेश जारी किया। जिसमें 185.13 करोड़ रुपए की चल और अचल संपत्ति जब्त की गई। इसके बाद 4 अप्रैल 2024 को ईडी ने विशेष न्यायालय चंडीगढ़ के समक्ष अभियोजन शिकायत दायर की। कुर्क की गई संपत्तियों में जम्मू के सांबा में स्थित 80 कनाल भूमि पर एक इमारत, संयंत्र और मशीनरी, फर्नीचर और जुड़नार शामिल हैं। चंडीगढ़ प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने सूर्या फार्मास्युटिकल्स लिमिटेड से भारतीय स्टेट बैंक (SBI) के नेतृत्व वाले बैंकों के समूह को 185.13 करोड़ रुपए की संपत्तियों को लौटा दिया है। चंडीगढ़ ईडी द्वारा देर रात जारी किए गए एक बयान में कहा गया है कि चंडीगढ़ की दवा कंपनी सूर्या फार्मास्युटिकल लिमिटेड ने कथित तौर पर कर्ज धोखाधड़ी के जरिए जालसाजी की थी और कंपनी के निर्देशक राजीव गोयल और अलका गोयल द्वारा धोखाधड़ी कर करीब 828.50 करोड़ रुपए बैंक को नुकसान पहुंचाया। पीएमएलए नियमों के तहत निदेशालय की मंजूरी के बाद विशेष कोर्ट ने 25 अक्टूबर 2024 को एक बहाली आदेश जारी किया गया था। जिसमें कुर्क की गई संपत्तियों को पीएमएलए 2002 की धारा 8(7) के तहत आधिकारिक परिसमापक के माध्यम से उधार देने वाले बैंकों के संघ को वापस करने की अनुमति दी गई थी। सीबीआई नई दिल्ली द्वारा दर्ज एफआईआर के आधार पर सूर्या फार्मास्युटिकल्स लिमिटेड के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। जांच के दौरान घोटाले का पता चला जांच के दौरान पता चला कि आरोपी कंपनी सूर्या फार्मास्युटिकल्स लिमिटेड और उसके निदेशकों/प्रवर्तकों राजीव गोयल और अलका गोयल ने भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) के नेतृत्व वाले बैंकों के संघ को 828.50 करोड़ रुपए को नुकसान पहुंचाया और आपराधिक गतिविधियों के जरिए खुद के लिए नाजायज लाभ प्राप्त किया। बैंक से इनलैंड लेटर ऑफ क्रेडिट (आईएलसी) जारी करने के लिए चालान, परिवहन विवरण, लॉरी रसीद आदि जैसे फर्जी दस्तावेजों का उपयोग करके लोन लिया था और बाद में सूर्या फार्मास्युटिकल लिमिटेड द्वारा समूह की कंपनियों और फर्जी संस्थाओं के बैंक खातों का उपयोग करके गबन कर लिया गया। इस तरह ऋण देने वाले बैंकों को 828.50 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। धोखाधड़ी के बाद भारत से भागे दोनों मालिक धोखाधड़ी करने वाली कंपनी ने बैंक से विदेशी साख पत्र (एफएलसी) जारी करने के लिए जाली बिल ऑफ लैडिंग, आयात चालान और शिपिंग लाइन के दस्तावेजों का भी इस्तेमाल किया। सूर्या फार्मास्युटिकल्स लिमिटेड ने धोखाधड़ी से जारी किए गए अंतर्देशीय और विदेशी साख पत्रों से धन की राउंड-ट्रिपिंग के माध्यम से अपने बैंक खातों में पीओसी प्राप्त किया। अपराधों को करने के बाद राजीव गोयल और अलका गोयल भारत से भाग गए और उन्हें सीजेएम, यूटी, चंडीगढ़ की अदालत ने 10 जुलाई 2017 को एक आदेश में घोषित अपराधी घोषित कर दिया। गहन जांच के बाद ईडी ने एक अनंतिम कुर्की आदेश जारी किया। जिसमें 185.13 करोड़ रुपए की चल और अचल संपत्ति जब्त की गई। इसके बाद 4 अप्रैल 2024 को ईडी ने विशेष न्यायालय चंडीगढ़ के समक्ष अभियोजन शिकायत दायर की। कुर्क की गई संपत्तियों में जम्मू के सांबा में स्थित 80 कनाल भूमि पर एक इमारत, संयंत्र और मशीनरी, फर्नीचर और जुड़नार शामिल हैं। पंजाब | दैनिक भास्कर
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